जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट
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जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट के बीच अंतर
जन्म प्रमाण पत्र vs. पासपोर्ट
जन्म प्रमाण पत्र (Birth certificate) एक प्रकार का पहचान का दस्तावेज है जो व्यक्ति के जन्म के बाद बनाया जाता है जो सरकार द्वारा प्रमाणित होता है। यह ग्राम पंचायत में बनाया जाता है। . भारतीय पासपोर्ट पासपोर्ट या पारपत्र किसी राष्ट्रीय सरकार द्वारा जारी वह दस्तावेज होता है जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए उसके धारक की पहचान और राष्ट्रीयता को प्रमाणित करता है। पहचान स्थापित करने के लिए नाम, जन्म तिथि, लिंग और जन्म स्थान के विवरण इसमे प्रस्तुत किये जाते हैं। आमतौर पर एक व्यक्ति की राष्ट्रीयता और नागरिकता समान होती हैं। केवल पासपोर्ट रखने भर से धारक किसी दूसरे देश में प्रवेश का या जब धारक किसी दूसरे देश मे हो तो वाणिज्यिदूतीय संरक्षण का अधिकारी नहीं होता। किसी विशेष स्थिति मे जिसके निपटान हेतु यदि कोई विशेष समझौता प्रभाव में ना हो तो उस स्थिति मे पासपोर्ट, धारक को किसी अन्य विशेषाधिकार का पात्र भी नहीं बनाता, हालांकि सामान्यत: यह धारक को विदेश यात्रा के पश्चात पासपोर्ट जारी करने वाले देश मे लौटने की अनुमति देता है। वाणिज्यिदूतीय संरक्षण का अधिकार अंतरराष्ट्रीय समझौतों से जबकि वापस लौटने का अधिकार जारी कर्ता देश के कानून से उत्पन्न होता है। एक पासपोर्ट जारी कर्ता देश में धारक के किसी अधिकार या उसके निवास स्थान का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। .
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संदर्भ
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