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3 संबंधों: पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश, पाकिस्तान की राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष, सहिब्ज़ादा फ़ारूक़ अली।
पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश
पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश(उर्दू:,;मुन्शिफ़-ए आज़म पाकिस्तान),, पाकिस्तान की न्यायपालिका के प्रमुख एवं पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट 1947 से 1960 तक संघीय अदालत के नाम से जानी जाती थी। मुख्य न्यायाधीश पाकिस्तान की उच्चतम न्यायालय के 16 न्यायाधीशों में वरिष्ठतम होते हैं। मुख्य न्यायाधीश पाकिस्तान की न्यायिक प्रणाली के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी है एवं यह पाकिस्तान का उच्चतम न्यायालय पद है जो संघीय न्यायपालिका की नीति निर्धारण वह उच्चतम न्यायालय में न्यायिक कार्यों का कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। इस पद पर नियुक्ति के लिए नामांकन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा एवं नियुक्ति अंततः पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अदालत की सुनवाई पर अध्यक्षता करते हुए मुख्य न्यायाधीश के पास न्यायालय की नीति निर्धारण के लिए अत्यंत ताकत है। साथ ही आधुनिक परंपरा अनुसार मुख्य न्यायाधीश के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का भी महत्वपूर्ण संवैधानिक कार्य है पाकिस्तान के सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश सर अब्दुल राशिद थे। .
देखें फ़ज़ल इल्लाही चौधरी और पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश
पाकिस्तान की राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष
पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष, पाकिस्तान की संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक पद है, वे पाकिस्तान की नैशनल असेम्बली के सभापति एवं अधिष्ठाता हैं। अध्यक्ष राष्ट्रपति के उत्तराधिकार पंक्ति में पाकिस्तान की सेनेट के अध्यक्ष के पश्चात तीसरे स्थान पर हैं, यानी राष्ट्रपति के अभाव में वे राष्ट्रपतित्व का निर्वाह करते हैं, जबकि रुतबे के आधार पर वे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेनेट के अध्यक्ष के बाद चौथे स्थान पर होता है। इसके अलावा अध्यक्ष विदेशों में भी निचले सदन के प्रवक्ता होता है। वे तटस्थ होता है। वह नेशनल असेंबली को भंग किए जाने के बाद अगले अध्यक्ष के चयन तक अध्यक्षता की जिम्मेदारियां निभाने है। .
देखें फ़ज़ल इल्लाही चौधरी और पाकिस्तान की राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष
सहिब्ज़ादा फ़ारूक़ अली
सहिब्ज़ादा फ़ारूक़ अली एक पाकिस्तानी राजनेता और पाकिस्तान की क़ौमी असेम्बली के पूर्व सदस्य थे। उन्हें 9 अगस्त 1973 - 27 मार्च 1977, के बीच पाकिस्तान की क़ौमी असेम्बली के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। पाकिस्तान की क़ौमी असेंबली के अध्यक्ष का पद, पाकिस्तान की संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक पद है, जोकी पाकिस्तान की क़ौमी असेम्बली के सभापति एवं अधिष्ठाता होते हैं। .
देखें फ़ज़ल इल्लाही चौधरी और सहिब्ज़ादा फ़ारूक़ अली
फ़ज़ल इल्लाही, फज़ल इलाही चौधरी के रूप में भी जाना जाता है।