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राजनियक दूत

सूची राजनियक दूत

राजनयिक दूत (Diplomatic Envoys) संप्रभु राज्य या देश द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि होते हैं, जो अन्य राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन अथवा अंतरराष्ट्रीय संस्था में अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान अंतरराष्ट्रीय विधि का प्रचलन आरंभ होने के बहुत पूर्व से ही रोम, चीन, यूनान और भारत आदि देशों में एक राज्य से दूसरे राज्य में दूत भेजने की प्रथा प्रचलित थी। रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र और 'नीतिवाक्यामृत' में प्राचीन भारत में प्रचलित दूतव्यवस्था का विवरण मिलता है। इस काल में दूत अधिकांशत: अवसरविशेष पर अथवा कार्यविशेष के लिए ही भेजे जाते थे। यूरोप में रोमन साम्राज्य के पतन के उपरांत छिन्न भिन्न दूतव्यवस्था का पुनरारंभ चौदहवीं शताब्दी में इटली के स्वतंत्र राज्यों एवं पोप द्वारा दूत भेजने से हुआ। स्थायी राजदूत को भेजने की नियमित प्रथा का श्रीगणेश इटली के गणतंत्रों एवं फ्रांस के सम्राट् लुई ग्यारहवें ने किया। सत्रहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक दूतव्यवस्था यूरोप के अधिकांश देशों में प्रचलित हो गई थी। अंतरराष्ट्रीय विधि के अनुसार कोई भी राज्य या देश अन्य राज्यों से दौत्य संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं है, परंतु अंतरराष्ट्रीय जगत्‌ में उत्तरोत्तर बढ़ते हुए पारस्परिक संबंध एवं सापेक्ष्य के कारण प्रत्येक राष्ट्र के लिए अन्य राष्ट्रों से दौत्य संबंध स्थापित करना उपयोगी सिद्ध होता है। दौत्य संबंध स्थापित करने का अधिकार केवल संप्रभु राष्ट्रों को ही है परंतु विशेष परिस्थितियों में यह अधिकार अर्धसंप्रभु और अधीनस्थ राज्यों को भी दिया जा सकता है। पोप और संयुक्त राष्ट्र यद्यपि राज्य की कोटि में नहीं आते तथापि दौत्य संबंध स्थापित करने का उनका अधिकार सर्वस्वीकृत है। मध्यकालीन यूरोप में दूतों की वरिष्ठता और पौर्वांपर्यक्रम के प्रश्नों पर बहुधा विवाद होता था अतएव वियेना की कांग्रेस ने 1815 में दूतों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया। 1818 में एक्स-ला-शैपल की कांग्रेस ने एक चौथी श्रेणी जोड़ दी। तदनुसार वरिष्ठता के क्रम से दूतों के चार वर्ग हैं- (1) राजदूत (Ambassadors), (2) पूर्णशक्तियुक्त महादूत तथा असाधारण दूत (Ministers Plenipotentiory & Envoys extraordinary), (3) निवासीमंत्री (Ministers Resdent), (4) कार्यभारवाहक (Charges de' affaires)। औपचारिकता एवं शिष्टचार के अतिरिक्त इस वर्गीकरण का अब कोई महत्व नहीं है। राष्ट्रमंडल के सदस्य राष्ट्रों के बीच परस्पर भेजे जानेवाले दूत 'उच्चायुक्त' कहे जाते हैं। एक राष्ट्र में स्थित विदेशों के राजनयिक दूतों के समूह को 'राजनयिक निकाय' (Diplomatic corps) कहते हैं। इसमें वरिष्ठतम दूत को 'दूतशिरोमणि' (Doyen) कहते हैं। राजनयिक निकाय दूतों के सम्मान एवं उन्मुक्तियों के पालन का ध्यान रखता है। नियुक्ति में समय प्रत्येक दूत को राज्य या राष्ट्र का अध्यक्ष एक मुद्रांकित 'प्रत्ययपत्र' (Letter of credence) प्रदान करता है, जिसे दूत प्रत्यायित राष्ट्र के अध्यक्ष को औपचारिक समारोह में स्वयं देता है। संधिवार्ता आदि के लिए नियुक्त दूत को एक 'पूर्णाधिकारपत्र' भी दिया जाता है। कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से दौत्य संबंध स्वीकार करने को बाध्य नहीं है परंतु प्रश्न विशेष पर वार्ताहेतु आए दूत को स्वीकार न करना उस प्रश्न पर वार्तां न करने के निश्चय का द्योतक है। व्यक्तिविशेष को अन्य राष्ट्र के दूत रूप में ग्रहण न करना उसी दशा में उचित होगा जब अपने चरित्र, प्रत्यातित राष्ट्र के प्रति व्यक्त विचार अथवा प्रत्यातित राष्ट्र का नागरिक होने के कारण वह व्यक्ति ग्राह्य न हो। अस्थयी राजनयिक दूत, समारोह अथवा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में, अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए अथवा प्रश्नविशेष पर वार्ता के लिए भेजे जाते हैं। उनके कृत्य और अधिकार उसी प्रयोजन तक सीमित रहते हैं। स्थायी राजदूतों की कार्यापरिधि बहुत विस्तृत है। दूत अपने राष्ट्र की नीति का आधिकारिक प्रवक्ता है और वह दोनों के बीच समस्त वार्ता संवहन एवं संपर्क का माध्यम होता है। अपने राष्ट्र की कीर्ति बढ़ाना एवं विदेशी राष्ट्र में स्वदेश के प्रति सद्भावना बढ़ाना उसका कर्तव्य है। दूत का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है दूसरे देश की राजनीतिक स्थिति एवं गतिविधियों का पर्यवेक्षण करना और उसकी सूचना अपनेदेश को भेजना। दूत अपने देश प्रवासी नागरिकों की तथा उनकी सपंत्ति की रक्षा करता है और उनके जन्म, मरण, विवाहादि का पंजीकरण भी करता है। राजनयिक दूत को सप्रभु देश का प्रतिनिधि होने के नाते तथा अपना कार्य सुचारु रूप से करने की सुविधा के लिए कुछ विशिष्टाधिकार तथा उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं। दूत परराष्ट्र में अनुल्लंघनीय है। अपने देश में स्थित समस्त दूतों की सुरक्षा का प्रबंध करना प्रत्येक राष्ट्र का कर्तव्य है। राजदूत और उसका निवासस्थान, वाहन आदि भी प्रत्यातित राष्ट्र के क्षेत्राधिकार से परे हैं। राजदूत पर उसकी स्वेच्छा के बिना प्रत्यातित राष्ट्र के न्यायालयों में मुकदमा नहीं चल सकता और न अन्य न्यायिक कार्यवाही ही की जा सकती। कोई भी स्थानीय अधिकारी दूत की अनुमति के बिना उसके निवासस्थान अथवा कार्यालय में प्रवेश नहीं कर सकता। राजदूत को अपने देश से संपर्क स्थापन या संवादवहन की पूर्ण स्वतंत्रता है। दूतावास के कर्मचारियों और राजदूत के परिवार और वैयक्तिक सेवकों को भी राजनयिक विशिष्टाधिकार कुछ अंशों तक प्राप्त है। राजनयिक दौत्य की समाप्ति दोनों में से किसी राष्ट्र के शासन में क्रांतिकारी परिर्वतन, राष्ट्रों की अध्यक्षता में वैधानिक परिवर्तन होने पर, दोनों में से किसी राष्ट्र के अनुरोध पर अथवा दोनों देशों में युद्ध छिड़ जाने पर हो जाती है। दोनों देशों में गंभीर वैमनस्य होने पर विरोध प्रकट करने के लिए भी स्थायी अथवा अस्थायी रूप से दौत्य संबंध का विच्छेद कर दिया जाता है। .

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