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पाकिस्तानी संविधान का बीसवाँ संशोधन

सूची पाकिस्तानी संविधान का बीसवाँ संशोधन

बीसवीं संशोधन विधेयक पाकिस्तान के संविधान को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली द्वारा 14 फरवरी, 2012 को पारित किया गया था। यह सीनेट में 20 फरवरी, 2012 को पारित किया गया था। यह पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा 28 फरवरी, 2012 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसके द्वारा संशोधन के अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 218, अनुच्छेद 219, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 224A पाकिस्तान के संविधान के दूसरे व तीसरे अनुसूची में किया गया और। यह नीचे एक कार्यवाहक व्यवस्था स्थापित करने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयोग के सदस्य के पद के लिए संबंधित मामलों धारण करने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की है। .

1 संबंध: पाकिस्तान का संविधान

पाकिस्तान का संविधान

पाकिस्तान का संविधान (آئین پاکستان;आईन(ए) पाकिस्तान) या दस्तूरे पाकिस्तान دستور پاکستان) को १९७३ का क़ानून भी कहते हैं। यह पाकिस्तान का सर्वोच्च दस्तूर है। पाकिस्तान का संविधान संविधान सभा द्वारा १० अप्रैल १९७३ को पारित हुआ तथा 14 अगस्त 1973 से प्रभावी हुआ। इस का प्रारूप ज़ुल्फ़िक़ार अली भुट्टो की सरकार और विपक्ष ने मिल कर तैयार किया। ये पाकिस्तान का तीसरा दस्तूर है और इस में कई बार रद्दोबदल की जा चुकी है। .

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