लोगो
यूनियनपीडिया
संचार
Google Play पर पाएं
नई! अपने एंड्रॉयड डिवाइस पर डाउनलोड यूनियनपीडिया!
डाउनलोड
ब्राउज़र की तुलना में तेजी से पहुँच!
 

प्रतिलिप्यधिकार

सूची प्रतिलिप्यधिकार

प्रतिलिप्यधिकार का लोगो प्रतिलिप्यधिकार या कॉपीराइट बौद्धिक संपदा का एक रूप है। जॊ एक मूल कृति के लेखक कॊ प्रकाशन, वितरण और अनुकूलन का निश्चित समय अवधि के लिए, विशेष अधिकार देता है। प्रतिलिप्यधिकार या कॉपीराइट किसी चीज के वर्णन में हैं। यदि आप कोई अच्छी कहानी लिखें, या कोई गाना संगीत-बद्ध करें, या पेन्टिंग करे तो यह किसी चीज़ का वर्णन होगा। उसमें आपका प्रतिलिप्यधिकार होगा। यदि उसे प्रकाशित करें तो कोई और उसे आपकी अनुमति के बिना प्रयोग नहीं कर सकता है। भारतवर्ष में प्रतिलिप्यधिकार के बारे में प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (The Copyright Act, 1957) कानून है। यहां प्रयुक्‍त कार्यों का अर्थ हैं:- साहित्यिक रचना:- इसमें कम्‍प्‍यूटर कार्यक्रम, सारणियां, संकलन और कम्‍प्‍यूटर डाटाबेस शामिल हैं। नाट्य रचना:- इसमें गायन, नृत्‍य रचना या किसी प्रदर्शन में मनोरंजन का कोई रूप, नाट्य प्रबंध या अभिनय जिसका रूप लिखित या किसी अन्‍य रूप में तय हो, शामिल हैं। संगीत रचना:- इसमें संगीत रचनाएं शामिल हैं, ऐसी रचनाओं का ग्राफीय रूप शामिल है लेकिन इसमें संगीत के साथ गाए, बोले या अभिनीत किए जाने वाले शब्‍द या अंगविक्षेप शामिल नहीं हैं। कलात्‍मक रचना:- इसका अर्थ है चित्र, मूर्ति, आलेख (जिसमें आरेख, मानचित्र, चार्ट या प्‍लान भी शामिल है), उत्‍कीर्णन, या फोटोग्राफ, भले ही उनमें कलात्‍मक गुण हों या न हों। इसमें स्‍थापत्‍य रचनाएं और कलात्‍मक कारीगरी की कोई अन्‍य रचनाएं भी शामिल हो सकती हैं। चलचित्र रचना:- इसका अर्थ है किसी ऐसी प्रक्रिया में जरिए, जिससे किसी भी तरह चलती-फिरती छवि निर्मित की जा सकती है, बनाए गए किसी माध्‍यम पर दृश्‍य रिकार्डिंग की कोई रचना। ध्‍वनि रिकार्डिंग:- इसका अर्थ है ध्‍वनियों की रिकार्डिंग जिससे ध्‍वनियां निर्मित की जा सकती हैं, उस माध्‍यम पर ध्‍यान दिए बिना, जिससे ध्‍वनियां निर्मित की गई हो। यहां 'संबंधित अधिकार या निकटवर्ती अधिकार' है कलाकारों (उदाहरणार्थ अभिनेताओं, गायकों और संगीतकारों), फोनोग्राम (ध्‍वनि रिकार्डिंग) के निर्माताओं और प्रसारण संगठनों के अधिकार। कॉपीलेफ्ट भी एक तरह का कॉपीराइट है। .

2 संबंधों: प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, कॉपीलेफ्ट

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम

कापीराइट का अर्थ है किसी कृति के संबंध में किसी एक व्यक्ति, व्यक्तियों या संस्था का निश्चित अवधि के लिये अधिकार। मुद्रणकला का प्रचार होने के पूर्व किसी रचना या कलाकृति से किसी के आर्थिक लाभ उठाने का कोई प्रश्न नहीं था। इसलिये कापीराइट की बात उसके बाद ही उठी है। कापीराइट का उद्देश्य यह है कि रचनाकार, या कलाकार या वह व्यक्ति अथवा संस्था जिसे कलाकार या रचनाकार ने अधिकार प्रदान किया हो उस कलाकृति और रचना से निर्धारित अवधि तक आर्थिक लाभ उठा सके तथा दूसरा कोई इस बीच उससे उस रूप में लाभ न उठा पाए। भारत में इस समय कापीराइट (प्रतिलिप्यधिकार या कृतिस्वाम्य) की जो व्यवस्था है वह 1957 के प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा परिचालित होती है। इसके पूर्व भारत में 1914 में जो कापीराइट ऐक्ट बना था वह बहुत कुछ ब्रिटेन के 'इंपीरियल कापीराइट ऐक्ट (1911)' पर आधारित था। ब्रिटेन का यह कानून और उसके नियम, जो भारतीय स्वाधीनता अधिनियम के अनुच्छेद 18 (3) के अनुसार अनुकूलित कर लिए गए थे, 1957 तक चलते रहे। 1957 में नया कानून बनने पर पुराना कानून निरस्त हो गया। .

नई!!: प्रतिलिप्यधिकार और प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम · और देखें »

कॉपीलेफ्ट

कॉपीलेफ्ट भी एक तरह का कॉपीराइट है। जिसके द्वारा लोग न तो वे स्वयं कोई भी अधिकार रखतेें हैं न ही कोई और व्यक्ति उनके द्वारा बनाये गये कॉपीराइट पर कोई भी अधिकार रख सकता है। यह शब्द कं‍प्यूटर प्रोग्राम के सन्दर्भ में सबसे पहले इस प्रकार से प्रयोग होना शुरु हुआ। यहां देखें। श्रेणी:विधि श्रेणी:बौद्धिक सम्पदा अधिकार.

नई!!: प्रतिलिप्यधिकार और कॉपीलेफ्ट · और देखें »

यहां पुनर्निर्देश करता है:

प्रतिलिप्याधिकार, मुद्राधिकार, कापीराइट, कॉपीराइट

निवर्तमानआने वाली
अरे! अब हम फेसबुक पर हैं! »