भारत के संविधान का संशोधन
दशक प्रति प्रति दशक भारत में संवैधानिक संशोधनों की संख्या1 भारतीय संविधान का संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। इस तरह के परिवर्तन भारत की संसद के द्वारा किये जाते हैं। इन्हें संसद के प्रत्येक सदन से पर्याप्त बहुमत के द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए और विशिष्ट संशोधनों को राज्यों के द्वारा भी अनुमोदित किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया का विवरण संविधान के लेख 368, भाग XX में दिया गया है। इन नियमों के बावजूद 1950 में संविधान के लागू होने के बाद से इस में 90 से अधिक संशोधन किये जा चुके हैं। विवादस्पद रूप से भारतीय सुप्रीम कोर्ट (सर्वोच्च न्यायालय) के अनुसार संविधान में किये जाने वाले प्रत्येक संशोधन को अनुमति देना संभव नहीं है। एक संशोधन इस प्रकार होना चाहिए की यह संविधान की "मूल सरंचना" का सम्मान करे, जो कि अपरिवर्तनीय है। .
2 संबंधों: भारत का संविधान, भारतीय संविधान के संशोधनों की सूची।
भारत का संविधान, भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन (26 नवम्बर) भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतन्त्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। .
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भारतीय संविधान के लागू होने (१९५०) के बाद से सन २०१६ तक १०१(GST latest) संशोधन हो चुके हैं। .
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यहां पुनर्निर्देश करता है:
भारतीय संविधान के संशोधन, भाग 20 (भारत का संविधान)।