लोगो
यूनियनपीडिया
संचार
Google Play पर पाएं
नई! अपने एंड्रॉयड डिवाइस पर डाउनलोड यूनियनपीडिया!
इंस्टॉल करें
ब्राउज़र की तुलना में तेजी से पहुँच!
 

राज्य सभा और राज्य सभा के उपाध्यक्ष

शॉर्टकट: मतभेद, समानता, समानता गुणांक, संदर्भ

राज्य सभा और राज्य सभा के उपाध्यक्ष के बीच अंतर

राज्य सभा vs. राज्य सभा के उपाध्यक्ष

राज्य सभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। जिनमे 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होते हैं। इन्हें 'नामित सदस्य' कहा जाता है। अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमे एक-तिहाई सदस्य हर 2 साल में सेवा-निवृत होते हैं। किसी भी संघीय शासन में संघीय विधायिका का ऊपरी भाग संवैधानिक बाध्यता के चलते राज्य हितों की संघीय स्तर पर रक्षा करने वाला बनाया जाता है। इसी सिद्धांत के चलते राज्य सभा का गठन हुआ है। इसी कारण राज्य सभा को सदनों की समानता के रूप में देखा जाता है जिसका गठन ही संसद के द्वितीय सदन के रूप में हुआ है। राज्यसभा का गठन एक पुनरीक्षण सदन के रूप में हुआ है जो लोकसभा द्वारा पास किये गये प्रस्तावों की पुनरीक्षा करे। यह मंत्रिपरिषद में विशेषज्ञों की कमी भी पूरी कर सकती है क्योंकि कम से कम 12 विशेषज्ञ तो इस में मनोनीत होते ही हैं। आपातकाल लगाने वाले सभी प्रस्ताव जो राष्ट्रपति के सामने जाते हैं, राज्य सभा द्वारा भी पास होने चाहिये। भारत के उपराष्ट्रपति (वर्तमान में वैकेया नायडू) राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को हुआ था। . राज्य सभा के उपाध्यक्ष राज्यसभा के अध्यक्ष के अभाव में राज्य सभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के अध्यक्ष होते है। राज्य सभा के उपाध्यक्ष राज्य सभा द्वारा आंतरिक रूप से चुने जाते हैं। .

राज्य सभा और राज्य सभा के उपाध्यक्ष के बीच समानता

राज्य सभा और राज्य सभा के उपाध्यक्ष आम में 2 बातें हैं (यूनियनपीडिया में): भारत के उपराष्ट्रपति, लोक सभा

भारत के उपराष्ट्रपति

भारत में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद कार्यकारिणी में दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर विधायी कार्यों में भी हिस्सा लेता है। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू हैं जो ५ अगस्त २०१७ को चुने गये थे। .

भारत के उपराष्ट्रपति और राज्य सभा · भारत के उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के उपाध्यक्ष · और देखें »

लोक सभा

लोक सभा, भारतीय संसद का निचला सदन है। भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्य सभा है। लोक सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से गठित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार सदन में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 तक हो सकती है, जिसमें से 530 सदस्य विभिन्न राज्यों का और 20 सदस्य तक केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति यदि चाहे तो आंग्ल-भारतीय समुदाय के दो प्रतिनिधियों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। लोकसभा की कार्यावधि 5 वर्ष है परंतु इसे समय से पूर्व भंग किया जा सकता है .

राज्य सभा और लोक सभा · राज्य सभा के उपाध्यक्ष और लोक सभा · और देखें »

सूची के ऊपर निम्न सवालों के जवाब

राज्य सभा और राज्य सभा के उपाध्यक्ष के बीच तुलना

राज्य सभा 9 संबंध है और राज्य सभा के उपाध्यक्ष 19 है। वे आम 2 में है, समानता सूचकांक 7.14% है = 2 / (9 + 19)।

संदर्भ

यह लेख राज्य सभा और राज्य सभा के उपाध्यक्ष के बीच संबंध को दर्शाता है। जानकारी निकाला गया था, जिसमें से एक लेख का उपयोग करने के लिए, कृपया देखें:

अरे! अब हम फेसबुक पर हैं! »