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पाकिस्तान का संविधान

सूची पाकिस्तान का संविधान

पाकिस्तान का संविधान (آئین پاکستان;आईन(ए) पाकिस्तान) या दस्तूरे पाकिस्तान دستور پاکستان) को १९७३ का क़ानून भी कहते हैं। यह पाकिस्तान का सर्वोच्च दस्तूर है। पाकिस्तान का संविधान संविधान सभा द्वारा १० अप्रैल १९७३ को पारित हुआ तथा 14 अगस्त 1973 से प्रभावी हुआ। इस का प्रारूप ज़ुल्फ़िक़ार अली भुट्टो की सरकार और विपक्ष ने मिल कर तैयार किया। ये पाकिस्तान का तीसरा दस्तूर है और इस में कई बार रद्दोबदल की जा चुकी है। .

65 संबंधों: चौधरी अमीर हसन, निर्वाचन समिति (पाकिस्तान), परवेज़ मुशर्रफ़, पाकिस्तान में चुनाव, पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान का निर्वाचन आयोग, पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय, पाकिस्तान का संघीय मंत्रिमंडल, पाकिस्तान का संविधान, पाकिस्तान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश, पाकिस्तान की न्यायपालिका, पाकिस्तान की राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायिक परिषद, पाकिस्तान की सेनेट, पाकिस्तान की सेनेट के अध्यक्ष, पाकिस्तानी संविधान का चौथा संशोधन, पाकिस्तानी संविधान का चौदहवाँ संशोधन, पाकिस्तानी संविधान का तेरहवाँ संशोधन, पाकिस्तानी संविधान का तीसरा संशोधन, पाकिस्तानी संविधान का दसवाँ संशोधन, पाकिस्तानी संविधान का दूसरा संशोधन, पाकिस्तानी संविधान का नौवाँ संशोधन, पाकिस्तानी संविधान का पहला संशोधन, पाकिस्तानी संविधान का पाँचवाँ संशोधन, पाकिस्तानी संविधान का पंद्रहवाँ संशोधन, पाकिस्तानी संविधान का बारहवाँ संशोधन, पाकिस्तानी संविधान का बीसवाँ संशोधन, पाकिस्तानी संविधान का सातवाँ संशोधन, पाकिस्तानी संविधान का सोलहवाँ संशोधन, पाकिस्तानी संविधान का ग्यारहवाँ संशोधन, पाकिस्तानी संविधान का आठवाँ संशोधन, पाकिस्तानी संविधान का इक्कीसवाँ संशोधन, पाकिस्तानी संविधान का अठारहवाँ संशोधन, पाकिस्तानी संविधान का उन्नीसवाँ संशोधन, पाकिस्तानी संविधान का छठा संशोधन, पाकिस्तानी संविधान के संशोधन, पेशावर उच्च न्यायालय, फहमीदा मिर्जा, फ़ज़ल इल्लाही चौधरी, फ़ज़लुल चौधरी, बलूचिस्तान उच्च न्यायालय, मालिक मेराज ख़ालिद, मजलिस-ए-शूरा, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, मुख्यमंत्री (पाकिस्तान), लाहौर उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय भवन, इस्लामाबाद, सहिब्ज़ादा फ़ारूक़ अली, सिंध उच्च न्यायालय, ..., सैयद फ़क़र इमाम, हामिद नासिर चट्ठा, ज़िला न्यायालय (पाकिस्तान), वफ़ाक़ी शरीयाई अदालत के मुख्य न्यायाधीश, ख़ैबर पख़्तूनख़्वा के राज्यपाल, गौहर अयूब ख़ान, इमरान ख़ान, इलाही बख्श सूम्रो, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय, अब्दुल जब्बर खान, अब्दुल वहाब खान, उच्च न्यायालय (पाकिस्तान), उद्देश्य संकल्प, १९५६ का पाकिस्तानी संविधान, १९६२ का पाकिस्तानी संविधान सूचकांक विस्तार (15 अधिक) »

चौधरी अमीर हसन

चौधरी अमीर हसन एक पाकिस्तानी राजनेता और पाकिस्तान की क़ौमी असेम्बली के पूर्व सदस्य थे। उन्हें 19 नवंबर 2002 - 19 मार्च 2008, के बीच पाकिस्तान की क़ौमी असेम्बली के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। पाकिस्तान की क़ौमी असेंबली के अध्यक्ष का पद, पाकिस्तान की संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक पद है, जोकी पाकिस्तान की क़ौमी असेम्बली के सभापति एवं अधिष्ठाता होते हैं। .

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निर्वाचन समिति (पाकिस्तान)

पाकिस्तान की निर्वाचन समिती, राष्ट्रपति पाकिस्तान के चयन के लिए जिम्मेदार होता है। संविधान पाकिस्तान की धारा (3) 41 के अनुसार यह दल सीनेट, क़ौमी असेम्ब्ली और प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों में शामिल होगी। राष्ट्रीय व प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव सीधे आम चुनाव के माध्यम से होता है, जबकि सीनेट या सदन के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के सदस्य करते हैं। .

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परवेज़ मुशर्रफ़

परवेज़ मुशर्रफ़ परवेज़ मुशर्रफ़ (उर्दू: پرويز مشرف; जन्म अगस्त 11, 1943) पाकिस्तान के राष्ट्रपति और सेना प्रमुख रह चुके हैं। इन्होंने साल 1999 में नवाज़ शरीफ की लोकतान्त्रिक सरकार का तख्ता पलट कर पाकिस्तान की बागडोर संभाली और 20 जून, 2001 से 18 अगस्त 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। .

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पाकिस्तान में चुनाव

राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान में शूरा के लिए नहीं चुना है। पाकिस्तान की संसद आम चुनाव द्वारा स्थापित किये गये निचले सदन जबकि प्रांतीय सदनों के सदस्यों द्वारा सदन के लिए नहीं चुना है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री निचले सदन में चुना जाता है जबकि राष्ट्रपति का चयन निर्वाचन कॉलेज द्वारा किया जाता है। प्रांतीय और राष्ट्रीय सदनों के अलावा पाकिस्तान में पांच हजार से अधिक चयनित नगर निगम सरकारें भी काम कर रही हैं। पाकिस्तान में कई राजनीतिक दल हैं। आमतौर पर कोई भी एक पार्टी बहुमत हासिल नहीं करती और आम चुनाव के बाद सत्तारूढ़ गठबंधन का गठन जरूरी है। .

