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हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब

सूची हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब

दक्षिण भारत के बण्ट जाति का एक संयुक्त परिवार (१९०० ई) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब (Hindu Undivided Family, संक्षेप में: HUF) हिन्दू विवाह अधिनियम से सम्बन्धित एक विधिक शब्द है। इसके स्थान पर 'हिन्दू अविभाजित परिवार' या 'हिन्दू संयुक्त परिवार' भी प्रयुक्त होता है। भारतीय विधिक तंत्र के विकास के कारण अब स्त्रियों को भी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के अन्तर्गत सम्पत्ति के अंश का अधिकार प्राप्त है। संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिसका स्वामित्व एक संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्यों के पास होता है। संगठन का यह स्वरूप हिन्दू अधिनियम के अंतर्गत कार्य करता है तथा उत्तराधिकार अधिनियम से नियंत्रित होता है। संयुक्त हिन्दू परिवार व्यावसायिक संगठन का ऐसा स्वरूप है जिसमें परिवार के पास पूर्वजों की कुछ व्यावसायिक संपत्ति होती है। संपत्ति में हिस्सा केवल पुरूष सदस्यों का होता है। किसी सदस्य को पूर्वजों की इस संपत्ति में से हिस्सा अपने पिता, दादा तथा परदादा से मिलता है। अतः तीन आनुक्रमिक पीढ़ियाँ एक साथ विरासत में संपत्ति प्राप्त कर सकती हैं। संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय को केवल पुरूष सदस्य चलाते हैं जो कि व्यवसाय के सहभागी कहलाते हैं। आयु में सबसे बड़े सदस्य को कर्ता कहते हैं। .

1 संबंध: हिन्दू विवाह अधिनियम

हिन्दू विवाह अधिनियम

हिन्दू विवाह अधिनियम भारत की संसद द्वारा सन् १९५५ में पारित एक कानून है। इसी कालावधि में तीन अन्य महत्वपूर्ण कानून पारित हुए: हिन्दू उत्तराधिका अधिनियम (1955), हिन्दू अल्पसंख्यक तथा अभिभावक अधिनियम (1956) और हिन्दू एडॉप्शन और भरणपोषण अधिनियम (1956).

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हिन्दू संयुक्त परिवार, हिन्दू अविभाजित परिवार

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