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पाकिस्तानी संविधान का इक्कीसवाँ संशोधन

सूची पाकिस्तानी संविधान का इक्कीसवाँ संशोधन

पाकिस्तान के संविधान का इक्कीसवीं संशोधन (उर्दू: 'آئین پاکستان میں اکیسویں ترمیم') दोनों पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और पाकिस्तान के सीनेट द्वारा पारित किया गया था 6 जनवरी 2015 को। इसने 7 जनवरी 2015 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त किया। इस विधेयक ने अनुच्छेद 175 और संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया था। यह एक आत्म निहित खंड है, जो संशोधन 7 जनवरी, 2017 को समाप्त हो करने का कारण बनता है। .

2 संबंधों: पाकिस्तान का संविधान, उर्दू भाषा

पाकिस्तान का संविधान

पाकिस्तान का संविधान (آئین پاکستان;आईन(ए) पाकिस्तान) या दस्तूरे पाकिस्तान دستور پاکستان) को १९७३ का क़ानून भी कहते हैं। यह पाकिस्तान का सर्वोच्च दस्तूर है। पाकिस्तान का संविधान संविधान सभा द्वारा १० अप्रैल १९७३ को पारित हुआ तथा 14 अगस्त 1973 से प्रभावी हुआ। इस का प्रारूप ज़ुल्फ़िक़ार अली भुट्टो की सरकार और विपक्ष ने मिल कर तैयार किया। ये पाकिस्तान का तीसरा दस्तूर है और इस में कई बार रद्दोबदल की जा चुकी है। .

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उर्दू भाषा

उर्दू भाषा हिन्द आर्य भाषा है। उर्दू भाषा हिन्दुस्तानी भाषा की एक मानकीकृत रूप मानी जाती है। उर्दू में संस्कृत के तत्सम शब्द न्यून हैं और अरबी-फ़ारसी और संस्कृत से तद्भव शब्द अधिक हैं। ये मुख्यतः दक्षिण एशिया में बोली जाती है। यह भारत की शासकीय भाषाओं में से एक है, तथा पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा है। इस के अतिरिक्त भारत के राज्य तेलंगाना, दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश की अतिरिक्त शासकीय भाषा है। .

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