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पाकिस्तान सरकार

पाकिस्तान सरकार (حکومتِ پاکستان.;हुक़ूमत-ए पाकिस्तान) वफ़ाक़ी संसदीय प्रणाली के तहत काम करति है जिस में राष्ट्रपति राज्य और प्रधानमंत्री सरकर के नेता होते हैं। पाकिस्तान सरकार संघीय संसदीय प्रणाली है। जिसमें राष्ट्रपति का चयन जनता की बजाय संसद अथवा निर्वाचन समिति करता है। इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं जो पाकिस्तान की सेना के सर्वोच्च आदेशकर्ता भी होता है। प्रधानमंत्री, प्रशासनिक मामलों का प्रमुख होता है, वह संसदीय बहुमत से चुना जाता है। पाकिस्तान में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चयन और पदग्रहण बिल्कुल भिन्न पहलू हैं और उनके शासनकाल का संवैधानिक रूप से आपस में कोई संबंध नहीं होता है। 6 सितंबर 2008 को पाकिस्तान की निर्वाचन समिति कि सेनेट(उच्चसदन), क़ौमी असेम्ब्ली (निम्नसदन) और चारों प्रांतीय विधानसभाओं से मिल कर बनता है। आम तौर पर प्रधानमंत्री निचले सदन के बहुमत दल के अंतर्गत आते हैं और देश की व्यवस्था संघीय मंत्रीमंडल की मदद से चलती है जो मजलिस-ए शूरा के दोनों सदनों, उच्च और निम्न से चुने जाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय विधानसभा सदस्यों और प्रांतीय विधायिका के सदस्य, जनता के मतदान के माध्यम से चुने जाते हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उस पार्टी के चुने जाते हैं जिनका क़ौमी असेम्ब्ली में बहूमत हो। सभापति भी बहुल पार्टी का ही होता है, हालांकि विपक्षी दलों को भी बड़े उदय दी जा सकते हैं। संसदीय प्रणाली में दो पार्टियां महत्व होता है एक वह पार्टी जो सभी पार्टियों से ज़्यादा सीटें हासिल कर इसे बहुल या सरकार बनाने वाली पार्टी और दूसरी वह पार्टी जो दूसरे नंबर पे सबसे निशतें प्राप्त करे उसे विपक्षी पार्टी कहा जाता हेमतला पाकिस्तान 2013 के चुनाव में मुस्लिम लीग की सबसे ज्यादा सीटें थीं तो वह सरकार बना लिया और दूसरे नंबर पे पपल्स पार्टी थी जो विपक्ष में खड़ी होई.ागर सरकारी पार्टी कोई फैसला लिया और विपक्ष इस फैसले का विरोध किया तो सरकारी पार्टी का वह फैसला खारिज किया जाएगा। .

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पाकिस्तान का निर्वाचन आयोग

पाकिस्तान का निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है कि इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए जिम्मेदार है। मुख्य चुनाव आयुक्त इस संस्था का प्रमुख होता है और देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के अलावा हर उम्मीदवार की जांच का भी जिम्मेदार होता है। इसके अलावा देश के सभी राजनीतिक दलों को इस विलय और उनके राजनीतिक व आर्थिक मामलों की निगरानी भी इस संस्था की जिम्मेदारियों में शामिल हैं। पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग की स्थापना पाकिस्तान के संविधान द्वारा किया गया था। इसे 1956 में स्थापित किया गया था।निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त समेत चारों प्रांतों से नियुक्ति किये गए सदस्यों(जिनमें से प्रत्येक, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है) से गठित होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष होता है, जिस बीच उन्हें कार्यकाल व वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्तों को पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है। .

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पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय

पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय (عدالت عظمیٰ پاکستان; अदालत-ए उज़्मा पाकिस्तान), इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत है और पाकिस्तान की न्यायिक व्यवस्था का शीर्ष हिस्सा है और पाकिस्तानी न्यायिक क्रम का शिखर बिन्दु है। पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय, पाकिस्तान कानूनी और संवैधानिक मामलों में फैसला करने वाली अंतिम मध्यस्थ भी है। सर्वोच्च न्यायालय का स्थायी कार्यालय पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में स्थित है, जबकि इस अदालत की कई उप-शाखाएं, पाकिस्तान के महत्वपूर्ण शहरों में कार्यशील हैं जहां मामलों की सुनवाई की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय, पाकिस्तान को कई संवैधानिक व न्यायिक विकल्प प्राप्त होते हैं, जिनकी व्याख्या पाकिस्तान के संविधान में की गई है। देश में कई सैन्य सरकारों और असंवैधानिक तानाशाही सरकारों के कार्यकाल में भी सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं को स्थापित कर रखा है। साथ ही, इस अदालत ने सैन्य शक्ति पर एक वास्तविक निरीक्षक के रूप में स्वयं को स्थापित किया है और कई अवसरों में सरकारों की निगरानी की है। इस अदालत के पास, सभी उच्च न्यायालयों(प्रांतीय उच्च न्यायालयों, जिला अदालतों, और विशेष अदालतों सहित) और संघीय अदालत के ऊपर अपीलीय अधिकार है। इसके अलावा यह कुछ प्रकार के मामलों पर मूल अधिकार भी रखता है। सुप्रीम कोर्ट एक मुख्य न्यायाधीश और एक निर्धारित संख्या के वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा निर्मित होता है, जो प्रधानमंत्री से परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। एक बार नियुक्त न्यायाधीश को, एक निर्दिष्ट अवधि को पूरा करने और उसके बाद ही रिटायर होने की उम्मीद की जाती है, जब तक कि वे दुराचार के कारण सर्वोच्च न्यायिक परिषद द्वारा निलंबित नहीं किये जाते हैं। .

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पाकिस्तान का संघीय मंत्रिमंडल

पाकिस्तान का संघीय मंत्रिमंडल, पाकिस्तान के वरिष्ठतम मंत्रियों व अंय वरिष्ठ निर्वाचित अधिकारियों का समूह है। यह पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण एवं उच्चतम संवैधानिक संस्थान है जोकि पाकिस्तान के प्रशासन व सरकार की नीति निर्धारण के लिए जिम्मेदार है सारे कैबिनेट सचिव, जनता द्वारा चुने गए राजनीतिज्ञों के निर्देश पर ही अपना काम करते हैं। इन चुने गए अधिकारियों को मंत्री या वजीर कहा जाता है। पाकिस्तान की पहली मंत्रीमंडल को पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान द्वारा गठित किया गया था। पाकिस्तान की संघीय मंत्रिमंडल पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 81डी में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अपने कार्यों का निर्वाह करती है। सारे कैबिनेट मंत्रियों को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित किया जाता है। इन्हें पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। मंत्रीमंडल के सारे मंत्रियों को सरकार की विभिन्न विभाग सौंपे जाते हैं। इन विभागों को मंत्रालय कहा जाता है। .

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पाकिस्तान का संविधान

पाकिस्तान का संविधान (آئین پاکستان;आईन(ए) पाकिस्तान) या दस्तूरे पाकिस्तान دستور پاکستان) को १९७३ का क़ानून भी कहते हैं। यह पाकिस्तान का सर्वोच्च दस्तूर है। पाकिस्तान का संविधान संविधान सभा द्वारा १० अप्रैल १९७३ को पारित हुआ तथा 14 अगस्त 1973 से प्रभावी हुआ। इस का प्रारूप ज़ुल्फ़िक़ार अली भुट्टो की सरकार और विपक्ष ने मिल कर तैयार किया। ये पाकिस्तान का तीसरा दस्तूर है और इस में कई बार रद्दोबदल की जा चुकी है। .

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पाकिस्तान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त

पाकिस्तान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, पाकिस्तान की संविधान द्वारा स्थापित किया गया एक संवैधानिक पद है, वे पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व नियुक्त पदाधिकारी होते हैं। निर्वाचन आयोग पाकिस्तान की वह संवैधानिक संस्थान है जिसे पाकिस्तान में राष्ट्रीय एवं प्रांतीय स्तर पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने का प्रभार है। सन 1973 के पूर्व इस पद पर केवल प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों को ही नियुक्त किया जाता था और यह नियुक्ति केवल पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी, परंतु सन् 1973 के संविधान में, जिसमें पूर्व संविधानों के मुकाबले, अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे, के परवर्तन के बाद इस पद पर नियुक्ति को केवल न्यायपालिका पर संकुचित कर दिया गया। 1973 का संविधान इस बात को अनिवार्य करता है की मुख्य निर्वाचन आयुक्त केवल न्यायिक शाखा से ही नियुक्त किया जाएगा। अतः मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार केवल वरिष्ठ न्यायाधीश ही इस पद पर नियुक्त होने के लिए योग्य हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति व कार्यकाल शपथ, संविधान या (अन्य अवसरों पर) राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग की स्थापना पाकिस्तान के संविधान द्वारा किया गया था। इसे 1956 में स्थापित किया गया था।निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त समेत चारों प्रांतों से नियुक्ति किये गए सदस्यों(जिनमें से प्रत्येक, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है) से गठित होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष होता है, जिस बीच उन्हें कार्यकाल व वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्तों को पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है। .

