अल्पबुद्धिता की अल्पबुद्धिता संबंधी कानून ने यह परिभाषा दी है - अल्पबुद्धिता मस्तिष्क का वह अवरुद्ध अथव अपूर्ण विकास है जो 18 वर्ष की आयु के पूर्व पाया जाए, चाहे वह जन्मजात कारणों से उत्पन्न हो चाहे रोग अथावा आघात (चोट) से। परंतु वास्तविकता यह है कि अल्पबुद्धिता सामान्य से कम मानसिक विकास और जन्म से ही अज्ञात कारणों द्वारा उत्पन्न सीमित बुद्धि का फल है। अन्य सब प्रकार की अल्पबुद्धिता को गौण मानसिक न्यूनता कहना चाहिए। .
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