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पाकिस्तान के यूनियन परिषद्

सूची पाकिस्तान के यूनियन परिषद्

यूनियन परिषद या यूनियन काउंसिल पाकिस्तान का हीनतम् प्रशासनिक इकाई होती है। क्रमशः यह पाकिस्तान में छठे स्तर का प्रशासनिक निकाय है: यानी पहले संघीय सरकार, फिर प्रांत, फिर प्रमंडल, फिर जिले फिर तहसील और अंत्यतः यूनियन परिषद। लेकिन 2007 के बाद परिमंडल को समाप्त कर दिया गया इसलिए अब यूनियन परिषद पांचवें-स्तर की इकाई है। संघ परिषद स्थानीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। संघ परिषद में 21 पार्षद होते हैं जिनकी अध्यक्षता नाज़िम और उप मॉडरेटर करते हैं। पाकिस्तान में इस समय 6000 से अधिक संघ परिषद हैं। .

6 संबंधों: तहसील, पाकिस्तान, पाकिस्तान में स्थानीय प्रशासन, पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान के ज़िले, पाकिस्तान की राजनीति

तहसील

तहसील भारत की एक प्रशासनिक ईकाई है। एक राज्य कई जिलों से मिलकर बना होता है। एक जिले के अन्दर कई तालुक या तहसील या प्रखण्ड होते हैं।तहसील का प्रभाई अधिकारी तहसीलदार होता है। श्रेणी:प्रशासनिक विभाग श्रेणी:प्रशासन राजस्थान के करौली जिले मे ब्लॉक वाइज तहसील निम्न प्रकार है.

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पाकिस्तान

इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान या पाकिस्तान इस्लामी गणतंत्र या सिर्फ़ पाकिस्तान भारत के पश्चिम में स्थित एक इस्लामी गणराज्य है। 20 करोड़ की आबादी के साथ ये दुनिया का छठा बड़ी आबादी वाला देश है। यहाँ की प्रमुख भाषाएँ उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बलूची और पश्तो हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और अन्य महत्वपूर्ण नगर कराची व लाहौर रावलपिंडी हैं। पाकिस्तान के चार सूबे हैं: पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और ख़ैबर​-पख़्तूनख़्वा। क़बाइली इलाक़े और इस्लामाबाद भी पाकिस्तान में शामिल हैं। इन के अलावा पाक अधिकृत कश्मीर (तथाकथित आज़ाद कश्मीर) और गिलगित-बल्तिस्तान भी पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित हैं हालाँकि भारत इन्हें अपना भाग मानता है। पाकिस्तान का जन्म सन् 1947 में भारत के विभाजन के फलस्वरूप हुआ था। सर्वप्रथम सन् 1930 में कवि (शायर) मुहम्मद इक़बाल ने द्विराष्ट्र सिद्धान्त का ज़िक्र किया था। उन्होंने भारत के उत्तर-पश्चिम में सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब तथा अफ़गान (सूबा-ए-सरहद) को मिलाकर एक नया राष्ट्र बनाने की बात की थी। सन् 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने पंजाब, सिन्ध, कश्मीर तथा बलोचिस्तान के लोगों के लिए पाक्स्तान (जो बाद में पाकिस्तान बना) शब्द का सृजन किया। सन् 1947 से 1970 तक पाकिस्तान दो भागों में बंटा रहा - पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। दिसम्बर, सन् 1971 में भारत के साथ हुई लड़ाई के फलस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना और पश्चिमी पाकिस्तान पाकिस्तान रह गया। .

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पाकिस्तान में स्थानीय प्रशासन

पाकिस्तान में स्थानीय सरकारें, 2001 में जारी अध्यादेश है। "स्थानीय सरकार अध्यादेश, 2001" के तहत जिला स्तर पर स्थानीय सरकार के गठन होने की संवैधानिक व्याख्या पायी जाती हैं। पाकिस्तान में, ज़िले, शासनप्रणाली का तीसरा स्तर है, जिनके ऊपर प्रांतीय सरकारें हैं। स्थानीय सरकार अध्यादेश से पहले, जिलों को सब-डिवीजन कहा जाता था। पाकिस्तान में जिला सरकार के प्रमुख ज़िला नज़ीम(ज़िलाधीश) होता है जबकि प्रशासनिक मामलों के लिए जिम्मेदार जिला समन्वय अधिकारी(डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर) होता है, जोकि जिला नज़ीम के अधीन काम करता है। इस प्रकार, जिला नज़ीम जिले का संवैधानिक और प्रशासनिक प्रमुख बताया जाता है कि सार्वजनिक मतदान से चुना जाता है। ज़िला समन्वय अधिकारी, जिला प्रशासन का प्रमुख होता है। उनपर दिये गए अधिकार और कर्तव्यों विस्तृत होते हैं, जिससे वे टीए के मामलों की तैयारी, निगरानी, ​​अनुपालन और सफल समापन के लिए जिम्मेदार होता है। ज़िला समन्वय अधिकारी, जिला नज़ीम को जवाबदेह होता है। जिला नज़ीम, जिला प्रशासन और प्रशासनिक परिषद का प्रमुख होता है। जिला नज़ीम के पास व्यापक प्रशासनिक और संवैधानिक अधिकार होते हैं जिनके तहत वह जिले में सरकार की रिट और विकास परियोजनाओं की तैयारी और पूर्ति सुनिश्चित करता है। उन्हीं अधिकारों का उपयोग करके जिला नज़ीम जिले में कानून और व्यवस्था की स्थिति और मामलों को सफलतापूर्वक चलते हैं। .