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पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश

पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश(उर्दू:,;मुन्शिफ़-ए आज़म पाकिस्तान),, पाकिस्तान की न्यायपालिका के प्रमुख एवं पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट 1947 से 1960 तक संघीय अदालत के नाम से जानी जाती थी। मुख्य न्यायाधीश पाकिस्तान की उच्चतम न्यायालय के 16 न्यायाधीशों में वरिष्ठतम होते हैं। मुख्य न्यायाधीश पाकिस्तान की न्यायिक प्रणाली के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी है एवं यह पाकिस्तान का उच्चतम न्यायालय पद है जो संघीय न्यायपालिका की नीति निर्धारण वह उच्चतम न्यायालय में न्यायिक कार्यों का कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। इस पद पर नियुक्ति के लिए नामांकन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा एवं नियुक्ति अंततः पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अदालत की सुनवाई पर अध्यक्षता करते हुए मुख्य न्यायाधीश के पास न्यायालय की नीति निर्धारण के लिए अत्यंत ताकत है। साथ ही आधुनिक परंपरा अनुसार मुख्य न्यायाधीश के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का भी महत्वपूर्ण संवैधानिक कार्य है पाकिस्तान के सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश सर अब्दुल राशिद थे। .

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पाकिस्तान की न्यायपालिका

पाकिस्तान की न्यायपालिका, एक श्रेणीबद्ध प्रणाली है जिसमें अदालतों के दो वर्गों है: श्रेष्ठतर (या उच्च) न्यायपालिका और अधीनस्थ (या निम्न) न्यायपालिका। श्रेष्ठतर न्यायपालिका, "सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के", "संघीय शरीयत कोर्ट" और "पाँच उच्च न्यायालयों" से बना है, जिसके शीर्ष पर "सुप्रीम कोर्ट" विराजमान है। इसके अलावा, प्रत्येक चार प्रांतों एवं इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र के लिये एक उच्च न्यायालय है। पाकिस्तान का संविधान, न्यायपालिका पर संविधान की रक्षा, संरक्षण व बचाव का दायित्व सौंपता है। ना उच्चतम न्यायालय, ना हीं, उच्च न्यायालय, जनजातीय क्षेत्रों(फाटा) के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग कर सकते हैं, सिवाय अन्यथा यदी प्रदान की जाय तो। आजाद कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान के विवादित क्षेत्रों के लिये अलग न्यायिक प्रणाली है। अधीनस्थ न्यायपालिका में, सिविल और आपराधिक जनपदीय न्यायालय व अन्य अनेक विशेष अदालतें शामिल हैं, जो, बैंकिंग, बीमा, सीमा शुल्क व उत्पाद शुल्क, तस्करी, ड्रग्स, आतंकवाद, कराधान, पर्यावरण, उपभोक्ता संरक्षण, और भ्रष्टाचार संबंधित मामलों में अधिकारिता का प्रयोग करती हैं। आपराधिक अदालतों को दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के तहत बनाया गया था और सिविल अदालतें, पश्चिमी पाकिस्तान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1964 द्वारा स्थापित किए गए थे। साथ ही, राजस्व अदालतें भी हैं, जो कि पश्चिमी पाकिस्तान भू-राजस्व अधिनियम, 1967 के तहत काम कर रहे हैं। इसके अलावा, सरकार, विशिष्ट मामलों में विशिष्ट अधिकार कार्यान्वित करने हेतु प्रशासनिक अदालतों और अधिकरणों की स्थापना कर सकती है। .

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पाकिस्तान की राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष

पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष, पाकिस्तान की संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक पद है, वे पाकिस्तान की नैशनल असेम्बली के सभापति एवं अधिष्ठाता हैं। अध्यक्ष राष्ट्रपति के उत्तराधिकार पंक्ति में पाकिस्तान की सेनेट के अध्यक्ष के पश्चात तीसरे स्थान पर हैं, यानी राष्ट्रपति के अभाव में वे राष्ट्रपतित्व का निर्वाह करते हैं, जबकि रुतबे के आधार पर वे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेनेट के अध्यक्ष के बाद चौथे स्थान पर होता है। इसके अलावा अध्यक्ष विदेशों में भी निचले सदन के प्रवक्ता होता है। वे तटस्थ होता है। वह नेशनल असेंबली को भंग किए जाने के बाद अगले अध्यक्ष के चयन तक अध्यक्षता की जिम्मेदारियां निभाने है। .

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पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायिक परिषद

पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायिक परिषद,पाकिस्तान की न्यायपालिका की एक महत्वपूर्ण निकाय है, जो न्यायपालिका के खिलाफ दायर किए गए आवेदनों की सुनवाई करती है। पाकिस्तान के संविधान में यह के तहत काम करती है। .

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पाकिस्तान की सेनेट

सेनेट, (سینیٹ) या आइवान-ए बाला पाकिस्तान (ایوانِ بالا پاکستان) पाकिस्तान की द्वीसदनीय विधियिका का उच्चसदन है। इसके चुनाव त्रिवर्षीय अवधी पश्चात, आधे संख्या के सीटों के लिए आयोजित किए जाते है। यहाँ सदस्यों क कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सीनेट के अध्यक्ष देश के राष्ट्रपति का अभिनय होते हैं। इसे 1973 में स्थापित किया गया था पाकिस्तान के संविधान में से नेट से संबंधित सारे प्रावधान अनुच्छेद 59 मैं दिए गए हैं। पाकिस्तान के संसद भवन में सेनेट का कक्ष पूर्वी भाग में है। सीनेट को ऐसे कई विशेष अधिकार दिये गए हैं, जो नैशनल असेम्ब्ली के पास नहीं है। इस संसदीय बिल बनाने के रूप में एक कानून के लिए मजबूर किया जा रहा की शक्तियों को भी शामिल है। सीनेट में हर तीन साल पर सीनेट की आधे सीटों के लिए चुनाव आयोजित की जाती हैं और प्रत्येक सीनेटर छह वर्ष की अवधि के लिये चुना जाता है। संविधान में सेनेट भंग करने का कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है, बल्की, इसमें इसे भंग करने पर मनाही है। .

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पाकिस्तान की सेनेट के अध्यक्ष

पाकिस्तान की सिनेट के अध्यक्ष (उर्दू: ؛چیئرمین سينیٹ Chairman senate) या आमीर मजलिस आइवान बाला(امیر مجلس ایوان بالا پاکستان, आइवान बाला (सेनेट) के अध्यक्ष (आमिर मजलिस) पाकिस्तान की सिनेट का सभापति पद है। of the Chapter 2: Majlis-e-Shoora (Parliament) in Part III of the Constitution of Pakistan. पाकिस्तान की संविधान के अनुसार सेनेट अध्यक्ष, पाकिस्तान की सिनेट के अधिष्ठाता एवं पाकिस्तान की राष्ट्रपतित्व के उत्तराधिकार पंक्ति में दूसरे स्थान पर हैं। संविधान के अनुसार अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव सिनेट द्वारा ही तीन वर्षीय अवधी हेतु किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 49 के अनुसार, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान, सेनेट अध्यक्ष को राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों से सशक्त किया गया है, एवं अत्यंत दुर्लभ स्थितियों में, अध्यक्ष की भी अनुपस्थिति में यह अधिकार क़ौमी असेम्बली के अध्यक्ष के अधिकार में दिया गया है। पाकिस्तान की से नेट के प्रथम अध्यक्ष खान हबीब उल्लाह खान मरवाट थे जबकि वसीम सज्जाद, अब तक, इस पद पर दीर्घतम् समय तक रहने वाले पदाधिकारी हैं। .

