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गृह मंत्रालय, भारत सरकार और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

शॉर्टकट: मतभेद, समानता, समानता गुणांक, संदर्भ

गृह मंत्रालय, भारत सरकार और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के बीच अंतर

गृह मंत्रालय, भारत सरकार vs. पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

यह भारत सरकार का मंत्रालय है। गृह मंत्रालय, राज्यों के संवैधानिक अधिकारों में दखल दिए बिना, सुरक्षा, शान्ति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों को जन शक्ति एवं वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन एवं विशेषज्ञता प्रदान करता है। इस मंत्रालय के मंत्री माननीय राजनाथ सिंह है। . पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (अंग्रेज़ी:ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एण्ड डवलपमेंट, लघु:बी.पी.आर एण्ड डी) की स्थापना पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के बारे में भारत सरकार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए २८ अगस्त, १९७० को की गई थी।- पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो अब यह बहुआयामी एवं परामर्शदाता संगठन है और इसके चार प्रभाग हैं। मूल रूप से संस्थान में दो प्रभाग होते थे: अनुसंधान एवं विकास प्रभाग। बाद में १९७३ में प्रशिक्षण प्रभाग जोड़ा गया। इसके बाद १९८३ में फॉरेन्ज़िक विज्ञान प्रभाग और १९९५ में दिष-सुधार प्रशासन प्रभाग जुड़े। इसके साथ साथ कुछ अन्य विभागों ने संस्थान के कुछ कार्य संभाले, जैसे १९७६ में अपराध विज्ञान एवं फॉरेन्ज़िक विज्ञान ने कुछ संबंधित कार्य संभाला। इस विभाग को बाद में लोक नायक जय प्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान एवं फॉरेन्ज़िक विज्ञान नाम दिया गया। १९८६ में राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो और २००२ में फॉरेन्ज़िक विज्ञान निदेशालय ने संभाला। .

गृह मंत्रालय, भारत सरकार और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के बीच समानता

गृह मंत्रालय, भारत सरकार और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो आम में एक बात है (यूनियनपीडिया में): भारत सरकार

भारत सरकार

भारत सरकार, जो आधिकारिक तौर से संघीय सरकार व आमतौर से केन्द्रीय सरकार के नाम से जाना जाता है, 29 राज्यों तथा सात केन्द्र शासित प्रदेशों के संघीय इकाई जो संयुक्त रूप से भारतीय गणराज्य कहलाता है, की नियंत्रक प्राधिकारी है। भारतीय संविधान द्वारा स्थापित भारत सरकार नई दिल्ली, दिल्ली से कार्य करती है। भारत के नागरिकों से संबंधित बुनियादी दीवानी और फौजदारी कानून जैसे नागरिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, अपराध प्रक्रिया संहिता, आदि मुख्यतः संसद द्वारा बनाया जाता है। संघ और हरेक राज्य सरकार तीन अंगो कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका के अन्तर्गत काम करती है। संघीय और राज्य सरकारों पर लागू कानूनी प्रणाली मुख्यतः अंग्रेजी साझा और वैधानिक कानून (English Common and Statutory Law) पर आधारित है। भारत कुछ अपवादों के साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्याय अधिकारिता को स्वीकार करता है। स्थानीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली द्वारा शासन का विकेन्द्रीकरण किया गया है। भारत का संविधान भारत को एक सार्वभौमिक, समाजवादी गणराज्य की उपाधि देता है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसका द्विसदनात्मक संसद वेस्टमिन्स्टर शैली के संसदीय प्रणाली द्वारा संचालित है। इसके शासन में तीन मुख्य अंग हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। .

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गृह मंत्रालय, भारत सरकार और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के बीच तुलना

गृह मंत्रालय, भारत सरकार 1 संबंध नहीं है और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो 18 है। वे आम 1 में है, समानता सूचकांक 5.26% है = 1 / (1 + 18)।

संदर्भ

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