वापस बुलाने का अधिकार वापस बुलाने का अधिकार वापस बुलाने के अधिकार (राइट टू रिकाल) जनता का वह अधिकार जिसके अनुसार यदि वह अपने किसी निर्वाचित प्रतिनिधि से संतुष्ट नहीं है और उसे हटाना चाहती है तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसे वापस बुलाया (हटाया) जा सकता है। .
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