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पाकिस्तानी संविधान का चौथा संशोधन

पाकिस्तानी संविधान का चौथा संशोधन 21 नवंबर 1975 को लागू हो गईं जिनकी रो से संसद में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों का नए सिरे से समीक्षा की गई और इसके अलावा किसी भी व्यक्ति की गारंटी पहले से गिरफ्तारी के संबंध में किसी भी निचली अदालत के विकल्प में कमी कर दी गई, यानी कि किसी भी अपराध में शामिल कथित आरोपी को जमानत देने के न्यायिक विकल्प को खत्म कर दिया गया। .

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पाकिस्तानी संविधान का चौदहवाँ संशोधन

पाकिस्तान के संविधान का चौदहवें संशोधन (उर्दू:'آئین پاکستان میں چودہویں ترمی) को 1997 में पारित किया गया था। इसे प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज़) के अध्यक्ष)की सरकार के दौरान पारित किया गया था। इसके द्वारा सांसदों के लिए बहुत सख्त पार्टी अनुशासन अधीन काया गया था। इसके जरिए, पार्टी नेताओं को संसद से उनके विधायकों को, उनकी पार्टी के खिलाफ वोट करने पर, के किसी भी समय बर्खास्त करने की असीमित शक्ति प्राप्त कर दी गई थी। .

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पाकिस्तानी संविधान का तेरहवाँ संशोधन

पाकिस्तानी संविधान का तेरहवें संशोधन कि संविधान (तेरहवीं संशोधन) अधिनियम 1997 के नाम से जानी जाती है और यह 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सरकार ने पारित किया। इस संशोधन की रो से राष्ट्रपति पाकिस्तान विकल्प कृपया भंग एनए समाप्त कर दिए गए और प्रधानमंत्री को निलंबित करने और नए चुनाव कराने बारे राष्ट्रपति पाकिस्तान विकल्प का भी अंत हो गया। इस संशोधन को सरकार और विपक्ष का समर्थन प्राप्त था। इस संशोधन के बाद संविधान पाकिस्तान अनुच्छेद पु 2 ख संपादित हुई जिसकी रो राष्ट्रपति पाकिस्तान नेशनल असेंबली भंग करने की अनुमति थी अगर वह अपनी राय में यह समझते हैं कि देश या राज्य में ऐसी स्थिति जन्म ले कि जब सरकार या राज्य को आत्मसात संविधान पाकिस्तान रो संभव न रहे और इस बारे में नए चुनावों का आयोजन अपरिहार्य हो जाए। .

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पाकिस्तानी संविधान का तीसरा संशोधन

पाकिस्तानी संविधान का तीसरा संशोधन' 18 फरवरी 1975 को लागू किया गया। .

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पाकिस्तानी संविधान का दसवाँ संशोधन

पाकिस्तानी संविधान का दसवां संशोधन(Urdu: آئین پاکستان میں دسویں ترمیم) को 29 मार्च 1987 को पारित किया गया था इस अधिनियम द्वारा पाकिस्तान के संविधान की अनुसूचियां 54 और 61 को संशोधित किया गया था इस संशोधन के द्वारा पाकिस्तान की संसद के दोनों सदनों के सत्रों के बीच की अवधि को 160 दिन से घटाकर 130 दिन कर दिया गया था .

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पाकिस्तानी संविधान का दूसरा संशोधन

पाकिस्तानी संविधान में दूसरा संशोधन सितंबर 7,1974 को की गई थी। इसमें एक "मुसलमान" को पूर्णतः परिभाषित किया गया था, एवं इस परिभाषा के आधार पर, पाकिस्तान में कादियानी और अहमदियों को गैर-मुसलमान(अल्पसंख्यक) घोषित कर दिया गया था। .

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पाकिस्तानी संविधान का नौवाँ संशोधन

पाकिस्तान के संविधान का नौवा संशोधन(उर्दू: آئین پاکستان میں نویں ترمیم), इस विधायक को वसीम साजिद, केंद्रीय मंत्री, विधि व संविधानिक गतिविधियों, द्वारा 7 अगस्त 1986 को राष्ट्रीय एसेंबली में पेश की गई थी। यह विधायक पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद दो 203B और 203D को को संशोधित कर शरीयत को पाकिस्तान की सर्वोच्च विधि संहिता के रूप में काबिज करने के लिए पेश की गई थी, परंतु कौमी असेंबली के सत्र के समापन के कारण इसे पारित नहीं किया जा सका। .

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पाकिस्तानी संविधान का पहला संशोधन

पाकिस्तान के संविधान का पहला संशोधन दस्तावेजों में आधिकारिक तौर पर संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1974 कहा जाता है। यह संशोधन 4 मई 1974 को लागू हुई। इस संशोधन की रो से संविधान पाकिस्तान के अनुच्छेद 1, 8, 17, 61, 101, 193, 199, 200, 209, 212, 250, 260 और 272 में जबकि संविधान पाकिस्तान के पहले कार्यक्रम में परिवर्तन की गईं। इस संशोधन के बाद पाकिस्तान सीमाओं ाज़सर नौ निर्धारित किया गया और पूर्वी पाकिस्तान के संदर्भ को पाकिस्तान से बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र राज्य स्वीकार करने के बाद हटा दिया गया। .

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पाकिस्तानी संविधान का पाँचवाँ संशोधन

पाकिस्तानी संविधान के पांचवें संशोधन द्वारा पाकिस्तान के सभी प्रांतीय न्यायालय से वे सभी विकल्प वापस ले लिए गए जिनकी मदद से कोई भी अदालत किसी व्यक्ति के बारे में बुनियादी मानव अधिकार तय कर सकते थे। इस संशोधन पाकिस्तानन के संविधान के अध्याय (1) घटक (2) में गईं। इन संशोधनों को पाकिस्तान में 5 सितंबर 1976 को लागू कर दिया गया। .

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पाकिस्तानी संविधान का पंद्रहवाँ संशोधन

पाकिस्तानी संविधान का 15वां संशोधन विधायक को 28 अगस्त 1948 में नेशनल असेंबली में पारित किया गया था। इसके बाद उसे सेनेट में ले जाया गया, जहां वह कभी भी पारित नहीं किया गया। इस विधायक का मूल उद्देश्य अनुच्छेद 2B और अनुच्छेद 239 को संशोधित कर उद्देश्य संकल्प में दिए गए सिद्धांतों के प्रकाश में शरिया को पाकिस्तान की सर्वोच्च विधि के रूप में स्थापित करना था। .

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पाकिस्तानी संविधान का बारहवाँ संशोधन

पाकिस्तानी संविधान के बारहवें संशोधन(उर्दू: آئین پاکستان میں بارہویں ترمیم) को 28 जुलाई 1991 में संसद में पारित किया गया था। इस अधिनियम द्वारा विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई जिन्हें घोर कुटिल अपराधों के लिए बनाया गया था साथी इसके द्वारा न्यायाधीशों के वेतन को भी बढ़ा दिया गया था। .

