रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016
रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (The Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016) भारतीय संसद का एक अधिनियम है जो घरेलू खरीददारों की रक्षा करने के साथ-साथ स्थावर सम्पदा (रियल एस्टेट) में पूँजी निवेश को बढ़ावा देने में मदद करता है। यह अधिनियम राज्यसभा में १० मार्च २०१६ को तथा लोकसभा में १५ मार्च २०१६ को पारित हुआ था। इसकी ९२ में से ६९ धाराओं को लागू करते हुए इस अधिनियम को ०१ मई २०१६ से लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं –.
1 संबंध: स्थावर सम्पदा।
भूमि तथा उसके उपर स्थित भवन आदि को सम्मिलित रूप से स्थावर सम्पदा (Real estate) कहते हैं। इसमें प्राकृतिक संसाधन जैसे फसलें, खनिज, जल, अचल सम्पत्तियाँ आदि भी सम्मिलित हैं। .
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यहां पुनर्निर्देश करता है:
रियल एस्टेट विनियामक और विकास अधिनियम 2006।