सामग्री की तालिका
10 संबंधों: चुनाव, एकसदनीयता, द्विसदनीयता, नेपाल का संविधान, नेपाल की पहली संविधान सभा, नेपाल की व्यवस्थापिका संसद, नेपाली संविधान सभा निर्वाचन, २००८, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रीय सभा, काठमाण्डु।
- नेपाल की राजनीति
- नेपाल की सरकार
- भारत की संसद
चुनाव
चुनाव पेटी चुनाव या निर्वाचन (election), लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनता (लोग) अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। चुनाव के द्वारा ही आधुनिक लोकतंत्रों के लोग विधायिका (और कभी-कभी न्यायपालिका एवं कार्यपालिका) के विभिन्न पदों पर आसीन होने के लिये व्यक्तियों को चुनते हैं। चुनाव के द्वारा ही क्षेत्रीय एवं स्थानीय निकायों के लिये भी व्यक्तिओं का चुनाव होता है। वस्तुतः चुनाव का प्रयोग व्यापक स्तर पर होने लगा है और यह निजी संस्थानों, क्लबों, विश्वविद्यालयों, धार्मिक संस्थानों आदि में भी प्रयुक्त होता है। .
देखें नेपाल की व्यवस्थापिका संसद और चुनाव
एकसदनीयता
सरकारी व्यवथाओं में एकसदनीयता (unicameralism) उस विधि को कहते हैं जिसमें विधायिका (legislature) में एक सदन हो। उदाहरण के लिये भारत के गुजरात राज्य में एक-सदन की विधान सभा ही है (यानि विधान परिषद है ही नहीं)। राष्ट्रीय स्तर पर भारत में द्विसदनीयता (bicameralism) है क्योंकि भारतीय संसद में लोक सभा व राज्य सभा को अलग रखा गया है, लेकिन फ़िलिपीन्स जैसे कुछ देशों में एकसदनीय संसदें हैं। .
देखें नेपाल की व्यवस्थापिका संसद और एकसदनीयता
द्विसदनीयता
सरकारी व्यवथाओं में द्विसदनीयता (bicameralism) उस विधि को कहते हैं जिसमें विधायिका (legislature) में दो सदन हों। उदाहरण के लिये भारतीय संसद में दो सदन हैं: लोक सभा और राज्य सभा। इसके विपरीत फ़िलिपीन्स जैसे कुछ देशों में एकसदनीय (unicameral) संसदें हैं। .
देखें नेपाल की व्यवस्थापिका संसद और द्विसदनीयता
नेपाल का संविधान
नेपाल में 'नेपाल का संविधान-2015' लागू है। नेपाल में बरसों के राजनैतिक उथल-पुथल और हिंसक संघर्षो के बाद २० सितंबर २०१५ को नया संविधान लागू हो गया। इसने नेपाल का अंतरिम संविधान-2007 की जगह ली है। अनिवार्य अवधि में एक संविधान का निर्माण करने में पहली संविधान सभा की विफलता के बाद दूसरी संविधान सभा के द्वारा यह संविधान तैयार किया गया था।Time Magazine नेपाल के नए संविधान के अनुसार,.
देखें नेपाल की व्यवस्थापिका संसद और नेपाल का संविधान
नेपाल की पहली संविधान सभा
नेपाल की पहली संविधान सभा ६०१ सदस्यों का एक एकसदनीय निकाय था जिसने मई २८, २००८ से मई २८, २०१२ तक काम किया। पहली संविधान सभा चुनाव के फलस्वरूप इस संविधान सभा का गठन अप्रैल १०, २००८ को किया गया। इस संविधान सभा को संविधान लिखने हेतु गठन किया गया, और दो वर्षों के लिए अंतरिम संविधान के तौर पर काम किया। एकल-सीट निर्वाचन क्षेत्रों से २४० सदस्य चुने गए, ३३५ सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व से चुने गए, और बचे हुए २६ सीट नामित सदस्यों के लिए आरक्षित रखे गए थें।, Nepalnews, June 25, 2008.
देखें नेपाल की व्यवस्थापिका संसद और नेपाल की पहली संविधान सभा
नेपाल की व्यवस्थापिका संसद
१९ नवम्बर २०१३ के दूसरी संविधान सभा के निर्वाचन के फलस्वरूप एकसदनीय ६०१ सदस्यों की दूसरी संविधान सभा स्थापित हुई। २० सितम्बर २०१५ को नये संविधान की घोषणा के साथ ही दूसरी संविधान सभा को व्यवस्थापिका संसद में बदल दिया गया। पहली संविधान सभा के असफल होने के बाद दूसरी संविधान सभा का गठन किया गया था। दूसरी संविधान सभा नया संविधान बनाने में सफल रही। २० सितम्बर २०१५ को नए संविधान के घोषणा के साथ ही दूसरी संविधान सभा का कार्य सम्पन्न हो गया और दूसरी संविधान सभा व्यवस्थापिका संसद में परिणत हो गई, जिसका कार्यकाल २१ जनवरी २०१८ को खत्म होगा। .
