6 संबंधों: प्रशासनिक प्रभाग, सम्प्रभु राज्य, सम्प्रभुता, संघ (प्रशासन), संविधान, अन्तरराष्ट्रीय विधि।
प्रशासनिक प्रभाग
विश्व के प्रशासनिक प्रभाग एक प्रशासनिक प्रभाग, प्रशासनिक इकाई, प्रशासनिक विभाग अथवा प्रशासनिक प्रमण्डल किसी देश अथवा क्षेत्र का सुस्पष्ट सीमांकित हिस्सा होता है जो प्रशासन की सुविधा हेतु निर्मित होता है। कभी कभी प्रशासनिक बिभागों को कुछ सीमा तक स्वायत्तता भी मिली होती है जिसके तहत वे अपनी स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार अपना स्वशासन चला सकते हैं। सामान्यतया देश छोटी इकाइयों में विभक्त होते हैं जिससे उन क्षेत्रों के संसाधनों का वहाँ के लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार समुचित प्रयोग हो सके। उदहारण के लिये कोई दश प्रान्तों (provinces) में विभक्त हो सकता है जो पुनः काउंटीज (counties) और म्युनिसिपैलिटीज़ (municipalities में बंटे हो सकते हैं। प्रशासनिक प्रभाग अवधारणात्मक रूप से निर्भर इकाइयों (dependent territories) से भिन्न होते हैं क्योंकि वे राज्य (state) का अभिन्न अंग होते हैं। हालाँकि इन्हें आम शब्दावली में प्रशासनिक प्रभाग कहा जा सकता है। स्पष्टता और सुविधा के लिये देश के प्रशासनिक विभाजन की सबसे बड़ी इकाई को "प्रथम-स्तर का प्रशासनिक प्रभाग" अथवा "प्रथम प्रशासनिक प्रभाग" कहा जाता है। अगले विभाजन स्तरों को क्रमशः "द्वितीय-स्तर के प्रशासनिक प्रभाग" या "द्वितीय प्रशासनिक प्रभाग" कहा ज सकता है। .
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सम्प्रभु राज्य
राष्ट्र कहते हैं, एक जन समूह को, जिनकी एक पहचान होती है, जो कि उन्हें उस राष्ट्र से जोङती है। इस परिभाषा से तात्पर्य है कि वह जन समूह साधारणतः समान भाषा, धर्म, इतिहास, नैतिक आचार, या मूल उद्गम से होता है। ‘राजृ-दीप्तो’ अर्थात ‘राजृ’ धातु से कर्म में ‘ष्ट्रन्’ प्रत्यय करने से संस्कृत में राष्ट्र शब्द बनता है अर्थात विविध संसाधनों से समृद्ध सांस्कृतिक पहचान वाला देश ही एक राष्ट्र होता है | देश शब्द की उत्पत्ति "दिश" यानि दिशा या देशांतर से हुआ जिसका अर्थ भूगोल और सीमाओं से है | देश विभाजनकारी अभिव्यक्ति है जबकि राष्ट्र, जीवंत, सार्वभौमिक, युगांतकारी और हर विविधताओं को समाहित करने की क्षमता रखने वाला एक दर्शन है | सामान्य अर्थों में राष्ट्र शब्द देश का पर्यायवाची बन जाता है, जहाँ कुछ असार्वभौमिक राष्ट्र, जिन्होंने अपनी पहचान जुङने के बाद, पृथक सार्वभौमिकिता बनाए रखी है। एक राष्ट्र कई राज्यों में बँटा हो सकता है तथा वे एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, जिसे राष्ट्र कहा जाता है। देश को अपने रहेने वालों का रक्षा करना है। .
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सम्प्रभुता
किसी भौगोलिक क्षेत्र या जन समूह पर सत्ता या प्रभुत्व के सम्पूर्ण नियंत्रण पर अनन्य अधिकार को सम्प्रभुता (Sovereignty) कहा जाता है। सार्वभौम सर्वोच्च विधि निर्माता एवं नियंत्रक होता है यानि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। .
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संघ (प्रशासन)
हरे रंग में वह राष्ट्र हैं जिनकी प्रशासन प्रणाली संघ पर आधारित है एक संघ या फेडरेशन, (जिसे संघीय राज्य भी कहते हैं), एक राजनीतिक सत्त्व हैं, जो किसी केन्द्रीय (संघीय) सरकार के अंतर्गत आंशिक रूप से स्वशासित राज्यों या क्षेत्रों के संघ (यूनियन) से चिन्हित होता हैं। संघ या फेडरेशन ऐसा राष्ट्र है जिसमें बहुत से स्वराजित राज्य, प्रदेश या देश एक केंद्रीय सरकार के अधीन गठित होते हैं। सोवियत संघ के कुछ राज्यों (जैसे के बेलारूस) को अपनी विदेश नीति चलाने का अधिकार था लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्यों को यह अधिकार नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका के हर राज्य को अपना अलग संविधान, राज्यगान और झंडा रखने का अधिकार है, लेकिन पाकिस्तान के राज्यों को यह अधिकार नहीं है। .
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संविधान
संविधान, मूल सिद्धान्तों या स्थापित नज़ीरों का एक समुच्चय है, जिससे कोई राज्य या अन्य संगठन अभिशासित होते हैं। वह किसी संस्था को प्रचालित करने के लिये बनाया हुआ संहिता (दस्तावेज) है। यह प्रायः लिखित रूप में होता है। यह वह विधि है जो किसी राष्ट्र के शासन का आधार है; उसके चरित्र, संगठन, को निर्धारित करती है तथा उसके प्रयोग विधि को बताती है, यह राष्ट्र की परम विधि है तथा विशेष वैधानिक स्थिति का उपभोग करती है सभी प्रचलित कानूनों को अनिवार्य रूप से संविधान की भावना के अनुरूप होना चाहिए यदि वे इसका उल्लंघन करेंगे तो वे असंवैधानिक घोषित कर दिए जाते है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी सम्प्रभु देश का सबसे लम्बा लिखित संविधान है, जिसमें, उसके अंग्रेज़ी-भाषी संस्करण में १४६,३८५ शब्दों के साथ, २२ भागों में ४४४ अनुच्छेद, १२ अनुसूचियाँ और १०१ संशोधन हैं, जबकि मोनाको का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें ९७ अनुच्छेदों के साथ १० अध्याय, और कुल ३,८१४ शब्द हैं। .
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अन्तरराष्ट्रीय विधि
अन्तर्राष्ट्रीय विधि (International law) से आशय उन नियमों से है जो स्वतंत्र देशों के बीच परस्पर सम्बन्धों (विवादों) के निपटारे के लिये लागू होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कानून किसी देश के अपने कानून से इस अर्थ में भिन्न है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून दो देशों के सम्बन्धों के लिए लागू होता है न कि दो या अधिक नागरिकों के बीच। .
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