हम Google Play स्टोर पर Unionpedia ऐप को पुनर्स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं
निवर्तमानआने वाली
🌟हमने बेहतर नेविगेशन के लिए अपने डिज़ाइन को सरल बनाया!
Instagram Facebook X LinkedIn

पाकिस्तानी संविधान का सोलहवाँ संशोधन

सूची पाकिस्तानी संविधान का सोलहवाँ संशोधन

पाकिस्तानी संविधान के सोलहवें संशोधन (उर्दू: آئین پاکستان میں سولہویں ترمیم) को निम्नसदन में 27 जुलाई 1999 को और उच्चसदन में 5अगस्त 1999 को पारित किया गया था। इसका मूलतः उद्देश्य अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित करने हेतु उनके आरक्षण सीमा को 20 वर्ष से बढ़ा कर 40 करना था। .

सामग्री की तालिका

  1. 2 संबंधों: पाकिस्तान का संविधान, उर्दू भाषा

पाकिस्तान का संविधान

पाकिस्तान का संविधान (آئین پاکستان;आईन(ए) पाकिस्तान) या दस्तूरे पाकिस्तान دستور پاکستان) को १९७३ का क़ानून भी कहते हैं। यह पाकिस्तान का सर्वोच्च दस्तूर है। पाकिस्तान का संविधान संविधान सभा द्वारा १० अप्रैल १९७३ को पारित हुआ तथा 14 अगस्त 1973 से प्रभावी हुआ। इस का प्रारूप ज़ुल्फ़िक़ार अली भुट्टो की सरकार और विपक्ष ने मिल कर तैयार किया। ये पाकिस्तान का तीसरा दस्तूर है और इस में कई बार रद्दोबदल की जा चुकी है। .

देखें पाकिस्तानी संविधान का सोलहवाँ संशोधन और पाकिस्तान का संविधान

उर्दू भाषा

उर्दू भाषा हिन्द आर्य भाषा है। उर्दू भाषा हिन्दुस्तानी भाषा की एक मानकीकृत रूप मानी जाती है। उर्दू में संस्कृत के तत्सम शब्द न्यून हैं और अरबी-फ़ारसी और संस्कृत से तद्भव शब्द अधिक हैं। ये मुख्यतः दक्षिण एशिया में बोली जाती है। यह भारत की शासकीय भाषाओं में से एक है, तथा पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा है। इस के अतिरिक्त भारत के राज्य तेलंगाना, दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश की अतिरिक्त शासकीय भाषा है। .

देखें पाकिस्तानी संविधान का सोलहवाँ संशोधन और उर्दू भाषा