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पाकिस्तानी संविधान का बीसवाँ संशोधन

बीसवीं संशोधन विधेयक पाकिस्तान के संविधान को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली द्वारा 14 फरवरी, 2012 को पारित किया गया था। यह सीनेट में 20 फरवरी, 2012 को पारित किया गया था। यह पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा 28 फरवरी, 2012 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसके द्वारा संशोधन के अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 218, अनुच्छेद 219, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 224A पाकिस्तान के संविधान के दूसरे व तीसरे अनुसूची में किया गया और। यह नीचे एक कार्यवाहक व्यवस्था स्थापित करने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयोग के सदस्य के पद के लिए संबंधित मामलों धारण करने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की है। .

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पाकिस्तानी संविधान का सातवाँ संशोधन

पाकिस्तानी संविधान का सातवें संपादित 1977 में पारित हुआ। उसकी तहत प्रधानमंत्री को यह अधिकार दिया गया कि वह राष्ट्रपति पाकिस्तान की अनुमति से एक राष्ट्रीय जनमत संग्रह के कृीिे देश में जनता से विश्वास मत ले सकते थे। .

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पाकिस्तानी संविधान का सोलहवाँ संशोधन

पाकिस्तानी संविधान के सोलहवें संशोधन (उर्दू: آئین پاکستان میں سولہویں ترمیم) को निम्नसदन में 27 जुलाई 1999 को और उच्चसदन में 5अगस्त 1999 को पारित किया गया था। इसका मूलतः उद्देश्य अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित करने हेतु उनके आरक्षण सीमा को 20 वर्ष से बढ़ा कर 40 करना था। .

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पाकिस्तानी संविधान का ग्यारहवाँ संशोधन

पाकिस्तानी संविधान की ग्यारहवीं संशोधन विधायक(उर्दू: آئین پاکستان میں گیارہویں ترمیم) को पाकिस्तानी उच्चसदन में 31 अगस्त 1989 को पेश की गई थी। इसे मोहम्मद अली खान, डॉक्टर नूरजहां पनेज़ाई और सैयद फ़ासेही इकबाल ने पेश किया था। इसका मूल उद्देश्य विधायिका में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को पुनः 20 कर देना था इस विधायक को बाद में सरकार द्वारा वापस ले लिया गया था। .

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पाकिस्तानी संविधान का आठवाँ संशोधन

पाकिस्तानी संविधान का आठवॉं संशोधन जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान (आठवें संशोधन) अधिनियम, 1985 के नाम से जाना जाता है और उसे 1985 में लागू होगा किया गया। इस संशोधन की रो से पाकिस्तान संसदीय शासन आंशिक राष्ट्रपति शासन में बदल गया और राष्ट्रपति पाकिस्तान कई अतिरिक्त विकल्प और संवैधानिक शक्ति मिलती आ गई। इस विकल्प है कि संविधान पाकिस्तान के उप भाग 2 (ख) के अनुच्छेद 58 में शामिल हुए जिससे पाकिस्तान के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह पाकिस्तान की राष्ट्रीय असेंबली को भंग कर सकते थे, जबकि सेनेट को भंग करने का कोई अधिकार नहीं था। इस संशोधन के तहत अगर पाकिस्तान के राष्ट्रपति की राय में देश में ऐसी स्थिति उपजी है जिसके तहत सरकार और राज्य व्यवस्था संविधान पाकिस्तान के तहत न चलाए जा सकते हैं और नए चुनावों का आयोजन अपरिहार्य हो तो वह पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को भंग सकते हैं। संविधान पाकिस्तान के अनुच्छेद 58 में किए गए इस संशोधन की रो से पाकिस्तान के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को भी समाप्त कर सकते थे। .

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पाकिस्तानी संविधान का इक्कीसवाँ संशोधन

पाकिस्तान के संविधान का इक्कीसवीं संशोधन (उर्दू: 'آئین پاکستان میں اکیسویں ترمیم') दोनों पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और पाकिस्तान के सीनेट द्वारा पारित किया गया था 6 जनवरी 2015 को। इसने 7 जनवरी 2015 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त किया। इस विधेयक ने अनुच्छेद 175 और संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया था। यह एक आत्म निहित खंड है, जो संशोधन 7 जनवरी, 2017 को समाप्त हो करने का कारण बनता है। .

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पाकिस्तानी संविधान का अठारहवाँ संशोधन

पाकिस्तानी संविधान का अठारहवीं संशोधन 8 अप्रैल 2010 को एनए पाकिस्तान ने पास किया। अठारहवीं संपादित ने राष्ट्रपति के पास मौजूद सभी कार्यपालिक विकल्प संसद को दिए, चूंकि प्रधानमंत्री नेता सदन (Leader of the House) होता है तो अधिक विकल्प प्रधानमंत्री के पास आए। इस के अलावा पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत का नाम बदलकर खैबर पख्तूनख्वा रखा गया था। संघ के अधिकांश विकल्प लेकर राज्यों को दिए गए। .

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पाकिस्तानी संविधान का उन्नीसवाँ संशोधन

पाकिस्तान के संविधान की उन्नीसवीं संशोधन(उर्दू) 21 दिसंबर 2010 को नेशनल असेंबली के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इसे रजा रब्बानी (संसदीय संवैधानिक सुधारों पर समिति 'के अध्यक्ष) द्वारा प्रस्तुत किया गया था। संशोधन 22 दिसंबर 2010 को नेशनल असेंबली द्वारा पारित किया गया था और सीनेट द्वारा 30 दिसंबर, 2010 पर। यह राष्ट्रपति द्वारा 1 जनवरी 2011 को अनुमति प्राप्त करनी होती गया था। .

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पाकिस्तानी संविधान का छठा संशोधन

पाकिस्तानी संविधान का छठा संशोधन द्वारा पाकिस्तान उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश प्रधानमंत्री के हवाले से यह बिंदुओं सम्मिलित किए गए कि 65 साल की उम्र में रिटायर हुए प्रांतीय अदालत सदा के न्यायाधीश को 62 साल की उम्र में अवश्य रिटायर हो जाना चाहिए। पाकिस्तान के एनए में यह संशोधन 22 दिसंबर 1976 को पारित किए गए। .

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पाकिस्तानी संविधान के संशोधन

पाकिस्तान के पीछे संविधानों में दिए गए प्रावधानों के विरुद्ध इस संविधान में संशोधन पाकिस्तान कि संसद की मंजूरी से ही लाया जा सकता है मौजूदा कानून के अनुसार संशोधन के लिए प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए। इसके अलावा संधत्व-संबंधिन प्रस्तावों को प्रांतीय विधायिकाओं में भी पारित होना होगता है। मौजूदा संविधान में लाए गए संशोधनों की सूची नीचे दी गई है: .

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पेशावर उच्च न्यायालय

पेशावर उच्च न्यायालय,(پشاور عدالت عالیہ; अदालत-ए आला, पेशावर) ख़ैबर पख़्तूनख़्वा प्रांत के सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। यह प्रांतीय राजधानी पेशावर में स्थित है। यह सिविल और आपराधिक मामलों में प्रांत की सर्वोच्च अपीलय अदालत है, एवं ख़ैबर पख़तूनख़्वा के सारे जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय इसके अधिकारक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। .

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फहमीदा मिर्जा

फहमीदा मिर्जा एक पाकिस्तानी राजनेता और पाकिस्तान की क़ौमी असेम्बली के पूर्व सदस्य थे। उन्हें 19 मार्च 2008 - 3 जून 2013, के बीच पाकिस्तान की क़ौमी असेम्बली के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। पाकिस्तान की क़ौमी असेंबली के अध्यक्ष का पद, पाकिस्तान की संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक पद है, जोकी पाकिस्तान की क़ौमी असेम्बली के सभापति एवं अधिष्ठाता होते हैं। .

