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पासपोर्ट और वीजा (दस्तावेज)

शॉर्टकट: मतभेद, समानता, समानता गुणांक, संदर्भ

पासपोर्ट और वीजा (दस्तावेज) के बीच अंतर

पासपोर्ट vs. वीजा (दस्तावेज)

भारतीय पासपोर्ट पासपोर्ट या पारपत्र किसी राष्ट्रीय सरकार द्वारा जारी वह दस्तावेज होता है जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए उसके धारक की पहचान और राष्ट्रीयता को प्रमाणित करता है। पहचान स्थापित करने के लिए नाम, जन्म तिथि, लिंग और जन्म स्थान के विवरण इसमे प्रस्तुत किये जाते हैं। आमतौर पर एक व्यक्ति की राष्ट्रीयता और नागरिकता समान होती हैं। केवल पासपोर्ट रखने भर से धारक किसी दूसरे देश में प्रवेश का या जब धारक किसी दूसरे देश मे हो तो वाणिज्यिदूतीय संरक्षण का अधिकारी नहीं होता। किसी विशेष स्थिति मे जिसके निपटान हेतु यदि कोई विशेष समझौता प्रभाव में ना हो तो उस स्थिति मे पासपोर्ट, धारक को किसी अन्य विशेषाधिकार का पात्र भी नहीं बनाता, हालांकि सामान्यत: यह धारक को विदेश यात्रा के पश्चात पासपोर्ट जारी करने वाले देश मे लौटने की अनुमति देता है। वाणिज्यिदूतीय संरक्षण का अधिकार अंतरराष्ट्रीय समझौतों से जबकि वापस लौटने का अधिकार जारी कर्ता देश के कानून से उत्पन्न होता है। एक पासपोर्ट जारी कर्ता देश में धारक के किसी अधिकार या उसके निवास स्थान का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। . वीजा (लैटिन शब्द कार्टा वीजा से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है 'वह कागज जो देखा गया हो'। वीजा इंगित करता है कि अमुक व्यक्ति वीजा जारी करने वाले देश में प्रवेश के लिए अधिकृत है, यदि वास्तविक प्रवेश के समय आव्रजन अधिकारी इसकी अनुमति दे दे। वीजा एक अलग दस्तावेज के रूप में भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर यह आवेदक के पासपोर्ट पर ही एक मोहर के रूप में पृष्ठांकित किया जाता है। कुछ देशों मे,कुछ विशेष स्थितियों में वीजा की आवश्यकता नहीं होती जैसे कि पारस्परिक संधि व्यवस्था। वीजा जारी करने वाला देश आमतौर पर इसके साथ कई शर्तें जोड़ देते हैं, जैसे वीजा की वैधता, वह अवधि जिसके दौरान एक व्यक्ति उस देश में रह सकता है, दिये गए वीजा पर व्यक्ति कितनी बार यात्रा कर सकता है आदि। सिर्फ वीजा जारी होना भर ही अपने आप में वीजा जारी करने वाले देश में प्रवेश की कोई गारंटी नहीं है और जारी वीजा को किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। आम तौर पर वीजा एक व्यक्ति को एक देश में प्रवेश करने और वहाँ रहने के अलावा और कोई अधिकार नहीं देता है। प्रवेश और रहने के अलावा और कुछ भी करने के लिए विशेष परमिट की आवश्यकता होती है, जैसे निवासानुमति या कार्यानुमति। वीजा वह दस्तावेज होता है जो किसी व्यक्ति को अन्य देश में प्रवेश करने की अनुमति देता है। दरअसल दूसरे देशों में जाने के लिए इस तरह के प्रतिबंध की शुरुआत मुख्य तौर पर प्रथम विश्वयुद्ध के बाद सामने आई। किसी देश के वीजा संबंधी नियम अन्य देशों से संबंधों पर निर्भर करते हैं। इनमें सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और अप्रवासी लोगों की आर्थिक स्थिति जैसे तथ्य अहम भूमिका निभाते हैं। .

पासपोर्ट और वीजा (दस्तावेज) के बीच समानता

पासपोर्ट और वीजा (दस्तावेज) आम में एक बात है (यूनियनपीडिया में): दस्तावेज़

दस्तावेज़

पासपोर्ट नागरिकता प्रमाणीत करने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ होता है - ब्रिटिश राज के ज़माने का एक भारतीय पासपोर्ट दस्तावेज़ या प्रलेख या डॉक्यूमेंट (document) ऐसी वस्तु को कहते हैं जिसमें काग़ज़, कम्प्यूटर फ़ाइल या किसी अन्य माध्यम पर किसी मानव या मानवों द्वारा बनाए गए चिह्नों, शब्दों, विचारों, चित्रों या अन्य अर्थपूर्ण जानकारी को दर्ज किया गया हो। कानूनी व्यवस्था में किसी समझौते, सम्पति-अधिकार, घोषणा या अन्य महत्वपूर्ण बात का प्रमाण देने के लिए दस्तावेज़ों का विशेष प्रयोग होता है।, Jerry Iannacci, Ron Morris, pg.

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पासपोर्ट और वीजा (दस्तावेज) के बीच तुलना

पासपोर्ट 8 संबंध है और वीजा (दस्तावेज) 17 है। वे आम 1 में है, समानता सूचकांक 4.00% है = 1 / (8 + 17)।

संदर्भ

यह लेख पासपोर्ट और वीजा (दस्तावेज) के बीच संबंध को दर्शाता है। जानकारी निकाला गया था, जिसमें से एक लेख का उपयोग करने के लिए, कृपया देखें: