सामग्री की तालिका
5 संबंधों: म्यान्मार, रखाइन राज्य, रोहिंग्या लोग, सितवे, विधान सभा।
म्यान्मार
म्यांमार यो ब्रह्मदेश दक्षिण एशिया का एक देश है। इसका आधुनिक बर्मी नाम 'मयन्मा' (မြန်မာ .
देखें मोहम्मद अब्दुल ग़फ़्फ़ार और म्यान्मार
रखाइन राज्य
रखाइन राज्य (बर्मी: ရခိုင်ပြည်နယ်) बर्मा के दक्षिण-पश्चिम में स्थित एक राज्य है। यह बंगाल की खाड़ी के साथ तटवर्ती है और पश्चिमोत्तर में बांग्लादेश से सीमावर्ती है। .
देखें मोहम्मद अब्दुल ग़फ़्फ़ार और रखाइन राज्य
रोहिंग्या लोग
रोहिंग्या लोग (ऐतिहासिक तौर पर अरकानी भारतीय (आकनीज़ इंडियंज़) के नाम से भी पहचाने जाते हैं) म्यांमार देश के रखाइन राज्य और बांग्लादेश के चटगाँव इलाक़े में बसने वाले राज्यविहीन हिन्द-आर्य लोगों का नाम है। रखाइन राज्य पर बर्मी क़ब्ज़े के बाद अत्याचार के माहौल से तंग आ कर बड़ी संख्या में रोहिंग्या लोग थाईलैंड में शरणार्थी हो गए। रोहिंग्या लोग आम तौर पर मुसलमान होते हैं, लेकिन अल्पसंख्या में कुछ रोहिंग्या हिन्दू भी होते हैं। ये लोग रोहिंग्या भाषा बोलते हैं। 2016-17 संकट से पहले म्यांमार में क़रीब 8 लाख रोहिंग्या लोग रहते थे और यह लोग इस देश की सरज़मीन पर सदियों से रहते आए हैं, लेकिन बर्मा के बौद्ध लोग और वहाँ की सरकार इन लोगों को अपना नागरिक नहीं मानते हैं। इन रोहिंग्या लोगों को म्यांमार में बहुत अत्याचार का सामना करना पड़ा है। बड़ी संख्या में रोहिंग्या लोग बांग्लादेश और थाईलैंड की सरहदों पर स्थित शरणार्थी कैंपों में अमानवीय हालातों में रहने को मजबूर हैं। युनाइटेड नेशंज़ के मुताबिक़ रोहिंग्या लोग दुनिया के सब से उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों में से एक है। 1982 म्यांमार राष्ट्रीयता क़ानून के तहत रोहिंग्या लोगों को म्यांमार में नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबन्धित है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक़ 1982 क़ानून ने प्रभावी तौर पर रोहिंग्या लोगों के लिए राष्ट्रीयता प्राप्त करने की कोई भी सम्भवता दूर की थी। म्यांमार में रोहिंग्या लोगों का इतिहास 8वीं सदी में शुरू हुआ था, इसके बावजूद इन्हें म्यांमारी क़ानून के आठ "राष्ट्रीय समूहों" में से वर्गीकृत नहीं है। वे आंदोलन की स्वतंत्रता, राज्य शिक्षण प्राप्त करने से और नागरिक सेवा में काम करने से भी प्रतिबन्धित हैं। म्यांमार में रोहिंग्या लोगों की क़ानूनी अवस्था को दक्षिण अफ़्रीका में रंगभेद नीति यानि अपार्थीड के साथ तुलना हुई है।Marshall, Andrew R.C., August 12, 2013,, retrieved September 21, 2017Ibrahim, Azeem (fellow at,, and 2009), June 16, 2016 Yale Online,, September 21, 2017 Sullivan, Dan, January 19, 2017,,, retrieved September 21, 2017, former Archbishop of,, Laureate (anti-apartheid & national-reconciliation leader), January 19, 2017,, citing "Burmese apartheid" reference in 1978 at; also online at:, retrieved September 21, 2017 .
देखें मोहम्मद अब्दुल ग़फ़्फ़ार और रोहिंग्या लोग
सितवे
सितवे (बर्मीस: စစ်တွေမြို့) राखिने राज्य की राजधानी, म्यांमार (बर्मा) है। सितवे एक कालादान, म्यु और लेम्यो बंगाल की खाड़ी में खाली नदियों के संगम पर निर्मित द्वीप पर स्थित है। शहर 181.000 निवासियों (2006) है। File:Shwe Zedi, Sittwe, Myanmar.jpg|Shwe Zedi Monastery Image:Sittwe, Burma.JPG|The main street Image:Sittwe, foreshore.JPG|foreshore Image:Sittwe, new clock tower.JPG|new clock tower श्रेणी:रखाइन राज्य.
देखें मोहम्मद अब्दुल ग़फ़्फ़ार और सितवे
विधान सभा
विधान सभा या वैधानिक सभा जिसे भारत के विभिन्न राज्यों में निचला सदन(द्विसदनीय राज्यों में) या सोल हाउस (एक सदनीय राज्यों में) भी कहा जाता है। दिल्ली व पुडुचेरी नामक दो केंद्र शासित राज्यों में भी इसी नाम का प्रयोग निचले सदन के लिए किया जाता है। 7 द्विसदनीय राज्यों में ऊपरी सदन को विधान परिषद कहा जाता है। विधान सभा के सदस्य राज्यों के लोगों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं क्योंकि उन्हें किसी एक राज्य के 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों द्वारा सीधे तौर पर चुना जाता है। इसके अधिकतम आकार को भारत के संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया है जिसमें 500 से अधिक व् 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। हालाँकि विधान सभा का आकार 60 सदस्यों से कम हो सकता है संसद के एक अधिनियम के द्वारा: जैसे गोवा, सिक्किम, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। कुछ राज्यों में राज्यपाल 1 सदस्य को अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त कर सकता है, उदा० ऐंग्लो इंडियन समुदाय अगर उसे लगता है कि सदन में अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। राज्यपाल के द्वारा चुने गए या नियुक्त को विधान सभा सदस्य या MLA कहा जाता है। प्रत्येक विधान सभा का कार्यकाल पाँच वर्षों का होता है जिसके बाद पुनः चुनाव होता है। आपातकाल के दौरान, इसके सत्र को बढ़ाया जा सकता है या इसे भंग किया जा सकता है। विधान सभा का एक सत्र वैसे तो पाँच वर्षों का होता है पर लेकिन मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा इसे पाँच साल से पहले भी भंग किया जा सकता है। विधानसभा का सत्र आपातकाल के दौरान बढ़ाया जा सकता है लेकिन एक समय में केवल छः महीनों के लिए। विधान सभा को बहुमत प्राप्त या गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर भी भंग किया जा सकता है। .
देखें मोहम्मद अब्दुल ग़फ़्फ़ार और विधान सभा
एमए ग़फ़्फ़ार के रूप में भी जाना जाता है।