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फ़ज़ल इल्लाही चौधरी

फ़ज़ल इल्लाही एक पाकिस्तानी राजनेता और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे। वे 1973 के संविधान के परवर्तन के बाद, पूर्व राष्ट्रपति ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के उत्तराधिकारी के रूप में बतौर राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे, औए 1078 में, मुहम्मद ज़िया-उल-हक़ के सैन्य तख्तापलट तक, इस पद पर विराजमान रहे। इसके अलावा वे पाकिस्तान की क़ौमी असेम्बली के सदस्य थे। और उन्हें 15 अगस्त 1972 - 7 अगस्त 1973, के बीच पाकिस्तान की क़ौमी असेम्बली के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। पाकिस्तान की क़ौमी असेंबली के अध्यक्ष का पद, पाकिस्तान की संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक पद है, जोकी पाकिस्तान की क़ौमी असेम्बली के सभापति एवं अधिष्ठाता होते हैं। .

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फ़ज़लुल चौधरी

फ़ज़लुल चौधरी एक पाकिस्तानी राजनेता और पाकिस्तान की क़ौमी असेम्बली के पूर्व सदस्य थे। उन्हें 29 नवंबर 1963 ई - 12 जून 1965, के बीच पाकिस्तान की क़ौमी असेम्बली के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। पाकिस्तान की क़ौमी असेंबली के अध्यक्ष का पद, पाकिस्तान की संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक पद है, जोकी पाकिस्तान की क़ौमी असेम्बली के सभापति एवं अधिष्ठाता होते हैं। .

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बलूचिस्तान उच्च न्यायालय

बलोचिस्तान उच्च न्यायालय,(بلوچستان عدالت عالیہ; अदालत-ए आला, बलोचिस्तान) बलोचिस्तान प्रांत के सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। 1906 में स्थापित, यह प्रांतीय राजधानी क्वेटा में स्थित है। इसके अलावा सिविल और आपराधिक मामलों में सिंध के लिए अपील की सर्वोच्च अदालत जा रहा है, न्यायालय जिला न्यायालय और कराची में सत्र न्यायालय था। .

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मालिक मेराज ख़ालिद

मालिक मेराज ख़ालिद एक पाकिस्तानी राजनेता और पाकिस्तान की क़ौमी असेम्बली के पूर्व सदस्य थे। उन्हें दो बार: 27 मार्च 1977 - 5 जुलाई 1977 3 दिसंबर और 1988 - 4 नवंबर 1990, के बीच पाकिस्तान की क़ौमी असेम्बली के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। पाकिस्तान की क़ौमी असेंबली के अध्यक्ष का पद, पाकिस्तान की संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक पद है, जोकी पाकिस्तान की क़ौमी असेम्बली के सभापति एवं अधिष्ठाता होते हैं। .

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मजलिस-ए-शूरा

मजलिस-ए-शूरा (उर्दू) यानी पाकिस्तान की संसद पाकिस्तान में संघीय स्तर पर सर्वोच्च विधायी संस्था है। इस संस्थान में दो सदन हैं, निचले सदन या कौमी एसेंबली और ऊपरी सदन या सीनेट। पाकिस्तान का संविधान की धारा 50 के मुताबिक़ राष्ट्रपति भी मजलिस-ए-शूरा का हिस्सा हैं। इसकी दोनों सदनों में से निम्नसदन नैशनल असेम्बली एक अस्थाई इकाई है, और प्रती पाँचवे वर्ष, आम निर्वाचन द्वारा यह परिवर्तित होती रहती है, वहीं उच्चसदन सेनेट एक स्थाई इकाई है, जो कभी भंग नहीं होती है, परंतु भाग-दर-भाग इसके सदस्यों को बदल दिया जाता है। संसद की दोनों सदनों हेतु सभागृह इस्लामाबाद को पार्लिआमेंट हाउस में है। 1960 में संसद के आसन को कराँची से इस्लामाबाद लाया गया था। .

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मुर्तज़ा जावेद अब्बासी

मुर्तज़ा जावेद अब्बासी एक पाकिस्तानी राजनेता और पाकिस्तान की क़ौमी असेम्बली के पूर्व सदस्य थे। उन्हें 24 अगस्त 2015 - 9 नवंबर 2015, के बीच पाकिस्तान की क़ौमी असेम्बली के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। पाकिस्तान की क़ौमी असेंबली के अध्यक्ष का पद, पाकिस्तान की संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक पद है, जोकी पाकिस्तान की क़ौमी असेम्बली के सभापति एवं अधिष्ठाता होते हैं। .

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मुख्यमंत्री (पाकिस्तान)

पाकिस्तान में मुख्यमंत्री(وزیر اعلى‎), पाकिस्तान के प्रांतीय सरकारों के प्रमुख एवं मुख्य निर्वाचित अधिकारी होते हैं। पाकिस्तान की प्रांतीय कार्य व्यवस्था में, मुख्यमंत्री, प्रांतीय सरकार के तथ्यस्वरुप प्रमुख होते हैं, जबकि राज्यपाल, जीन्हें कथास्वरूप प्रांताध्यक्ष होने की उपाधि हासिल है, का पद केवल एक पारंपरागत पद है जिस पर अधिक कार्यशक्तियाँ न्योछावर नहीं की गई हैं। मुख्यमंत्री को प्रांतीय विधायिका की बहुमत द्वारा निर्वाचित किया जाता है। वे विधायिका के सत्ता पक्ष के नेता होते हैं। पाकिस्तान की संसदीय व्यवस्था, वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित है। अतः मुख्यमंत्री का चुनाव विधायिका के चुने गए सदस्य द्वारा किया जाता है, ना कि प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा। पाकिस्तान में, मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है जिसके दौरान, प्रांतीय सरकार के सारे कार्य अधिकार मुख्यमंत्री के सीधे नियंत्रण में रहते हैं। .

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लाहौर उच्च न्यायालय

लाहौर उच्च न्यायालय,(عدالت عالیہ لاہور, अदालत-ए आला, लाहौर) लाहौर में स्थित, पंजाब, पाकिस्तान का उच्च न्यायालय है। इसे, बतौर उच्च न्यायालय, 21 मार्च 1919 में स्थापित किया गया था। इसके पार पाकिस्तान के पंजाब सूबे पर न्यायिक अधिकार है। हालाँकि, इस न्यायालय का मुख्य आसन लाहौर है, परंतु साथ ही इसके तीन न्यायचौकियाँ रावलपिंडी, मुल्तान और बहावलपुर में भी स्थित हैं, एवं साथ ही फ़ैसलाबाद, सियालकोट, गुर्जनवाला व डी जी ख़ान में भी नई चौकियाँ खुलने की बात है। .

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सर्वोच्च न्यायालय भवन, इस्लामाबाद

सर्वोच्च न्यायालय भवन पाकिस्तान की राजधानी, इस्लामाबाद प्रशासनिक क्षेत्र में मुख्य गामिनी, कंस्टिच्यूशन ऐवेन्यू(संविधान गामिनी) पर स्थित पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय का आधिकारिक एवं प्रधान कार्यालय है। रह, पता: 44000 कंस्टिच्यूशन ऐवेन्यू, इस्लामाबाद, पाकिस्तान पर स्थित है। 1960 के दशक में बना यह भवन संविधान गामिनी पर-दक्षिण स्थित प्रधानमंत्री सचिवालय व उत्तर स्थित आईवान-ए सदर और संसद भवन के बीच विराजमान है। इसकी रूपाकृती को, विख्यात जापानी वास्तुकार, केन्ज़ो तांगे ने पाकिस्तान पर्यावरण संरक्षण अभिकरण से मशवरे के बाद तईयार किया था। इस पूरे भवन समूह को इस्लामाबाद की राजधानी विकास प्राधिकरण की अभियंत्रिकी विभाग और पाकिस्तान की साईमेन्स इंजीनियरिंग नामक कंपनी ने बनाया था। .

