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अतिचार

सूची अतिचार

अतिचार (Trespass), अपराध विधि या अपकृत्य (tort) का एक क्षेत्र है जिसके मोटे तौर पर तीन भाग हैं- व्यक्ति के साथ अतिचार, जंगम संपत्ति (chattels) के साथ अतिचार, तथा भूमि के साथ अतिचार। श्रेणी:विधि श्रेणी:चित्र जोड़ें.

2 संबंधों: दण्डविधि, अपकृत्य

दण्डविधि

कानूनों के उस समूह को दंड विधि (Criminal law, या penal law या 'फौज़दारी कनून') कहते हैं जो अपराधों एवं उनके लिये निर्धारित सजाओं (दण्ड) से समबन्धित होते हैं। आपराधिक मामलों में दण्ड कई प्रकार का हो सकता है (जो कि अपराध की प्रकृति पर निर्भर करता है) - मृत्युदंड, आजीवन कारावास, साधारण कारावास, पेरोल, या अर्थदण्ड आदि। यह दीवानी कानून से अलग है। .

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अपकृत्य

विधि के क्षेत्र में, ऐसे दोषपूर्ण कार्य को अपकृत्य या अपकृति (Tort) कहते हैं जो संविदा के उलंघन से सम्बन्धित न हो और न ही आपराधिक हो (non-contractual, non-criminal)। अपकृति का प्रयोग कानून में किसी ऐसे अपकार अथवा क्षति के अर्थ में होता है जिसकी अपनी निश्चित विशेषताएँ होती हैं। मुख्य विशेषता यह है कि उसका प्रतिकार क्षतिपूर्ति के द्वारा संभव हो तथा कारावास भेजने की आवश्यकता न हो। अपकृति की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं- (१) अपकृति किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण अथवा उसके प्रति किसी अन्य व्यक्ति के कर्तव्य का उल्लंघन हैं; (२) इसका प्रतिकार व्यवहारवाद द्वारा हो सकता है; (३) इंग्लैंड में सन्‌ १८९५ ई. के पूर्व अपकृति का प्रतिकार सामान्य कानून के अंतर्गत हुआ करता था। अपकृति के अनेक रूप हैं। मूल शब्द "टार्ट' का सार्वजनिक रूप में अर्थ यही है कि सीधे एवं सरल मार्ग का अतिक्रमण। अपकृति के प्रमुख रूप ये हैं.

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