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रणबीर दण्ड संहिता

सूची रणबीर दण्ड संहिता

जम्मू एवं कश्मीर राज्य रणबीर दंड संहिता(साधारण शब्दों में रणबीर दंड संहिता या रणबीर आचार संहिता) भारत के जम्मू एवं कश्मीर राज्य में लागू अपराध एवं दंड संहिता है। भारतीय संविधान की धारा ३७० की बिंदुओं के तहत भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) जम्मू-कश्मीर राज्य पर आधिपत्य नहीं की जा सकती। आन्य भारत के उलट जम्मू-कश्मीर पर भारतीय दंड संहिता नहीं रणबीर दंड संहिता आव्रत है। यह जम्मू-कश्मीर में ब्रिटीश काल के समय से लागू है, अर्थात् तब, जब जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत था। इसका कार्यान्वयन १९३२ में हुआ था और यह अभी भी लागू है। इस प्रक्रिया को तब अवगत कराया गया था जब यहाँ डोगरा राजवंश का शासन था और महाराज रणबीर सिंह शासक थे। रणबीर आचार संहिता आईपीसी के पदों के आधार पर ही बनाया गया है जिसे थॉमस बैबिंटन मैकाॅले ने रचित किया था। .

सामग्री की तालिका

  1. 3 संबंधों: भारतीय दण्ड संहिता, महाराज रणबीर सिंह, रणबीर दण्ड संहिता

भारतीय दण्ड संहिता

भारत भारतीय दण्ड संहिता (Indian Penal Code, IPC) भारत के अन्दर (जम्मू एवं काश्मीर को छोडकर) भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किये गये कुछ अपराधों की परिभाषा व दण्ड का प्रावधान करती है। किन्तु यह संहिता भारत की सेना पर लागू नहीं होती। जम्मू एवं कश्मीर में इसके स्थान पर रणबीर दण्ड संहिता (RPC) लागू होती है। भारतीय दण्ड संहिता ब्रिटिश काल में सन् १८६२ में लागू हुई। इसके बाद इसमे समय-समय पर संशोधन होते रहे (विशेषकर भारत के स्वतन्त्र होने के बाद)। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी भारतीय दण्ड संहिता को ही लागू किया। लगभग इसी रूप में यह विधान तत्कालीन अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों (बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई आदि) में भी लागू की गयी थी। .

देखें रणबीर दण्ड संहिता और भारतीय दण्ड संहिता

महाराज रणबीर सिंह

रणबीर सिंह(अगस्त १८३०;१२ सितम्बर १८८५), महाराज गुलाब सिंह के पुत्र थे। वे जम्मू और कश्मीर रियासत के महाराज एवं जामवल राजपूत वंश के मुखिया भी थे। उनके शासनकाल के दौरान जम्मू-कश्मीर ने गिलगिट, आस्तोर और हुंज़ा-नगर पहाड़ी प्रदेशों पर कब्ज़ा किया था एवं उनका जम्मू-कश्मीर में वलय हुआ था। वे शस्त्रीय फ़ारसी के आध्येता एवं छात्रावृत विद्वान भी थे। साथ ही उन्होंने आफ़्रीकी भाषाएं, स्वीडिश् एवं अंग्रेज़ी का भी अध्ययन किया था। यह इन्हीं की शासनकाल में हुआ था जब जम्मू और कश्मीर रियासत में रणबीर दण्ड संहिता लागू की गई थी जो अब भी भारत गणराज्य के जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू है। .

देखें रणबीर दण्ड संहिता और महाराज रणबीर सिंह

रणबीर दण्ड संहिता

जम्मू एवं कश्मीर राज्य रणबीर दंड संहिता(साधारण शब्दों में रणबीर दंड संहिता या रणबीर आचार संहिता) भारत के जम्मू एवं कश्मीर राज्य में लागू अपराध एवं दंड संहिता है। भारतीय संविधान की धारा ३७० की बिंदुओं के तहत भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) जम्मू-कश्मीर राज्य पर आधिपत्य नहीं की जा सकती। आन्य भारत के उलट जम्मू-कश्मीर पर भारतीय दंड संहिता नहीं रणबीर दंड संहिता आव्रत है। यह जम्मू-कश्मीर में ब्रिटीश काल के समय से लागू है, अर्थात् तब, जब जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत था। इसका कार्यान्वयन १९३२ में हुआ था और यह अभी भी लागू है। इस प्रक्रिया को तब अवगत कराया गया था जब यहाँ डोगरा राजवंश का शासन था और महाराज रणबीर सिंह शासक थे। रणबीर आचार संहिता आईपीसी के पदों के आधार पर ही बनाया गया है जिसे थॉमस बैबिंटन मैकाॅले ने रचित किया था। .

देखें रणबीर दण्ड संहिता और रणबीर दण्ड संहिता

रणबीर दंड संहिता के रूप में भी जाना जाता है।