केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (Central Electricity Authority of India / के.वि.प्रा) भारत का विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 70 द्वारा प्रतिस्थापित निरसित विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 3(1) के अधीन मूल रूप से गठित एक सांविधिक संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1951 में अंशकालिक निकाय के रूप में की गई थी और वर्ष 1975 में इसे पूर्णकालिक निकाय बनाया गया। .