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पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त

शॉर्टकट: मतभेद, समानता, समानता गुणांक, संदर्भ

पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बीच अंतर

पाकिस्तान vs. पाकिस्तान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त

इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान या पाकिस्तान इस्लामी गणतंत्र या सिर्फ़ पाकिस्तान भारत के पश्चिम में स्थित एक इस्लामी गणराज्य है। 20 करोड़ की आबादी के साथ ये दुनिया का छठा बड़ी आबादी वाला देश है। यहाँ की प्रमुख भाषाएँ उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बलूची और पश्तो हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और अन्य महत्वपूर्ण नगर कराची व लाहौर रावलपिंडी हैं। पाकिस्तान के चार सूबे हैं: पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और ख़ैबर​-पख़्तूनख़्वा। क़बाइली इलाक़े और इस्लामाबाद भी पाकिस्तान में शामिल हैं। इन के अलावा पाक अधिकृत कश्मीर (तथाकथित आज़ाद कश्मीर) और गिलगित-बल्तिस्तान भी पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित हैं हालाँकि भारत इन्हें अपना भाग मानता है। पाकिस्तान का जन्म सन् 1947 में भारत के विभाजन के फलस्वरूप हुआ था। सर्वप्रथम सन् 1930 में कवि (शायर) मुहम्मद इक़बाल ने द्विराष्ट्र सिद्धान्त का ज़िक्र किया था। उन्होंने भारत के उत्तर-पश्चिम में सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब तथा अफ़गान (सूबा-ए-सरहद) को मिलाकर एक नया राष्ट्र बनाने की बात की थी। सन् 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने पंजाब, सिन्ध, कश्मीर तथा बलोचिस्तान के लोगों के लिए पाक्स्तान (जो बाद में पाकिस्तान बना) शब्द का सृजन किया। सन् 1947 से 1970 तक पाकिस्तान दो भागों में बंटा रहा - पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। दिसम्बर, सन् 1971 में भारत के साथ हुई लड़ाई के फलस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना और पश्चिमी पाकिस्तान पाकिस्तान रह गया। . पाकिस्तान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, पाकिस्तान की संविधान द्वारा स्थापित किया गया एक संवैधानिक पद है, वे पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व नियुक्त पदाधिकारी होते हैं। निर्वाचन आयोग पाकिस्तान की वह संवैधानिक संस्थान है जिसे पाकिस्तान में राष्ट्रीय एवं प्रांतीय स्तर पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने का प्रभार है। सन 1973 के पूर्व इस पद पर केवल प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों को ही नियुक्त किया जाता था और यह नियुक्ति केवल पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी, परंतु सन् 1973 के संविधान में, जिसमें पूर्व संविधानों के मुकाबले, अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे, के परवर्तन के बाद इस पद पर नियुक्ति को केवल न्यायपालिका पर संकुचित कर दिया गया। 1973 का संविधान इस बात को अनिवार्य करता है की मुख्य निर्वाचन आयुक्त केवल न्यायिक शाखा से ही नियुक्त किया जाएगा। अतः मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार केवल वरिष्ठ न्यायाधीश ही इस पद पर नियुक्त होने के लिए योग्य हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति व कार्यकाल शपथ, संविधान या (अन्य अवसरों पर) राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग की स्थापना पाकिस्तान के संविधान द्वारा किया गया था। इसे 1956 में स्थापित किया गया था।निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त समेत चारों प्रांतों से नियुक्ति किये गए सदस्यों(जिनमें से प्रत्येक, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है) से गठित होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष होता है, जिस बीच उन्हें कार्यकाल व वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्तों को पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है। .

पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बीच समानता

पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त आम में एक बात है (यूनियनपीडिया में): पाकिस्तान के राष्ट्रपति

पाकिस्तान के राष्ट्रपति

पाकिस्तान के राष्ट्रपति (صدر مملكت —) पाकिस्तान इस्लामिक गणतंत्र के सर्वेसर्वा का पद है। .

पाकिस्तान और पाकिस्तान के राष्ट्रपति · पाकिस्तान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और पाकिस्तान के राष्ट्रपति · और देखें »

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पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बीच तुलना

पाकिस्तान 111 संबंध है और पाकिस्तान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त 11 है। वे आम 1 में है, समानता सूचकांक 0.82% है = 1 / (111 + 11)।

संदर्भ

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