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संयुक्त राजशाही की राजनीति और सर्वजनीन मताधिकार

शॉर्टकट: मतभेद, समानता, समानता गुणांक, संदर्भ

संयुक्त राजशाही की राजनीति और सर्वजनीन मताधिकार के बीच अंतर

संयुक्त राजशाही की राजनीति vs. सर्वजनीन मताधिकार

ब्रिटेन की राजनीतिक संरचना एक एकात्मक राज्य और एक संवैधानिक राजतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित है। ब्रिटिश राजतांत्रिक व्यवस्था में, अधिराट्(नरेश) को राष्ट्रप्रमुख का दर्ज दिया गया है, जबकि लोकतांत्रिक तौर पर निर्वाचित प्रधानमंत्री शासनप्रमुख होते हैं। ब्रिटेन में प्रचलित यह राजनीतिक तथा सरकार की शासन प्रणाली ब्रिटेन की स्वयं की प्रणाली है, जो ब्रिटेन में ही, हज़ारों वर्षों के कालावधि में, क्रमशः विकसित हुई है। इसे वेस्टमिंस्टर प्रणाली के रूप में जाना जाता है। १८वीं और १९वीं सदी के दौरान ब्रिटेन के औपनिवेशिक विस्तार के कारण यह शासन प्रणाली विश्व के अन्य कई कोनों में फैली। आज, इसे, तथा इस पर आधारित या प्रभावित शासन प्रणालियों को कनाडा, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया और जमैका तथा अन्य राष्ट्रमंडल देशों में देखा जा सकता है। ब्रिटिश संविधान संहिताबद्ध नहीं है और लिखित तथा गैर-लिखा स्रोतों पर आधारित है। इसमें संसदीया अधिनियम, अदालती फैसलों समेत विभिन्न ऐतिहासिक संधियाँ और सभागम समूह तथा अन्य तत्त्व जैसे यूरोपीय विधान भी शामिल हैं, जिन्हें आज सामूहिक रूप से यूनाइटेड किंगडम का संविधान कहा जाता है। राज्य के प्रमुख और शासन-अधिकार के स्रोत, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की संयुक्त राजशाही के एकादिदेव, पदविराजमान- महारानी एलिजाबेथ द्वितीय- हैं। परंपरा के मुताबिक नरेश, हाउस ऑफ कॉमन्स(आमसदन) में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के नेता को ही प्रधानमन्त्री नियुक्त करते हैं, हालांकि सैद्धांतिक रूप से इस पद के लिए कोई भी ब्रिटिश नागरिक जो संसद सदस्य है, चाहे वह हाउस ऑफ लॉर्ड्स या कॉमन्स में से किसी भी एक सदन का सदस्य हो, इस पद पर नियुक्त होने का अधिकार रखता है, बशर्ते की उसके पास आमसदन का समर्थन हासिल हो। सम्पूर्ण ब्रिटिश प्रभुसत्तात् प्रदेश में वैधिक नियमों को बनाने, बदलने तथा लागु करने का संपूर्ण तथा सर्वोच्च विधिवत अधिकार केवल तथा केवल संसद के ही अधिकारक्षेत्र के व्यय पर विद्यमान है(संसदीय सार्वभौमिकता)। ब्रिटिश विधान-प्रक्रिया के अनुसार, संसद द्वारा पारित अधिनियमों को सांविधिक होने के लिए, ब्रिटिश संप्रभु की शाही स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होता है, जिसे स्वीकृत या अस्वीकृत करने के लिए वे सैधिन्तिक तौर पर पूणतः स्वतंत्र हैं, परंतु वास्तविक तौर पर अस्वीकृति की घटना अतिदुर्लभ है(पिछली ऐसी घटना 11 मार्च 1708 को हुई थी)। संप्रभु, प्रधानमंत्री की सलाह पर संसद भंग भी कर सकते हैं, लेकिन विधि सम्मत रूप से उनके पास, प्रधानमंत्री की सहमति के बिना भी संसद को भंग करने की शक्ति है। राजमुकुट के अन्य शाही शक्तियों, जिन्हें शाही विशेषाधिकार कहा जाता है, को संप्रभु, प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल की सलाह के बिना, अपने विवेक पर कर सकते हैं। तततिरिक्त, राजमुकुट की सारी कार्यकारी शक्तियों को संप्रभु, ऎतिहासिक परंपरानुसार, प्रधानमंत्री और अपनी मंत्रिमंडल की सलाह पर उपयोग करते हैं। तथा सार्वजनिक नीति में सम्राट की भूमिका औपचारिक कार्यों तक सीमित है। अतः, वर्तमान काल में ब्रिटेन में वास्तविक राजनीतिक शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिमण्डल के हाथों में होती है, जबकि अधिराट्, केवल एक पारंपरिक राष्ट्रप्रमुखीय पद है। ब्रिटिश राजनीतिक लहज़े में, संप्रभुता के वास्तविक कार्यवाहक को "ससंसाद माहरानी" कहा जाता है। वर्त्तमान ब्रिटेन, एक बहुदलीय लोकतंत्र है, और १९२० के दशक से, यहाँ की दो वृहदतम् राजनैतिक दल हैं कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। ब्रिटिश राजनीति में, लेबर पार्टी के उदय से पहले लिबरल पार्टी एक बड़ी राजनीतिक दल हुआ करती थी। यूके में अल्पसंख्यक या गठबंधन सरकारों का शासन एक प्रासंगिक और यदाकदा की दृश्य है। तथा आम चुनावों में उपयोग होने वाली फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट निर्वाचन पद्यति इस रुझान को बरकरार रखने में और भी सहभागी साबित होती है। बहरहाल, हाल ही में, २०१० से २०१५ तक कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल-डेमोक्रैट पार्टी की गठबंधन सरकार सत्ता पर विद्यमान थी, जोकि १९४५ के बाद पहली गठबंधन सरकार थी। हालाँकि, संयुक्त राजशाही में सर्वोच्च विधानाधिकार, लंदन-स्थित ब्रिटिश संसद को है, परंतु संयुक्त राजशाही के विभिन्न संघटक देशों:स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड, वेल्स तथा लंदन क्षेत्र के लिए भी अनुक्रमित संसदों को स्थापित किया गया है, जिन्हें, संबंधित उपराष्ट्रीय इकाइयों के संदर्भ में सीमित विधानाधिकार प्रदान किया गया है, परंतु इस कारणवश संघीय या महासंघिया ढाँचे के विधानसभाओं के रूप में नहीं देखना चाहिए, ये केवल अनुक्रमित संसद हैं, और इनके द्वारा पारित किसी भी विधान को राष्ट्रीय संसद स्व-इच्छानुसार, कभी भी, पलट सकती है। वर्तमान में, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, आठ के समूह(जी-८), आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, राष्ट्रमण्डल तथा यूरोपीय संघ जैसे संगठनों का स्थायी सदस्य है, जिनमें से विशेष रूप से यूरोपीय संघ और उससे सम्बंधित मुद्दे, ब्रिटेन की राजनीती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। . सर्वजनीन मताधिकार (Universal suffrage) या 'सर्वजनीन वयस्क मताधिकार' (universal adult suffrage, general suffrage या common suffrage) का अर्थ है कि बिना किसी भेदभाव के सभी वयस्कों (एक निश्चित आयु से अधिक आयु वालों को) मताधिकार प्रदान करना। .

संयुक्त राजशाही की राजनीति और सर्वजनीन मताधिकार के बीच समानता

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संदर्भ

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