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पासपोर्ट और शेंगेन क्षेत्र

शॉर्टकट: मतभेद, समानता, समानता गुणांक, संदर्भ

पासपोर्ट और शेंगेन क्षेत्र के बीच अंतर

पासपोर्ट vs. शेंगेन क्षेत्र

भारतीय पासपोर्ट पासपोर्ट या पारपत्र किसी राष्ट्रीय सरकार द्वारा जारी वह दस्तावेज होता है जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए उसके धारक की पहचान और राष्ट्रीयता को प्रमाणित करता है। पहचान स्थापित करने के लिए नाम, जन्म तिथि, लिंग और जन्म स्थान के विवरण इसमे प्रस्तुत किये जाते हैं। आमतौर पर एक व्यक्ति की राष्ट्रीयता और नागरिकता समान होती हैं। केवल पासपोर्ट रखने भर से धारक किसी दूसरे देश में प्रवेश का या जब धारक किसी दूसरे देश मे हो तो वाणिज्यिदूतीय संरक्षण का अधिकारी नहीं होता। किसी विशेष स्थिति मे जिसके निपटान हेतु यदि कोई विशेष समझौता प्रभाव में ना हो तो उस स्थिति मे पासपोर्ट, धारक को किसी अन्य विशेषाधिकार का पात्र भी नहीं बनाता, हालांकि सामान्यत: यह धारक को विदेश यात्रा के पश्चात पासपोर्ट जारी करने वाले देश मे लौटने की अनुमति देता है। वाणिज्यिदूतीय संरक्षण का अधिकार अंतरराष्ट्रीय समझौतों से जबकि वापस लौटने का अधिकार जारी कर्ता देश के कानून से उत्पन्न होता है। एक पासपोर्ट जारी कर्ता देश में धारक के किसी अधिकार या उसके निवास स्थान का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। . शेंगेन क्षेत्र में उन पच्चीस यूरोपीय देशों के प्रदेश शामिल हैं जिन्होंने, लक्ज़मबर्ग के शेंगेन शहर में 1985 में हस्ताक्षरित शेंगेन समझौते को लागू किया है। शेंगेन क्षेत्र, अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए काफी हद तक एक एकल राष्ट्र की तरह संचालित होता है जहां इस क्षेत्र के अन्दर आने वाले या फिर बाहर जाने वाले लोगों के लिए तो सीमा नियंत्रण होता है, लेकिन यहां कोई आंतरिक सीमा नियंत्रण नहीं है। शेंगेन नियमों को 1999 में एम्स्टर्डम समझौते द्वारा यूरोपीय संघ (EU) क़ानून में शामिल कर लिया गया, हालांकि इस क्षेत्र में आधिकारिक तौर पर तीन गैर-यूरोपीय संघ राष्ट्र, आइसलैंड, नॉर्वे स्विटजरलैंड शामिल हैं और वास्तविक तौर पर तीन सूक्ष्म यूरोपीय राष्ट्र, मोनाको, सैन मैरिनो, और वेटिकन सिटी भी शामिल है। यूरोपीय संघ के दो सदस्यों - आयरलैंड और ब्रिटेन को छोड़कर बाकी सभी सदस्य राष्ट्रों को शेंगेन लागू करने की आवश्यकता है और बुल्गारिया, साइप्रस और रोमानिया को छोड़कर सभी ने इसे पहले से ही लागू कर लिया है। वर्तमान में इस क्षेत्र की जनसंख्या 40 करोड़ से अधिक है और का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। शेंगेन नियमों को लागू करने के तहत एक शेंगन राष्ट्र को अन्य शेंगेन सदस्यों के साथ सीमा पर नियंत्रण को समाप्त करना और साथ ही गैर सदस्य राज्यों के साथ सीमा पर नियंत्रण को मजबूत बनाना शामिल है। इन नियमों में शामिल है लोगों के अस्थायी प्रवेश पर आम नीति के प्रावधान (शेंगेन वीज़ा सहित), बाह्य सीमा नियंत्रण को सुसंगत करना, पार-सीमा पुलिस और न्यायिक सहयोग.

