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भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और सेबी अधिनियम 1992

शॉर्टकट: मतभेद, समानता, समानता गुणांक, संदर्भ

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और सेबी अधिनियम 1992 के बीच अंतर

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड vs. सेबी अधिनियम 1992

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना सेबी अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 में हुई सेबी का मुख्यालय मुंबई में बांद्रा कुर्ला परिसर के व्यावसायिक जिले में हैं और क्रमश: नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी व पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय हैं। . प्रतिभूति बाजार की बदलती जरूरतों और प्रतिभूति बाजार में होने वाले विकास के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1995, 1999 और 2002 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 (सिक्यूरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992/सेबी अधिनियम) को संशोधित किया गया। 2 दिसम्बर 2002 को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट के आधार पर सेबी अधिनियम के प्रावधानों में कुछ कमियों को पूरा करने के लिए इस अधिनियम को संशोधित किया गया। सेबी का लक्ष्य भारत को दुनिया का एक बेहतरीन प्रतिभूति बाजार और सेबी को दुनिया का एक सबसे सम्मानित नियामक बनाना है। सेबी आईओएससीओ/एफएसएपी के मानकों को हासिल करने का भी प्रयास करता है। इस पृष्ठभूमि में, वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर बने सेबी द्वारा गठित आतंरिक समूह ने सेबी अधिनियम में कुछ संशोधन का प्रस्ताव रखा था। सेबी बोर्ड ने इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए न्यायमूर्ति श्री एम.

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और सेबी अधिनियम 1992 के बीच समानता

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संदर्भ

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