भारत का उपप्रधानमंत्री भारत सरकार की कैबिनेट का एक सदस्य होता है। यह पद, सांविधानिक पद नहीं है और प्रायः अपने आप में कोई विशिष्ट शक्तियाँ नहीं रखता। सामान्यतः उपप्रधानमंत्री कोई अन्य महत्वपूर्ण विभाग भी रखता है, जैसे- गृहमंत्री या वित्त मंत्री। इस पद का उपयोग प्रायः सरकार द्वारा राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है (क्योंकि संविधान ने प्रधानमंत्री को "समानों में प्रथम" कहा है, अतः शक्ति संतुलन हेतु)। अथवा आपात्काल में भी इस पद पर नियुक्ति की जा सकती है, जबकि अनुदेश रेखा को स्पष्टतः परिभाषित करना जरूरी हो जाता है। भारत के प्रथम उपप्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल थे। इस पद पर अब तक के अंतिम व्यक्ति श्री लालकृष्ण आडवाणी थे। वर्तमान सरकार में कोई उपप्रधानमंत्री नहीं है। वस्तुतः उपप्रधानमंत्री के पास केवल यह शक्ति है कि वह प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। केवल तभी वह प्रधानमंत्री का कार्यभार ग्रहण करता है जबकि प्रधानमंत्री गंभीर रूप से बीमार हो, अक्षम हो या उसकी मृत्यु हो जाये। श्रेणी:भारतीय राजनीति.
चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, भारत के पूर्व उप-प्रधानमंत्री चौधरी देवी लाल, के नाम पर हरियाणा सरकार के द्वारा ५ अप्रैल २००३ को स्थापित किया गया था। यह विश्वविद्यालय दिल्ली से २५६ किमी और चंडीगढ़ से २८५ किमी दूर बरनाला रोड, सिरसा पर ६ एकड़ के एक विशाल परिसर में स्थित है। विश्वविद्यालय में १६ शैक्षणिक विभाग हैं, जिनमे की छात्रों के लिए 21 भविष्य उन्मुख और विशेष पाठ्यक्रम हैं। यह विश्वविद्यालय नौकरी उन्मुख पाठ्यक्रम दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से भी प्रदान करता है। .
१९४७ में स्वतन्त्रता के तुरन्त बाद भारत की राजनीतिक स्थिति १९०९ में 'ब्रितानी भारत' तथा देसी रियासतें स्वतंत्रता के समय 'भारत' के अन्तर्गत तीन तरह के क्षेत्र थे-.