देखें नेपाल की व्यवस्थापिका संसद और नेपाल की व्यवस्थापिका संसद
नेपाली संविधान सभा निर्वाचन, २००८
१० अप्रैल २००८ को नेपाल में संविधान सभा के लिए एक आम निर्वाचन हुआ।, Associated Press (The Hindu), 11 January 2008.
देखें नेपाल की व्यवस्थापिका संसद और नेपाली संविधान सभा निर्वाचन, २००८
प्रतिनिधि सभा
प्रतिनिधि सभा नेपाल के द्विसदनीय संघीय संसद का निचला सदन या लोक सभा है, ऊपरी सदन को राष्ट्रीय सभा कहा जाता है। सदन की रचना और शक्ति नेपाल के संविधान के भाग ८ और भाग ९ में उल्लेखित है। इस सदन में कुल २७५ सदस्यों प्रावधान है; १६५ एकल-सदस्य निर्वाचन द्वारा फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट वोटिंग प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं और ११० अनुपातिक चुनाव प्रक्रिया के तहत चुने जाते हैं। जहां मतदाता पूरे देश को एकल चुनाव निर्वाचन क्षेत्र समझ कर राजनीतिक दलों के लिए मतदान करते हैं। जब तक कि सभा भंग नहीं कर दिया जाता, प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का कार्यकाल ५ वर्षों का होता है। प्रधानमंत्री को कार्यालय में नियुक्त होने के लिए प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के द्वारा बहुमत का समर्थन हासिल करना होता है। .
देखें नेपाल की व्यवस्थापिका संसद और प्रतिनिधि सभा
राष्ट्रीय सभा
राष्ट्रीय सभा नेपाल के द्विसदनीय संघीय संसद का ऊपरी सदन या राज्य सभा है, निचले सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। सदन की रचना और शक्ति नेपाल के संविधान के भाग ८ और भाग ९ में उल्लेखित है। इस सदन में कुल ५९ सदस्यों का प्रावधान है; ८ - ८ सदस्य प्रत्येक राज्य से निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं और ३ सदस्य सरकार के सिफारिस पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। सदस्य ६ वर्षों के लिए नियुक्त किये जाते हैं, जिसमें से एक तिहाई सदस्यों का कार्यकाल हर २ वर्षों में खत्म हो जाता है। .
देखें नेपाल की व्यवस्थापिका संसद और राष्ट्रीय सभा
काठमाण्डु
काठमांडू (नेपालभाषा:येँ देय्, प्राचीन नेपालभाषा:ञे देय्, संस्कृत:कान्तिपुर नगर, नेपाली:काठमाडौँ), नेपाल की राजधानी है। यह नगर, समुद्रतल से 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं, और 50.8 वर्ग किमी में फैला हुआ हैं। काठमांडू नेपाल का सबसे बड़ा शहर है, जहां पर्यटक का सबसे ज्यादा आगमन होता हैं। चार ओर से पहाड़ियों से घिरा काठमांडू उपत्यका के पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित यह नगर, यूनेस्को की विश्व धरोहरों में शामिल हैं। यहाँ की रंगीन संस्कृति और परंपराओं के अलावा विशिष्ट शैली में बने शानदार घर सैलानियों को आकर्षिक करते हैं। यहाँ के विश्वप्रसिद्ध मंदिर, पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखते हैं। साथ ही यहां के प्राचीन बाजारों की रौनक भी देखते ही बनती है। .
देखें नेपाल की व्यवस्थापिका संसद और काठमाण्डु
यह भी देखें
नेपाल की राजनीति
- नेपाल की राजनीति
- नेपाल की व्यवस्थापिका संसद
- नेपाल के उप राष्ट्रपति
- नेपाल के राष्ट्रपति
- भारत-नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धि, १९५०
- रामदिर सेना
- विशाल नेपाल
नेपाल की सरकार
- काजी
- नेपाल का संविधान
- नेपाल की व्यवस्थापिका संसद
- नेपाल के उप राष्ट्रपति
- नेपाल के राष्ट्रपति
- प्रदेश सभा
- राष्ट्रीय सभा
भारत की संसद
- इस्लामी परामर्शक सभा (ईरान)
- कनेसेट
- तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली
- नेपाल की व्यवस्थापिका संसद
- भारतीय संसद
नेपाल का संसद के रूप में भी जाना जाता है।