राष्ट्रीय प्रकाशिक फाइबर नेटवर्क (National Optical Fibre Network (NOFN)) वर्ष २०११ में शुरू की गयी भारत सरकार की एक परियोजना है जिसका लक्ष्य भारत की २ लाख पंचायतों को ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। वर्तमान में ओएफसी (ऑप्टिकल फाइबर केबल) कनेक्टिविटी सभी राज्यों की राजधानियों, जिलों, मुख्यालयों और ब्लॉक स्तर तक उपलब्ध है। अब इसे देश के सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ने की योजना है। इसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (बीएसएनएल, रेलटेल और पावर ग्रिड) के मौजूदा फाइबर को ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करने के लिए जहां तक आवश्यक हो, उपयोग करने और संवर्द्धित फाइबर बिछाने के लिए किया जाएगा। इस प्रकार से ग्राम पंचायतों और प्रखंडों के बीच कनेक्टिविटी के अंतर को कम किया जाएगा। एनओएफएन का गैर भेदभावपूर्ण उपयोग सभी सेवा प्रदाताओं को प्रदान किया जाएगा। सेवा प्रदाताओं में दूरसंचार सेवा प्रदाताएं (TSPs), आईएसपी, केबल टीवी ऑपरेटरों और सामग्री प्रदाताओं की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सेवाओं को शुरू कर सकते हैं। विभिन्न श्रेणियों के अनुप्रयोगों जैसे कि ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा और ई-गवर्नेंस आदि के इन ऑपरेटरों द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है। इस कार्य के लिये भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (Bharat Broadband Network Limited (BBNL)) नामक एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम गठित किया गया। २ लाख पंचायतों को जोड़ने का काम युनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड (UTL) को सौंपा गया है। पहले ऐसा अनुमान था कि यह काम २०१३ तक पूरा हो जायेगा किन्तु यूपीए सरकार ने इसके पूरा होने की तिथि सितम्बर २०१५ तक बढ़ा दी। २०१५ में नयी सरकार द्वारा इसकी समीक्षा की गयी और २०१६ के अन्त तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। .
भारत सरकार, जो आधिकारिक तौर से संघीय सरकार व आमतौर से केन्द्रीय सरकार के नाम से जाना जाता है, 29 राज्यों तथा सात केन्द्र शासित प्रदेशों के संघीय इकाई जो संयुक्त रूप से भारतीय गणराज्य कहलाता है, की नियंत्रक प्राधिकारी है। भारतीय संविधान द्वारा स्थापित भारत सरकार नई दिल्ली, दिल्ली से कार्य करती है। भारत के नागरिकों से संबंधित बुनियादी दीवानी और फौजदारी कानून जैसे नागरिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, अपराध प्रक्रिया संहिता, आदि मुख्यतः संसद द्वारा बनाया जाता है। संघ और हरेक राज्य सरकार तीन अंगो कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका के अन्तर्गत काम करती है। संघीय और राज्य सरकारों पर लागू कानूनी प्रणाली मुख्यतः अंग्रेजी साझा और वैधानिक कानून (English Common and Statutory Law) पर आधारित है। भारत कुछ अपवादों के साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्याय अधिकारिता को स्वीकार करता है। स्थानीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली द्वारा शासन का विकेन्द्रीकरण किया गया है। भारत का संविधान भारत को एक सार्वभौमिक, समाजवादी गणराज्य की उपाधि देता है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसका द्विसदनात्मक संसद वेस्टमिन्स्टर शैली के संसदीय प्रणाली द्वारा संचालित है। इसके शासन में तीन मुख्य अंग हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। .