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अभियोगी

सूची अभियोगी

न्यायशास्त्र में अभियोगी या मुद्दई (plaintiff) वह पक्ष (व्यक्ति या दल) होता है जो न्यायालय में मुकदमा लाकर किसी पर आरोप लगाता है। इसके विपरीत अभियुक्त (defendant) या बचाव पक्ष वह पक्ष होता है जिसपर आरोप लगया गया हो। .

3 संबंधों: पक्ष (न्यायिक), सम्मन, अभियुक्त

पक्ष (न्यायिक)

पक्ष (party) ऐसा व्यक्ति या दल होता है जिसे न्यायिक कार्यवाई में एक इकाई (विधिक व्यक्तित्व) के रूप में देखा जाता है। न्यायिक दृष्टि से पक्ष इन प्रकार के हो सकते हैं: अभियोगी या मुद्दई (plaintiff, जो न्यायालय में मुकदमा लाकर किसी पर आरोप लगाता है), अभियुक्त (defendant, जिसपर आरोप लगता हौ और जिसे बचाव पक्ष भी कहा जाता है), याचिकाकर्ता (petitioner, जो न्यायालय से निर्णय या आदेश जारी करने की प्रार्थना करता है), प्रतिवादी (respondent, जो याचिका का विरोध करता है)। केवल गवाही देने वाले व्यक्ति या दल को कानूनी रूप से पक्ष नहीं माना जाता। .

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सम्मन

कानूनी तौर पर, सम्मन (summons) एक अदालत या अन्य सरकारी संस्थान द्वारा जारी किया गया एक कानूनी दस्तावेज़ है। किसी न्यायिक प्रक्रिया में जारी किया गया सम्मन उसे प्राप्त करने वाले को सूचित कर सकता है कि उसे किसी मुकदमे में अभियुक्त ठहराया गया है (यानि उसपर आरोप लगा है) या उसे न्यायालय में स्वयं को गवाह के रूप में प्रस्तुत होने का आदेश दिया जाता है। .

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अभियुक्त

न्यायशास्त्र में अभियुक्त या बचाव पक्ष (defendant) वह पक्ष (व्यक्ति या दल) होता है जिसके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा में आरोप लगाया जाता है। दण्डविधि में अभियुक्त को मुलज़िम भी कहा जाता है, अर्थात वह व्यक्ति जिसपर इलज़ाम (आरोप) लगा हो। इसके विपरीत अभियोगी या मुद्दई (plaintiff) वह पक्ष होता है जो मुकदमा लाकर किसी पर आरोप लगाता है। .

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यहां पुनर्निर्देश करता है:

मुद्दई

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