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संस्था पंजीकरण अधिनियम-1860

सूची संस्था पंजीकरण अधिनियम-1860

भारतीय संस्था पंजीकरण अधिनियम-1860, भारत में ब्रिटिश राज के अंतर्गत अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत साहित्यिक, वैज्ञानिक, धर्मार्थ व कल्याणकारी संस्थाओं का पंजीकरण कराया या किया जा सकता है। इस अधिनियम के तहत, साहित्यिक, वैज्ञानिक, धर्मार्थ या सामाज कल्याण के उद्देश्य से जुड़े कोई भी सात व्यक्ति एक संस्था के बहिर्नियम के द्वारा एक संस्था गठित कर सकते थे। .

1 संबंध: राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड

राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड

राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (अंग्रेजी: National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories; एनएबीएल), भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है जिसका पंजीकरण संस्था पंजीकरण अधिनियम-1860 के तहत किया गया है। एनएबीएल को मुख्यत: सरकार, उद्योग संघों और उद्योगों को परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशालाओं की गुणवत्ता और तकनीकी क्षमता का आकलन किसी तीसरे पक्ष से करवाने की एक योजना उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया है। भारत सरकार ने एनएबीएल को परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशालाओं के एकमात्र प्रत्यायन निकाय के रूप में अधिकृत किया है। .

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