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सहिब्ज़ादा फ़ारूक़ अली

सहिब्ज़ादा फ़ारूक़ अली एक पाकिस्तानी राजनेता और पाकिस्तान की क़ौमी असेम्बली के पूर्व सदस्य थे। उन्हें 9 अगस्त 1973 - 27 मार्च 1977, के बीच पाकिस्तान की क़ौमी असेम्बली के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। पाकिस्तान की क़ौमी असेंबली के अध्यक्ष का पद, पाकिस्तान की संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक पद है, जोकी पाकिस्तान की क़ौमी असेम्बली के सभापति एवं अधिष्ठाता होते हैं। .

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सिंध उच्च न्यायालय

सिंध उच्च न्यायालय,(سندھ عدالت عالیہ; अदालत-ए आला, सिंध) सिंध प्रांत के सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। 1906 में स्थापित, यह प्रांतीय राजधानी कराची में स्थित है। इसके अलावा सिविल और आपराधिक मामलों में सिंध के लिए अपील की सर्वोच्च अदालत जा रहा है, न्यायालय जिला न्यायालय और कराची में सत्र न्यायालय था। .

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सैयद फ़क़र इमाम

सैयद फ़क़र इमाम एक पाकिस्तानी राजनेता और पाकिस्तान की क़ौमी असेम्बली के पूर्व सदस्य थे। उन्हें 22 मार्च 1985 - 26 मई 1986, के बीच पाकिस्तान की क़ौमी असेम्बली के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। पाकिस्तान की क़ौमी असेंबली के अध्यक्ष का पद, पाकिस्तान की संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक पद है, जोकी पाकिस्तान की क़ौमी असेम्बली के सभापति एवं अधिष्ठाता होते हैं। .

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हामिद नासिर चट्ठा

हामिद नासिर चट्ठा एक पाकिस्तानी राजनेता और पाकिस्तान की क़ौमी असेम्बली के पूर्व सदस्य थे। उन्हें 31 मई 1986 - 3 दिसंबर 1988, के बीच पाकिस्तान की क़ौमी असेम्बली के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। पाकिस्तान की क़ौमी असेंबली के अध्यक्ष का पद, पाकिस्तान की संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक पद है, जोकी पाकिस्तान की क़ौमी असेम्बली के सभापति एवं अधिष्ठाता होते हैं। .

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ज़िला न्यायालय (पाकिस्तान)

पाकिस्तान की जिला अदालतें, पाकिस्तान में जिला स्तर पर गतिशील हैं और अदालतें प्रांतीय न्यायालयों के अधीन संवैधानिक स्थिति में कार्य निष्पादित करते हैं। जिला अदालतें, पाकिस्तान के सभी प्रांतों के हर जिले में स्थापित की गई हैं और यह दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई के अधिकार क्षेत्र शामिल होती हैं। प्रत्येक जिले के मुख्य कार्यालयों में, जिला अदालतों के तहत कई सारे अतिरिक्त जिला और सत्र मनसनिन की तैनाती भी होती है कि जिला अदालतों में मामलों की सुनवाई करते हैं। जिला और सत्र मनसनिन को जिले भर में संबल कार और न्यायिक अधिकार होते हैं। जिला अदालतों में सत्र अदालत आमतौर पर अपराध जैसे हत्या, व्यभिचार, चोरी, चोरी आदि के मामलों की सुनवाई करती है। इसके अलावा मामूली प्रकृति के दीवानी मामलों की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र भी अदालत को प्राप्त होता है। प्रशासनिक सेवाओं की बेहतर आपूर्ति के लिए अब हर कस्बे और शहर में जिला अदालतों के अधीन एक अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश तैनात किया गया है, जो कि हर तरह से आवंटित गए क्षेत्र में दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए जिम्मेदार होता है। इस अदालतें जब आपराधिक मामलों की सुनवाई करती हैं तो यह सत्र अदालत जबकि दीवानी मामलों की सुनवाई के दौरान जिला अदालत कहलाती है। मुकदमेबाजी के दौरान महत्वपूर्ण मामलों को सिर्फ जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश किया जाता है। जिला और सत्र न्यायाधीश, हर जिले में एक मामले में जिला न्यायाधीश उच्च माना जाता है। मुकदमेबाजी के दौरान अगर अभियोगी के किसी भी पक्ष को जिला अदालतों के फैसले पर आपत्ति हो, वे प्रांतीय न्यायालय (कोर्ट) में स्थापित एक एप्लेट बोर्ड में याचिका दायर कर सकता है, जिसका उद्देश्य जनता को पारदर्शी सबसे न्याय की आपूर्ति है। .

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वफ़ाक़ी शरीयाई अदालत के मुख्य न्यायाधीश

मुख्य न्यायाधीश या मुन्शिफ़-ए आज़म(منصف اعظم), पाकिस्तान की वफ़ाक़ी शरियाई अदालत के प्रमुख एवं मुख्य कार्यकारी होते हैं। निम्न सूची में पाकिस्तान की वफ़ाक़ी शरियाई अदालत के सारे न्यायाधीशों की सूची है। .

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ख़ैबर पख़्तूनख़्वा के राज्यपाल

राज्यपाल खैबर पख्तूनख्वा, प्रांत ख़ैबर पख़्तूनख़्वा, पाकिस्तान की प्रांतीय सरकार के प्रमुख एवं औप्चारिक तौरपर उच्चतम् पदाधिकारी हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति पाकिस्तान, प्रधानमंत्री की परामर्श पर करते हैं और, पाकिस्तान के अन्य प्रांतीय राज्यपाल पदों के समान ही, आमतौर पर यह भी एक औपचारिक पद है, यानी राज्यपाल पास बहुत अधिक अधिकार नहीं होते हैं। हालांकि इतिहास में कई बार ऐसे अवसर आए हैं जब प्रांतीय गवर्नरों को अतिरिक्त व पूर्ण कार्याधिकार मिला है, खासकर इस मामले में जब प्रांतीय विधायिका भंग कर दी गई हो, तब प्रशासनिक विकल्प सीधे राज्यपाल के अधिकार-अंतर्गत आ जाते हैं जैसा 1958 से 1972 और 1977 से 1985 तक सैन्य शासन और 1999 से 2002 के राज्यपाल शासनों के दौरान राज्यपालों को जबरदस्त प्रशासनिक शक्ति मिलते रहे हैं। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में दो बार, 1975 और 1994 में, राज्यपाल शासन लागू किया जा चुका है, जब मुख्यमंत्री और विधानसभा को बर्खास्त कर दिया गया था। .

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गौहर अयूब ख़ान

गौहर अयूब ख़ान एक पाकिस्तानी राजनेता और पाकिस्तान की क़ौमी असेम्बली के पूर्व सदस्य थे। उन्हें 4 नवंबर 1990 - 17 अक्टूबर 1993, के बीच पाकिस्तान की क़ौमी असेम्बली के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। पाकिस्तान की क़ौमी असेंबली के अध्यक्ष का पद, पाकिस्तान की संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक पद है, जोकी पाकिस्तान की क़ौमी असेम्बली के सभापति एवं अधिष्ठाता होते हैं। .

