3 संबंधों: भारतीय संसद, कम्पनी अधिनियम २०१३, कंपनी लॉ बोर्ड।
भारतीय संसद
संसद भवन संसद (पार्लियामेंट) भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। यह द्विसदनीय व्यवस्था है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा दो सदन- लोकसभा (लोगों का सदन) एवं राज्यसभा (राज्यों की परिषद) होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। भारतीय संसद का संचालन 'संसद भवन' में होता है। जो कि नई दिल्ली में स्थित है। लोक सभा में राष्ट्र की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जिनकी अधिकतम संख्या ५५२ है। राज्य सभा एक स्थायी सदन है जिसमें सदस्य संख्या २५० है। राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन / मनोनयन ६ वर्ष के लिए होता है। जिसके १/३ सदस्य प्रत्येक २ वर्ष में सेवानिवृत्त होते है। .
नई!!: कंपनी अधिनियम, 1956 और भारतीय संसद · और देखें »
कम्पनी अधिनियम २०१३
कम्पनी अधिनियम २०१३ (Companies Act 2013) भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो कम्पनियों के निर्माण, उनके उत्तरदायित्व, उनके निदेशक तथा उनकी समाप्ति आदि का नियमन करती है। इस अधिनियम में २९ अध्याय तथा ४७० अनुभाग हैं जबकि १९५६ के अधिनियम में ६५८ अनुभाग (सेक्शन) थे। इस अधिनियम द्वारा कम्पनी अधिनियम १९५६ को आंशिक रूप से प्रतिस्थापित किया गया है। यह अधिनियम १२ सितम्बर २०१३ को क्रियान्वित हुआ। .
नई!!: कंपनी अधिनियम, 1956 और कम्पनी अधिनियम २०१३ · और देखें »
कंपनी लॉ बोर्ड
कंपनी लॉ बोर्ड भारत में एक स्वतंत्र अर्ध न्यायिक निकाय था। जिसके पास भारत के भीतर, कंपनी लॉ के अंतर्गत कंपनियों के व्यवहार को जांचने का अधिकार था। .
नई!!: कंपनी अधिनियम, 1956 और कंपनी लॉ बोर्ड · और देखें »
यहां पुनर्निर्देश करता है:
भारतीय कंपनी अधिनियम 1956, कम्पनी अधिनियम, कम्पनी अधिनियम, 1956, कम्पनी अधिनियम, 1956, कंपनी लॉ,1956, कंपनी अधिनियम, कंपनी अधिनियम, 1956।