पासपोर्ट और शेंगेन क्षेत्र के बीच समानता

पासपोर्ट और शेंगेन क्षेत्र आम में 3 बातें हैं (यूनियनपीडिया में): यूरोपीय संघ, वीजा (दस्तावेज), आयरलैण्ड

यूरोपीय संघ

यूरोपियन संघ (यूरोपियन यूनियन) मुख्यत: यूरोप में स्थित 28 देशों का एक राजनैतिक एवं आर्थिक मंच है जिनमें आपस में प्रशासकीय साझेदारी होती है जो संघ के कई या सभी राष्ट्रो पर लागू होती है। इसका अभ्युदय 1957 में रोम की संधि द्वारा यूरोपिय आर्थिक परिषद के माध्यम से छह यूरोपिय देशों की आर्थिक भागीदारी से हुआ था। तब से इसमें सदस्य देशों की संख्या में लगातार बढोत्तरी होती रही और इसकी नीतियों में बहुत से परिवर्तन भी शामिल किये गये। 1993 में मास्त्रिख संधि द्वारा इसके आधुनिक वैधानिक स्वरूप की नींव रखी गयी। दिसम्बर 2007 में लिस्बन समझौता जिसके द्वारा इसमें और व्यापक सुधारों की प्रक्रिया 1 जनवरी 2008 से शुरु की गयी है। यूरोपिय संघ सदस्य राष्ट्रों को एकल बाजार के रूप में मान्यता देता है एवं इसके कानून सभी सदस्य राष्ट्रों पर लागू होता है जो सदस्य राष्ट्र के नागरिकों की चार तरह की स्वतंत्रताएँ सुनिश्चित करता है:- लोगों, सामान, सेवाएँ एवं पूँजी का स्वतंत्र आदान-प्रदान.

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वीजा (दस्तावेज)

वीजा (लैटिन शब्द कार्टा वीजा से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है 'वह कागज जो देखा गया हो'। वीजा इंगित करता है कि अमुक व्यक्ति वीजा जारी करने वाले देश में प्रवेश के लिए अधिकृत है, यदि वास्तविक प्रवेश के समय आव्रजन अधिकारी इसकी अनुमति दे दे। वीजा एक अलग दस्तावेज के रूप में भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर यह आवेदक के पासपोर्ट पर ही एक मोहर के रूप में पृष्ठांकित किया जाता है। कुछ देशों मे,कुछ विशेष स्थितियों में वीजा की आवश्यकता नहीं होती जैसे कि पारस्परिक संधि व्यवस्था। वीजा जारी करने वाला देश आमतौर पर इसके साथ कई शर्तें जोड़ देते हैं, जैसे वीजा की वैधता, वह अवधि जिसके दौरान एक व्यक्ति उस देश में रह सकता है, दिये गए वीजा पर व्यक्ति कितनी बार यात्रा कर सकता है आदि। सिर्फ वीजा जारी होना भर ही अपने आप में वीजा जारी करने वाले देश में प्रवेश की कोई गारंटी नहीं है और जारी वीजा को किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। आम तौर पर वीजा एक व्यक्ति को एक देश में प्रवेश करने और वहाँ रहने के अलावा और कोई अधिकार नहीं देता है। प्रवेश और रहने के अलावा और कुछ भी करने के लिए विशेष परमिट की आवश्यकता होती है, जैसे निवासानुमति या कार्यानुमति। वीजा वह दस्तावेज होता है जो किसी व्यक्ति को अन्य देश में प्रवेश करने की अनुमति देता है। दरअसल दूसरे देशों में जाने के लिए इस तरह के प्रतिबंध की शुरुआत मुख्य तौर पर प्रथम विश्वयुद्ध के बाद सामने आई। किसी देश के वीजा संबंधी नियम अन्य देशों से संबंधों पर निर्भर करते हैं। इनमें सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और अप्रवासी लोगों की आर्थिक स्थिति जैसे तथ्य अहम भूमिका निभाते हैं। .

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आयरलैण्ड

आयरलैण्ड (Éire एक द्वीप है उत्तर पश्चिम यूरोप में। यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है और दुनिया में बीसवां सबसे बड़ा द्वीप है। पुर्व में संजयुक्त राजशाही है। .

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पासपोर्ट और शेंगेन क्षेत्र के बीच तुलना

पासपोर्ट 8 संबंध है और शेंगेन क्षेत्र 72 है। वे आम 3 में है, समानता सूचकांक 3.75% है = 3 / (8 + 72)।

संदर्भ

यह लेख पासपोर्ट और शेंगेन क्षेत्र के बीच संबंध को दर्शाता है। जानकारी निकाला गया था, जिसमें से एक लेख का उपयोग करने के लिए, कृपया देखें:

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