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करम अली शाह

सूची करम अली शाह

करम अली शाह() पाकिस्तानी नेता और पाकिस्तानी प्रांत गिलगित-बल्तिस्तान के वर्तमान राज्यपाल हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने 26 जनवरी 2011 को उन्हें बतौर राज्यपाल तैनात किया। वे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से संबंधित हैं। वे 27 जनवरी 2011-15 फरवरी 2015 तक राज्यपाल के रूप में तैनात रहे। .

3 संबंधों: पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, गिलगित-बल्तिस्तान, गिलगित-बल्तिस्तान के राज्यपाल

पाकिस्तान पीपल्स पार्टी

पाकिस्तान पीपल्ज़ पार्टी (उर्दू:, अंग्रेज़ी: Pakistan Peoples Party), जिसे पी॰पी॰पी॰ भी कहा जाता है, पाकिस्तान का एक प्रमुख राजनैतिक दल है। इसकी विचारधार गणतांत्रिक समाजवाद है। इसकी स्थापना ३० नवम्बर १९६७ में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेतृत्व में हुई थी।, Sean Stewart Price, Heinemann-Raintree Library, 2009, ISBN 978-1-4329-3222-0,...

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गिलगित-बल्तिस्तान

गिलगित-बल्तिस्तान (उर्दू:, बलती: གིལྒིཏ་བལྟིསྟན), पाक-अधिकृत कश्मीर के भीतर एक स्वायत्तशासी क्षेत्र है जिसे पहले उत्तरी क्षेत्र या शुमाली इलाक़े (शुमाली इलाक़ाजात) के नाम से जाना जाता था। यह पाकिस्तान की उत्तरतम राजनैतिक इकाई है। इसकी सीमायें पश्चिम में खैबर-पख़्तूनख्वा से, उत्तर में अफ़ग़ानिस्तान के वाख़ान गलियारे से, उत्तरपूर्व में चीन के शिन्जियांग प्रान्त से, दक्षिण में और दक्षिणपूर्व में भारतीय जम्मू व कश्मीर राज्य से लगती हैं। गिलगित-बल्तिस्तान का कुल क्षेत्रफल 72,971 वर्ग किमी (28,174 मील²) और अनुमानित जनसंख्या लगभग दस लाख है। इसका प्रशासनिक केन्द्र गिलगित शहर है, जिसकी जनसंख्या लगभग 2,50,000 है। 1970 में "उत्तरी क्षेत्र” नामक यह प्रशासनिक इकाई, गिलगित एजेंसी, लद्दाख़ वज़ारत का बल्तिस्तान ज़िला, हुन्ज़ा और नगर नामक राज्यों के विलय के पश्चात अस्तित्व में आई थी। पाकिस्तान इस क्षेत्र को विवादित कश्मीर के क्षेत्र से पृथक क्षेत्र मानता है जबकि भारत और यूरोपीय संघ के अनुसार यह कश्मीर के वृहत विवादित क्षेत्र का ही हिस्सा है। कश्मीर का यह वृहत क्षेत्र सन 1947 के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय है। .

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गिलगित-बल्तिस्तान के राज्यपाल

गिलगित-बल्तिस्तान के राज्यपाल पाकिस्तान के प्रांत, गिलगित-बल्तिस्तान की प्रांतीय सरकार का प्रमुख होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति पाकिस्तान, प्रधानमंत्री की परामर्श पर करते हैं और, पाकिस्तान के अन्य प्रांतीय राज्यपाल पदों के समान ही, आमतौर पर यह भी एक औपचारिक पद है, यानी राज्यपाल पास बहुत अधिक अधिकार नहीं होते हैं। बहरहाल, पाकिस्तान के इतिहास में कई बार ऐसे अवसर आए हैं जब प्रांतीय गवर्नरों को अतिरिक्त व पूर्ण कार्याधिकार मिला है, खासकर इस मामले में जब प्रांतीय विधायिका भंग कर दी गई हो, या जम सैन्य शासन लागू किया गया हो तो। गिलगित-बल्तिस्तान में राज्यपाल की नियुक्ति, 16 सितंबर 2009 में प्रदेश की प्रांत-पद प्राप्ति के बाद से की जाती है। .

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