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इमरान ख़ान

इमरान ख़ान नियाजी عمران خان نیازی (जन्म 25 नवम्बर 1952) एक सेवानिवृत्त पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, जिन्होंने बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध के दो दशकों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला और 1990 के दशक के मध्य से राजनीतिज्ञ हो गए। वर्तमान में, अपनी राजनीतिक सक्रियता के अलावा, ख़ान एक धर्मार्थ कार्यकर्ता और क्रिकेट कमेंटेटर भी हैं। ख़ान, 1971-1992 तक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए खेले और 1982 से 1992 के बीच, आंतरायिक कप्तान रहे। 1987 के विश्व कप के अंत में, क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद, उन्हें टीम में शामिल करने के लिए 1988 में दुबारा बुलाया गया। 39 वर्ष की आयु में ख़ान ने पाकिस्तान की प्रथम और एकमात्र विश्व कप जीत में अपनी टीम का नेतृत्व किया। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 3,807 रन और 362 विकेट का रिकॉर्ड बनाया है, जो उन्हें 'आल राउंडर्स ट्रिपल' हासिल करने वाले छह विश्व क्रिकेटरों की श्रेणी में शामिल करता है। अप्रैल 1996 में ख़ान ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (न्याय के लिए आंदोलन) नाम की एक छोटी और सीमांत राजनैतिक पार्टी की स्थापना की और उसके अध्यक्ष बने और जिसके वे संसद के लिए निर्वाचित केवल एकमात्र सदस्य हैं। उन्होंने नवंबर 2002 से अक्टूबर 2007 तक नेशनल असेंबली के सदस्य के रूप में मियांवाली का प्रतिनिधित्व किया। ख़ान ने दुनिया भर से चंदा इकट्ठा कर, 1996 में शौकत ख़ानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र और 2008 में मियांवाली नमल कॉलेज की स्थापना में मदद की। .

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इलाही बख्श सूम्रो

इलाही बख्श सूम्रो एक पाकिस्तानी राजनेता और पाकिस्तान की क़ौमी असेम्बली के पूर्व सदस्य थे। उन्हें 16 फरवरी 1997 - 20 अगस्त 2001, के बीच पाकिस्तान की क़ौमी असेम्बली के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। पाकिस्तान की क़ौमी असेंबली के अध्यक्ष का पद, पाकिस्तान की संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक पद है, जोकी पाकिस्तान की क़ौमी असेम्बली के सभापति एवं अधिष्ठाता होते हैं। .

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इस्लामाबाद उच्च न्यायालय

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय इस्लामाबाद, पाकिस्तान में स्थित पाकिस्तान का एक उच्च न्यायालय है। इस अदालत को पहली बार 14 दिसंबर 2007 में राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ के एक राष्ट्रपतीय आदेश के तहत स्थापित किया गया था। इस राष्ट्रपति आदेश जारी होने के बाद इस पर अमल होने में देरी हुई क्योंकि लाहौर हाईकोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी थी, लेकिन बाद में पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने न्यायालय को निर्णय को निलंबित करते हुए उच्च न्यायालय स्थापित करने का आदेश जारी किया। अदालत का फैसला आने के बाद अदालत ने औपचारिक रूप से फरवरी 2008 में काम शुरू किया। तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने 7 फरवरी 2008 को इस न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रदार मोहम्मद असलम से शपथ ली। http://www.app.com.pk/en/index.php?option.

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अब्दुल जब्बर खान

अब्दुल जब्बर खान एक पाकिस्तानी राजनेता और पाकिस्तान की क़ौमी असेम्बली के पूर्व सदस्य थे। उन्हें 12 जून 1965 - 25 मार्च 1969, के बीच पाकिस्तान की क़ौमी असेम्बली के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। पाकिस्तान की क़ौमी असेंबली के अध्यक्ष का पद, पाकिस्तान की संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक पद है, जोकी पाकिस्तान की क़ौमी असेम्बली के सभापति एवं अधिष्ठाता होते हैं। .

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अब्दुल वहाब खान

अब्दुल वहाब खान एक पाकिस्तानी राजनेता और पाकिस्तान की क़ौमी असेम्बली के पूर्व सदस्य थे। उन्हें 12 अगस्त 1955 - 7 अक्टूबर 1958, के बीच पाकिस्तान की क़ौमी असेम्बली के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। पाकिस्तान की क़ौमी असेंबली के अध्यक्ष का पद, पाकिस्तान की संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक पद है, जोकी पाकिस्तान की क़ौमी असेम्बली के सभापति एवं अधिष्ठाता होते हैं। .

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उच्च न्यायालय (पाकिस्तान)

इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान में पांच उच्च न्यायालय हैं, जिनमें से चार प्रत्येक प्रांत के मुख्यालय में स्थित हैं। पाकिस्तान ने पांचवें न्यायालय संघीय राजधानी क्षेत्र के लिए पारित किया है जो इस्लामाबाद में स्थित है। पांचवें न्यायालय की योजना लाहौर प्रांतीय न्यायालय ने रोक लगा दी थी, और इस फैसले को पाकिस्तान की न्यायालय ने 24 दिसंबर 2007 पर रोक लगा दी। .

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उद्देश्य संकल्प

उद्देश्य संकल्प(Objectives Resolution, ऑब्जेक्टिव्स् रेज़ोल्यूशन्; قرارداد مقاصد, क़रारदाद मक़ासद) एक संकल्प था जिसे पाकिस्तान की संविधान सभा ने 12 मार्च सन 1949 को पारित कर दिया। इस संकल्प 7 मार्च सन 1949 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने क़ौमी असेम्ब्ली(पाकिस्तान की विधायिका) में पेश की। इसे पाकिस्तानी रियासत व हुकूमत के नीती निर्देशक के रूप में पारित किया गया था। इसके अनुसार भविष्य में पाकिस्तान संविधान संरचना यूरोपीय शैली का कतई नहीं होगा, लेकिन इसके आधार इस्लामी लोकतंत्र और सिद्धांतों पर होगी। कहा जाता है कि इस बारे में पाकिस्तानियों ने भारतीयों की पैरवी की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 में संकल्प लक्ष्य रखा था, जिसे सर्वसम्मति के साथ 22 जनवरी 1947 में स्वीकार कर लिया गया। इसमें दिये गए संकल्प पाकिस्तान को "कुरान और सुन्नत में दिये गए लोकतांत्रिक के आदर्शों" पर विकसित व खड़ा करने का संकल्प लेते हैं। साथ ही इसमें पाकिस्तान में मुसलमानों को कुरान और सुन्नत में दिये गए नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करने का अवसर देने की एवं अल्पसंख्यकों के धार्मिक, सामाजिक व अन्य वैध अधिकारों की रक्षा की भी बात की गई है। इसे कई माएनों में पाकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ में मनाआ जाता है। साथ ही इसकी इस्लाम-प्रोत्साहक चरित्र के लिये, यह हमेशा से ही विवादास्पक भी रहा है और कई बार, गैर-मुसलमालों व कई बुद्धिजीवियों द्वारा इस्का विरोध होता रहा है। .

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१९५६ का पाकिस्तानी संविधान

1956 का संविधान पाकिस्तान में मार्च 1956 से अक्टूबर 1958 तक लागू पाकिस्तान की सर्वोच्च विधि संहिता व संविधान थी, जिसे 1958 के तख्तापलट को बाद निलंबित कर दिया गया था। यह पाकिस्तान का पहला संविधान था। .

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१९६२ का पाकिस्तानी संविधान

1962 का पाकिस्तानी संविधान एक कानूनी दस्तावेज था, जिसे जून 1962 में लागू किया गया था। रह जून 1962 से मार्च 1969 तक पाकिस्तान की सर्वोच्च विधि संहिता थी। 1956 के संविधान की तरह इसे 1969 में निलंबित कर दिया गया था। अंत्यतः इसे 1973 के संविधान से बदल दिया गया, जो अब भी लागू है। .

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