अनु 267 संसद को निधि जो कि आपातकाल में प्रयोग की जा सकती हो स्थापित करने का अधिकार देता है यह निधि राष्ट्रपति के अधीन है इससे खर्च धन राष्ट्रपति की स्वीकृति से होता है परंतु संसद के समक्ष इसकी स्वीकृति ली जाती है यदि संसद स्वीकृति दे देती है तो व्यय धन के बराबर धन भारत की संचित निधि से निकाल कर इसमे डाल दिया जाता है अनु 267 राज्यॉ को अपनी अपनी आपातकाल निधि स्थापित करने का अधिकार भी देता है श्रेणी:अर्थशास्त्र शब्दावली श्रेणी:रखरखाव.
0 संबंधों।
यहां पुनर्निर्देश करता है:
आपातकाल निधि।