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पाकिस्तानी संविधान का अठारहवाँ संशोधन

सूची पाकिस्तानी संविधान का अठारहवाँ संशोधन

पाकिस्तानी संविधान का अठारहवीं संशोधन 8 अप्रैल 2010 को एनए पाकिस्तान ने पास किया। अठारहवीं संपादित ने राष्ट्रपति के पास मौजूद सभी कार्यपालिक विकल्प संसद को दिए, चूंकि प्रधानमंत्री नेता सदन (Leader of the House) होता है तो अधिक विकल्प प्रधानमंत्री के पास आए। इस के अलावा पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत का नाम बदलकर खैबर पख्तूनख्वा रखा गया था। संघ के अधिकांश विकल्प लेकर राज्यों को दिए गए। .

2 संबंधों: पाकिस्तान का संविधान, ख़ैबर पख़्तूनख़्वा

पाकिस्तान का संविधान

पाकिस्तान का संविधान (آئین پاکستان;आईन(ए) पाकिस्तान) या दस्तूरे पाकिस्तान دستور پاکستان) को १९७३ का क़ानून भी कहते हैं। यह पाकिस्तान का सर्वोच्च दस्तूर है। पाकिस्तान का संविधान संविधान सभा द्वारा १० अप्रैल १९७३ को पारित हुआ तथा 14 अगस्त 1973 से प्रभावी हुआ। इस का प्रारूप ज़ुल्फ़िक़ार अली भुट्टो की सरकार और विपक्ष ने मिल कर तैयार किया। ये पाकिस्तान का तीसरा दस्तूर है और इस में कई बार रद्दोबदल की जा चुकी है। .

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ख़ैबर पख़्तूनख़्वा

मकरा चोटी ख़ैबर-पख़्तूनख़्वा (पहले:उत्तर पश्चिम सीमांत प्रान्त) पाकिस्तान का एक प्रान्त या सूबा है। इसे सूबा-ए-सरहद के नाम से भी जाना जाता है जो अफ़ग़ानिस्तान की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर पश्तूनों की आबादी अधिक है जिन्हें स्थानीय रूप से पख़्तून भी कहते हैं। इनकी मातृभाषा पश्तो है। इस प्रांत की जनसंख्या करीब 2 करोड़ है जिसमें अफ़ग़ानिस्तान से आए शरणार्थियों की 15 लाख की आबादी सम्मिलित नहीं है। .

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