5 संबंधों: नेशनल हेराल्ड प्रकरण, राज्य सभा के वर्तमान सदस्यों की सूची, जनता पार्टी, विजय माल्या, २०१७ चंडीगढ़ छेड़छाड़ मामला।
नेशनल हेराल्ड प्रकरण
नेशनल हेराल्ड प्रकरण वर्तमान समय (दिसम्बर २०१५) में जारी एक मुकदमा है जिसे भारत के प्रसिद्ध राजनेता सुब्रमनियन स्वामी ने सोनिया गाँधी, राहुल गांधी एवं उनकी कम्पनियों एवं उनसे सम्बन्धित अन्य लोगों के विरुद्ध आरम्भ किया है। .
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राज्य सभा के वर्तमान सदस्यों की सूची
राज्य सभा के वर्तमान सदस्योँ की सूची में भारतीय विधायिका के राज्य सभा के सांसद की सूची है। (अद्यतन-९जुलाई २०१६) .
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जनता पार्टी
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लागू आपातकाल (1975-1976) के बाद जनसंघ सहित भारत के प्रमुख राजनैतिक दलों का विलय कर के एक नए दल जनता पार्टी का गठन किया गया। जनता पार्टी ने 1977 से 1980 तक भारत सरकार का नेतृत्व किया। आंतरिक मतभेदों के कारण जनता पार्टी 1980 में टूट गयी। सम्प्रति डॉ सुब्रमणियन स्वामी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। .
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विजय माल्या
subhash singh (जन्म 18 दिसम्बर, 1955) एक भारतीय व्यापारी और राज्य सभा से सांसद भी हैं। वे यूबी समूह और किंगफिशर एयरलाइंस के अध्यक्ष व उद्योगपति विट्ठल माल्या के बेटे हैं। वर्ष 2008 में लगभग ₹72 अरब रुपये के संपत्ति के साथ यह विश्व के 962वें सबसे धनी लोगों में शामिल हुए। इसी समय इनका भारत में सबसे धनी लोगों में 42वां स्थान था। विजय माल्या ने देश की बैंको से करीब 9000 करोड़ रुपये धोखाधड़ी से चुराए। आजकल भारत सरकार ने विभिन्न भारतीय बैंको के 9000 करोड हड़पकर भाग जाने के कारण विजय माल्या को भगोड़ा घोषित किया है। भगोड़ा विजय माल्या पैसे न लौटाने औऱ कार्यवाही से भयभीत होकर ब्रिटेन में जा छुपा है। .
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२०१७ चंडीगढ़ छेड़छाड़ मामला
२०१७ ई. में हरियाणा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला के पुत्र विकास बराला और उसके दोस्त आशीष ने वर्णिका कुंडू नामक एक युवती के साथ चंडीगढ़ में छेड़छाड़ की | कुमारी वर्णिका रात को चंडीगढ़ के सैक्टर-८ से अपनी गाड़ी में पंचकुला जा रही थीं | सैक्टर-७ के एक पैट्रोल पंप से दो युवकों ने एक एसयूवी कार में उनकी गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया | गाड़ी भगाते हुए कुमारी वर्णिका ने पुलिस को कॉल कर अपनी रक्षा हेतु विनती की | सेक्टर-२६ सब्जी मंडी चौक पर गाड़ी को रोककर युवकों ने अंदर घुसने की कोशिश भी की। वर्णिका ने लगातार हॉर्न बजाना शुरू कर दिया ताकि जनता की उनपर दृष्टि पड़े एवं पुलिस उन्हें आसानी से ढूंढ ले | वर्णिका के अनुसार पुलिस समय रहते पहुँच गयी जिसके कारण आरोपी उनका अपहरण या बलात्कार न कर पाए | पुलिस ने विकास बराला और आशीष को हाउसिंग बोर्ड लाइट प्वाइंट पर गिरफ्तार कर लिया। युवकों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डी (ग़लत इरादे से पीछा करना) और मोटर वाहन एक्ट की धारा 185 (नशे की हालत में गाड़ी चलाना) के साथ 341, 365 और 511 भी लगाई गई थीं | बाद में पुलिस ने इन धाराओं को हटा दिया गया, और दोनों आरोपियों को ज़मानत मिल गई | विकास बराला की ५० हज़ार की जमानत पंचकूला के भाजपा प्रवक्ता कृष्ण कुमार ढुल ने भरी। प्रारम्भ में चंडीगढ़ पुलिस ने कहा कि घटना का कोई सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं है.
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