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यूरोपीय संसद

सूची यूरोपीय संसद

यूरोपीय संसद (ईपी) यूरोपीय संघ की निर्वाचित संसदीय संस्था है। यूरोपीय संघ की परिषद और यूरोपीय आयोग के साथ यह यूरोपीय संघ के विधायी कार्य संभालती है। संसद में 751 (पहले 766) सदस्य होते है जो कि दुनिया में भारत की संसद के बाद दूसरा सबसे बड़ा मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं (2009 में 37.5 करोड़ मतदाता थे)। यह 1979 से हर पांच साल में सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा चुनी जा रही है। .

3 संबंधों: भारतीय संसद, यूरोपीय परिषद, यूरोपीय संघ

भारतीय संसद

संसद भवन संसद (पार्लियामेंट) भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। यह द्विसदनीय व्यवस्था है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा दो सदन- लोकसभा (लोगों का सदन) एवं राज्यसभा (राज्यों की परिषद) होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। भारतीय संसद का संचालन 'संसद भवन' में होता है। जो कि नई दिल्ली में स्थित है। लोक सभा में राष्ट्र की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जिनकी अधिकतम संख्या ५५२ है। राज्य सभा एक स्थायी सदन है जिसमें सदस्य संख्या २५० है। राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन / मनोनयन ६ वर्ष के लिए होता है। जिसके १/३ सदस्य प्रत्येक २ वर्ष में सेवानिवृत्त होते है। .

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यूरोपीय परिषद

1987 ब्रुसेल्स में बेल्जियम की यूरोपीय परिषद की प्रेसीडेंसी के दौरान ली गयी तस्वीर यूरोपीय परिषद, यूरोपीय संघ का सर्वोच्च राजनीतिक निकाय है। इस निकाय में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के साथ साथ सभी सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुख या सरकार के प्रमुख शामिल हैं। इसकी बैठकों की अध्यक्षता उस सदस्य देश का प्रतिनिधि करता है जिसके पास उस समय यूरोपीय संघ की परिषद की प्रेसीडेंसी (प्रेसीडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन) हो। यद्यपि परिषद के पास कोई औपचारिक कार्यकारी या वैधानिक अधिकार नहीं है, पर यह संस्था उन प्रमुख मुद्दों और फैसलों से संबद्ध है जो "यूरोपीय संघ के सामान्य राजनीतिक दिशा निर्देशों को परिभाषित करने में एक प्रमुख प्रेरणा" हों। परिषद की बैठक एक साल में कम से कम दो बार ब्रुसेल्स की जस्टस लिपसियस इमारत में होती है, जो यूरोपीय संघ का कॉन्सीलियम है। .

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यूरोपीय संघ

यूरोपियन संघ (यूरोपियन यूनियन) मुख्यत: यूरोप में स्थित 28 देशों का एक राजनैतिक एवं आर्थिक मंच है जिनमें आपस में प्रशासकीय साझेदारी होती है जो संघ के कई या सभी राष्ट्रो पर लागू होती है। इसका अभ्युदय 1957 में रोम की संधि द्वारा यूरोपिय आर्थिक परिषद के माध्यम से छह यूरोपिय देशों की आर्थिक भागीदारी से हुआ था। तब से इसमें सदस्य देशों की संख्या में लगातार बढोत्तरी होती रही और इसकी नीतियों में बहुत से परिवर्तन भी शामिल किये गये। 1993 में मास्त्रिख संधि द्वारा इसके आधुनिक वैधानिक स्वरूप की नींव रखी गयी। दिसम्बर 2007 में लिस्बन समझौता जिसके द्वारा इसमें और व्यापक सुधारों की प्रक्रिया 1 जनवरी 2008 से शुरु की गयी है। यूरोपिय संघ सदस्य राष्ट्रों को एकल बाजार के रूप में मान्यता देता है एवं इसके कानून सभी सदस्य राष्ट्रों पर लागू होता है जो सदस्य राष्ट्र के नागरिकों की चार तरह की स्वतंत्रताएँ सुनिश्चित करता है:- लोगों, सामान, सेवाएँ एवं पूँजी का स्वतंत्र आदान-प्रदान.

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