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स्‍टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्‍डि‍या

सूची स्‍टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्‍डि‍या

स्‍टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्‍डि‍या लि‍॰ (एसटीसी) भारत सरकार की एक प्रमुख अन्‍तरराष्‍ट्रीय व्‍यापार कंपनी है जो नि‍र्यात, आयात और स्‍वदेशी व्‍यापार करती है। इसकी स्‍थापना 1956 में मूलतः पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ व्‍यापार करने और देश से निर्यात वि‍कसि‍त करने में नि‍जी व्‍यापार और उद्योग के प्रयत्‍नों के पूरक के रूप में हुई। यह कार्पोरेशन, कंपनी अधि‍नि‍यम, 1956 के अधीन एक स्‍वायत्‍त कंपनी के रूप में पंजीकृत है तथा भारत सरकार के वाणि‍ज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनि‍क नि‍यंत्रण में कार्य कर रहा है। .

सामग्री की तालिका

  1. 4 संबंधों: नि‍र्यात, भारत सरकार, आयात, कंपनी अधिनियम, 1956

नि‍र्यात

वस्तुओं एवं सेवाओं को किसी देश से दूसरे देशों में भेजना निर्यात (export) कहलाता है। .

देखें स्‍टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्‍डि‍या और नि‍र्यात

भारत सरकार

भारत सरकार, जो आधिकारिक तौर से संघीय सरकार व आमतौर से केन्द्रीय सरकार के नाम से जाना जाता है, 29 राज्यों तथा सात केन्द्र शासित प्रदेशों के संघीय इकाई जो संयुक्त रूप से भारतीय गणराज्य कहलाता है, की नियंत्रक प्राधिकारी है। भारतीय संविधान द्वारा स्थापित भारत सरकार नई दिल्ली, दिल्ली से कार्य करती है। भारत के नागरिकों से संबंधित बुनियादी दीवानी और फौजदारी कानून जैसे नागरिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, अपराध प्रक्रिया संहिता, आदि मुख्यतः संसद द्वारा बनाया जाता है। संघ और हरेक राज्य सरकार तीन अंगो कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका के अन्तर्गत काम करती है। संघीय और राज्य सरकारों पर लागू कानूनी प्रणाली मुख्यतः अंग्रेजी साझा और वैधानिक कानून (English Common and Statutory Law) पर आधारित है। भारत कुछ अपवादों के साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्याय अधिकारिता को स्वीकार करता है। स्थानीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली द्वारा शासन का विकेन्द्रीकरण किया गया है। भारत का संविधान भारत को एक सार्वभौमिक, समाजवादी गणराज्य की उपाधि देता है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसका द्विसदनात्मक संसद वेस्टमिन्स्टर शैली के संसदीय प्रणाली द्वारा संचालित है। इसके शासन में तीन मुख्य अंग हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। .

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आयात

किसी भी तरह के उत्पादों या सेवओं को बाहर के किसी देश से खरीदने को आयात कहते हैं। आयात का उल्टा होता है निर्यात। श्रेणी:अर्थशास्त्र.

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कंपनी अधिनियम, 1956

कंपनी अधिनियम वह अति महत्‍वपूर्ण विधान है जो केन्‍द्र सरकार को कम्‍पनी के गठन और कार्यों को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। भारत की संसद द्वारा १९५६ में पारित किया गया था। इसमें समय-समय पर संशोधन किया गया। ये अधिनियम कम्पनियों के गठन को पंजीकृत करने तथा उनके निर्देशकों और सचिवो की जिम्मेदारी का निर्धारण करता है। कंपनियों अधिनियम, 1956 भारत के संघीय सरकार द्वारा कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, कंपनियों के रजिस्ट्रार के कार्यालय, आधिकारिक परिसमापक, सार्वजनिक न्यासी, कंपनी लॉ बोर्ड आदि के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। यह अधिनियम सरकार को कम्‍पनी के गठन को विनियमित करने और कम्‍पनी के प्रबंधन को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करता है। कम्‍पनी अधिनियम केन्‍द्र सरकार द्वाराकम्‍पनी कार्य मंत्रालय और कम्‍पनी पंजीयक के कार्यालयों, शासकीय परिसमापक, सार्वजनिक न्‍यासी, कम्‍पनी विधि बोर्ड, निरीक्षण निदेशक आदि के माध्‍यम से प्रवृत्त किया जाता है। कम्‍पनी कार्य मंत्रालय जो पहले वित्त मंत्रालय के अधीन कम्‍पनी कार्य विभाग के रूप में जाना जाता था का प्राथमिक कार्य कम्‍पनी अधिनियम, 1956 का प्रशासन है, अन्‍य अधीनस्‍थ अधिनियम और नियम एवं विनियम जो उसके अधीन बनाए गए हैं कानून के अनुसार कारपोरेट क्षेत्र के कार्यों को विनियमित करने के लिए। कम्‍पनी अधिनियम, 1956 में कहा गया है कि कम्‍पनी का अभिप्राय, अधिनियम के अधीन गठित और पंजीकृत कम्‍पनी या विद्यमान कम्‍पनी अर्थात किसी भी पिछला कम्‍पनी कानून के तहत गठित या पंजीकृत कम्‍पनी। कानून में निहित मूल उद्देश्‍य निम्‍नलिखित हैं.

देखें स्‍टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्‍डि‍या और कंपनी अधिनियम, 1956