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पाकिस्तान सरकार

पाकिस्तान सरकार (حکومتِ پاکستان.;हुक़ूमत-ए पाकिस्तान) वफ़ाक़ी संसदीय प्रणाली के तहत काम करति है जिस में राष्ट्रपति राज्य और प्रधानमंत्री सरकर के नेता होते हैं। पाकिस्तान सरकार संघीय संसदीय प्रणाली है। जिसमें राष्ट्रपति का चयन जनता की बजाय संसद अथवा निर्वाचन समिति करता है। इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं जो पाकिस्तान की सेना के सर्वोच्च आदेशकर्ता भी होता है। प्रधानमंत्री, प्रशासनिक मामलों का प्रमुख होता है, वह संसदीय बहुमत से चुना जाता है। पाकिस्तान में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चयन और पदग्रहण बिल्कुल भिन्न पहलू हैं और उनके शासनकाल का संवैधानिक रूप से आपस में कोई संबंध नहीं होता है। 6 सितंबर 2008 को पाकिस्तान की निर्वाचन समिति कि सेनेट(उच्चसदन), क़ौमी असेम्ब्ली (निम्नसदन) और चारों प्रांतीय विधानसभाओं से मिल कर बनता है। आम तौर पर प्रधानमंत्री निचले सदन के बहुमत दल के अंतर्गत आते हैं और देश की व्यवस्था संघीय मंत्रीमंडल की मदद से चलती है जो मजलिस-ए शूरा के दोनों सदनों, उच्च और निम्न से चुने जाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय विधानसभा सदस्यों और प्रांतीय विधायिका के सदस्य, जनता के मतदान के माध्यम से चुने जाते हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उस पार्टी के चुने जाते हैं जिनका क़ौमी असेम्ब्ली में बहूमत हो। सभापति भी बहुल पार्टी का ही होता है, हालांकि विपक्षी दलों को भी बड़े उदय दी जा सकते हैं। संसदीय प्रणाली में दो पार्टियां महत्व होता है एक वह पार्टी जो सभी पार्टियों से ज़्यादा सीटें हासिल कर इसे बहुल या सरकार बनाने वाली पार्टी और दूसरी वह पार्टी जो दूसरे नंबर पे सबसे निशतें प्राप्त करे उसे विपक्षी पार्टी कहा जाता हेमतला पाकिस्तान 2013 के चुनाव में मुस्लिम लीग की सबसे ज्यादा सीटें थीं तो वह सरकार बना लिया और दूसरे नंबर पे पपल्स पार्टी थी जो विपक्ष में खड़ी होई.ागर सरकारी पार्टी कोई फैसला लिया और विपक्ष इस फैसले का विरोध किया तो सरकारी पार्टी का वह फैसला खारिज किया जाएगा। .

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पाकिस्तान के ज़िले

पाकिस्तान के ज़िले पाकिस्तान के तीसरे दर्जे की प्रशासनिक इकाइयाँ हैं। पाकिस्तान में कुल 135 ज़िले और 7 आदिवासी क्षेत्र हैं। अगस्त 2000 से पूर्व ज़िले डिवीज़न के तहत होते थे लेकिन उस वक़्त डिवीज़न को ख़त्म करके ज़िलों को सीधे सूबों के अधीन कर दिया गया। .

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पाकिस्तान की राजनीति

पाकिस्तान की राजनीति (پاکستان کی سیاست) ने सालों के दौरान कई तब्दीलियाँ देखी हैं। समय-समय पर फ़ौज मुल्क का शासन को संभाल लेता है। परन्तु वर्तमान स्थिति में मुल्क में लोकतांत्रिक व्यवस्था वापस आ गई है। पाकिस्तान एक संघीय गणराज्य है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख हैं और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख पाकिस्तान में राजनीति को बहुत महत्व प्राप्त किया है। श्रेणी:पाकिस्तान की राजनीति.

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यहां पुनर्निर्देश करता है:

पाकिस्तान के यूनियन काउंसिल, यूनियन कौंसिल

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