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भारत का केन्द्रीय मंत्रिमण्डल और लोक सभा

शॉर्टकट: मतभेद, समानता, समानता गुणांक, संदर्भ

भारत का केन्द्रीय मंत्रिमण्डल और लोक सभा के बीच अंतर

भारत का केन्द्रीय मंत्रिमण्डल vs. लोक सभा

केन्द्रीय मंत्रिमंडल, भारत गणराज्य में कार्यकारी अधिकार का प्रयोग करता हैं। इस में वरिष्ठ मंत्री (केबिनेट मंत्री) और कनिष्ठ मंत्री (राज्य मंत्री) सम्मिलित होते हैं, जिनका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल नामक एक छोटी कार्यकारी निकाय, भारत में सर्वोच्च निर्णय लेने की संस्था हैं। केवल प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ही कैबिनेट के सदस्य होते हैं। भारत में सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक, कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिवालय का नेतृत्व करते हैं, तथा मंत्रियों की परिषद को प्रशासनिक सहायता प्रदान करते हैं। राज्य मंत्रियों को अपने काम में कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के साथ काम सौंपा गया हैं। यह सूची भारत के केन्द्रीय मंत्रियों की सूची है जिसे नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सोलहवीं लोकसभा के गठन के बाद 2014 में चुना गया है। इस सूची में जनवरी 2015 में परिवर्तन किया गया है। . लोक सभा, भारतीय संसद का निचला सदन है। भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्य सभा है। लोक सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से गठित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार सदन में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 तक हो सकती है, जिसमें से 530 सदस्य विभिन्न राज्यों का और 20 सदस्य तक केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति यदि चाहे तो आंग्ल-भारतीय समुदाय के दो प्रतिनिधियों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। लोकसभा की कार्यावधि 5 वर्ष है परंतु इसे समय से पूर्व भंग किया जा सकता है .

भारत का केन्द्रीय मंत्रिमण्डल और लोक सभा के बीच समानता

भारत का केन्द्रीय मंत्रिमण्डल और लोक सभा आम में 3 बातें हैं (यूनियनपीडिया में): भारत का संविधान, भारतीय संसद, सोलहवीं लोक सभा

भारत का संविधान

भारत का संविधान, भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन (26 नवम्बर) भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतन्त्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। .

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भारतीय संसद

संसद भवन संसद (पार्लियामेंट) भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। यह द्विसदनीय व्यवस्था है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा दो सदन- लोकसभा (लोगों का सदन) एवं राज्यसभा (राज्यों की परिषद) होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। भारतीय संसद का संचालन 'संसद भवन' में होता है। जो कि नई दिल्ली में स्थित है। लोक सभा में राष्ट्र की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जिनकी अधिकतम संख्या ५५२ है। राज्य सभा एक स्थायी सदन है जिसमें सदस्य संख्या २५० है। राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन / मनोनयन ६ वर्ष के लिए होता है। जिसके १/३ सदस्य प्रत्येक २ वर्ष में सेवानिवृत्त होते है। .

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सोलहवीं लोक सभा

सोलहवीं लोक सभा के सदस्य 2014 के आम चुनाव के बाद चुने गए हैं जो कि 7 अप्रैल 2014 से 12 मई 2014 के मध्य 9 चरणों में संपन्न हुए थे। ये चुनाव भारतीय चुनाव आयोग द्वारा कराये गए। परिणाम 16 मई 2014 को आये। भारतीय जनता पार्टी (जो कि राजग का हिस्सा है) ने 543 में 282 सीटें प्राप्त कर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीद्वार नरेन्द्र मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के पन्द्रहवें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को महज 44 सीटों से संतोष करना पड़ा। इस लोक सभा का पहला सत्र 4 जून से 11 जुलाई 2014 के मध्य हुआ। सोलहवीं लोक सभा विपक्ष का नेता कोई नहीं होगा क्योंकि भारतीय संसद के नियमानुसार, इस पद को पाने के लिए किसी दल के पास कम से कम लोक सभा के कुल सदस्यों का 10% सदस्य होना आवश्यक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास वर्तमान में 44 सीटें हैं जबकि ऑल इण्डिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के पास 37 सीटें हैं। .

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सूची के ऊपर निम्न सवालों के जवाब

भारत का केन्द्रीय मंत्रिमण्डल और लोक सभा के बीच तुलना

भारत का केन्द्रीय मंत्रिमण्डल 82 संबंध है और लोक सभा 47 है। वे आम 3 में है, समानता सूचकांक 2.33% है = 3 / (82 + 47)।

संदर्भ

यह लेख भारत का केन्द्रीय मंत्रिमण्डल और लोक सभा के बीच संबंध को दर्शाता है। जानकारी निकाला गया था, जिसमें से एक लेख का उपयोग करने के लिए, कृपया देखें:

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