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अधिनियम और अभियुक्त

शॉर्टकट: मतभेद, समानता, समानता गुणांक, संदर्भ

अधिनियम और अभियुक्त के बीच अंतर

अधिनियम vs. अभियुक्त

अधिनियम केन्द्र में संसद या राज्य में विधानसभा द्वारा पारित किसी विधान को कहते हैं। जब संसद या विधानसभा में किसी विषय को प्रस्तावित करते हैं तो उसे विधेयक या बिल कहते हैं। संसद या विधानसभा की सर्वसम्मति से पास होने के बाद उस बिल या विधेयक को अधिनियम का दर्जा मिल जाता है। श्रेणी:विधि श्रेणी:चित्र जोड़ें. न्यायशास्त्र में अभियुक्त या बचाव पक्ष (defendant) वह पक्ष (व्यक्ति या दल) होता है जिसके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा में आरोप लगाया जाता है। दण्डविधि में अभियुक्त को मुलज़िम भी कहा जाता है, अर्थात वह व्यक्ति जिसपर इलज़ाम (आरोप) लगा हो। इसके विपरीत अभियोगी या मुद्दई (plaintiff) वह पक्ष होता है जो मुकदमा लाकर किसी पर आरोप लगाता है। .

अधिनियम और अभियुक्त के बीच समानता

अधिनियम और अभियुक्त आम में 0 बातें हैं (यूनियनपीडिया में)।

सूची के ऊपर निम्न सवालों के जवाब

अधिनियम और अभियुक्त के बीच तुलना

अधिनियम 6 संबंध है और अभियुक्त 7 है। वे आम 0 में है, समानता सूचकांक 0.00% है = 0 / (6 + 7)।

संदर्भ

यह लेख अधिनियम और अभियुक्त के बीच संबंध को दर्शाता है। जानकारी निकाला गया था, जिसमें से एक लेख का उपयोग करने के लिए, कृपया देखें:

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