विधिक उपचार या न्यायिक उपचार (legal remedy) वह साधन है जिसके द्वारा कोई न्यायालय, दीवानी मामलों में, कोई अधिकार देता है, कोई दण्ड (पेनाल्टी) लगाता है, या कोई अन्य आदेश देता है। राष्ट्रमण्डल देशों में (जिसमें भारत भी है), तथा अन्य सम्बन्धित देशों में (जैसे यूएसए) न्यायिक उपचार एवं साम्या उपचार (इक्विटेबल रेमेडी) में अन्तर है। .
1 संबंध: संवैधानिक उपचार।
मनुष्य को विधिप्रदत्त अनेक अधिकार प्राप्त हैं। मनुष्य जाति, समय समय पर, उन अधिकारों के प्रवर्तन के लिये अनेक विधिक उपायों (legal rights) की उद्भावना करती आई है। भारत में विधिक उपायों का स्थूल विभाजन दो श्रेणियों में किया जा सकता है -.
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यहां पुनर्निर्देश करता है:
न्यायिक उपचार।