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पेटेंट

सूची पेटेंट

‘पेटेंट’ का शब्द, लैटिन के शब्द Lilterae Patents से आया है। पेटेंट का अर्थ है ‘खुला’ और Lilterae Patents का शाब्दिक अर्थ है (Letters patents) या खुले पत्र। पुराने जमाने में शासको या सरकारों के द्वारा पदवी‚ हक‚ विशेष अधिकार पत्र के द्वारा दिया जाता है। यह शासकीय दस्तावेज होता था और इन्हे चूंकि सार्वजनिक रूप से दिया जाता था, इसलिए यह हमेशा ‘खुले’ रहते थे। यूरोप में 6वीं शताब्‍दी में से इस तरह के पत्र दिये जाते थे। यह शासक की ओर से विदेशी भूमि की खोज तथा उस पर विजय के लिये जारी किये जाते थे। आजकल पेटेंट शब्द का प्रयोग आविष्कारों के संबंध में होता है। इस तरह का प्रयोग पहली बार 15वीं शताब्दी के आस-पास आया। सर्वप्रथम, पेटेंट कानून जैसा इसे आज समझा जाता हैं, 14 मार्च 1474 को वियाना सिनेट (Venetian Senate) के द्वारा को पारित किया गया। पेटेंट‚ आविष्कारकों को अनन्य (Exclusive) अधिकार देता है। यह बहुत जल्दी इटली से यूरोप के अन्य देशों तक फैल गया। जिन देशों के पास प्रौद्योगिकी नहीं थी, उन्होंने प्रौद्योगिकी को स्थापित करने के लिए विदेशी आविष्कारकों को पेटेंट देना शुरू कर दिया। इंगलैंड में पहले इसकी अवधि नहीं थी पर ब्रिटिश संसद ने 1623 में नया कानून बनाकर इसे 14 वर्षो तक सीमित कर दिया। अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 1 अनुभाग 8 के अन्तर्गत अमेरिकी कॉग्रेस को विज्ञान और कलाओं की प्रगति के लिये कानून बनाने का अधिकार है। इस परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस ने 1790 में पहला पेटेंट कानून पारित किया। फ्रान्स ने इसके अगले वर्ष पेटेंट कानून बनाया। 19वीं शताब्दी के अंत तक अनेक देशों ने अपना (जिसमें भारतवर्ष भी सम्मिलित है) पेटेंट कानून बनाया। भारतवर्ष में पेटेंट कानून का इतिहास भारतवर्ष में पहला पेटेंट सम्बन्धित कानून, १८५६ में पारित अधिनियम था। इसे २५ फरवरी‚ १८५६ को गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त हो गयी थी पर यह कानून १८५७ में अधिनियम सं.

3 संबंधों: ट्रिप्स, पेटेंट एवं कमप्यूटर सॉफ्टवेर, बौद्धिक सम्पदा अधिकार

ट्रिप्स

ट्रिप्स (en:TRIPs: Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) विश्व व्यापार संगठन (en:WTO) द्वारा संचालित अन्तर्राष्ट्रीय संधि है, जिसमे बौद्धिक सम्पत्ति के अधिकारों के न्यूनतम मानकों को तय किया गया है। 1994 मे गैट (en:GATT - General Agreement of Trade and Tariff) के आंठवें चक्र (उरूगुए चक्र) के अंत मे इसे तय किया गया। यह विश्व व्यापार संगठन के समय किये गए कई समझौते से एक है। ट्रिप्स सात प्रकार की बौद्धिक संपत्ति अधिकारों की चर्चा करता है.

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पेटेंट एवं कमप्यूटर सॉफ्टवेर

यह विवादास्पद विषय है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेर/प्रोग्राम पेटेंट कराया जा सकता है कि नहीं। इस बारे में अलग-अलग देशों के नियम भी भिन्न हैं। इसमें कराये जाने के तरीके पर भी विवाद है इसको समझने के लिये इस विषय को तीन भागों में बांटना उचित होगा,.

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बौद्धिक सम्पदा अधिकार

बौद्धिक सम्पदा अधिकार मानव-मस्तिष्क की उपज हैं। दुनिया के देश, कई सदियों से अपने-अपने कानून बना कर इन्हे सुरक्षित करते चले आ रहें हैं। सन १९९५ में विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation) बना। Agreement on the Trade related aspect of intellectual property rights (TRIPS) या ट्रिप्स, इस संगठन का एक समझौता है। सारे देश जो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं, उन्हे इसे मानना है तथा अपने कानून इसी के मुताबिक बनाने हैं। हम भी बौधिक सम्पदा अधिकार से सम्बन्धित कानूनों को इसी के कारण बदल रहे हैं ताकि वह ट्रिप्स मुताबिक हो जाये| कई लोगों का इसी लिये कहना है कि हम लोग कानून इसलिये नही बदल रहें हैं कि हमें उनकी आवश्यकता है पर इस लिये कि ट्रिप्स कहता है तथा विश्व व्यापार संगठन एवं ट्रिप्स के कारण हमने अपनी प्रभुत्ता खो दी है। खैर यह विवाद अलग है हमें तो ओपेन सोर्स सौफ्टवेर के बारे में बात करनी है तथा केवल इसी सम्बन्ध में बौधिक सम्पदा अधिकारों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी कर रहें हैं। ट्रिप्स में सात तरह के बौधिक सम्पदा अधिकार के बारे में चर्चा की गयी है। भारतवर्ष मे निम्न आठ अधिनियम के अन्दर बौद्धिक सम्पदा अधिकार सुरक्षित किये गये हैं.

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