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पाकिस्तान की सेनेट

सूची पाकिस्तान की सेनेट

सेनेट, (سینیٹ) या आइवान-ए बाला पाकिस्तान (ایوانِ بالا پاکستان) पाकिस्तान की द्वीसदनीय विधियिका का उच्चसदन है। इसके चुनाव त्रिवर्षीय अवधी पश्चात, आधे संख्या के सीटों के लिए आयोजित किए जाते है। यहाँ सदस्यों क कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सीनेट के अध्यक्ष देश के राष्ट्रपति का अभिनय होते हैं। इसे 1973 में स्थापित किया गया था पाकिस्तान के संविधान में से नेट से संबंधित सारे प्रावधान अनुच्छेद 59 मैं दिए गए हैं। पाकिस्तान के संसद भवन में सेनेट का कक्ष पूर्वी भाग में है। सीनेट को ऐसे कई विशेष अधिकार दिये गए हैं, जो नैशनल असेम्ब्ली के पास नहीं है। इस संसदीय बिल बनाने के रूप में एक कानून के लिए मजबूर किया जा रहा की शक्तियों को भी शामिल है। सीनेट में हर तीन साल पर सीनेट की आधे सीटों के लिए चुनाव आयोजित की जाती हैं और प्रत्येक सीनेटर छह वर्ष की अवधि के लिये चुना जाता है। संविधान में सेनेट भंग करने का कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है, बल्की, इसमें इसे भंग करने पर मनाही है। .

16 संबंधों: निर्वाचन समिति (पाकिस्तान), नैयर हुसैन बुख़ारी, पाकिस्तान में चुनाव, पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान की राष्ट्रीय सभा, पाकिस्तान की राजनीतिक दलों की सूची, पाकिस्तान की सेनेट, पाकिस्तान की सेनेट के अध्यक्ष, पाकिस्तानी संविधान का आठवाँ संशोधन, मालिक मुहम्मद रफ़ीक़ राजवाना, मजलिस-ए-शूरा, रत्ना भगवानदास चावला, रज़ा रब्बानी, ज्ञानीचन्द, खाटूमल जीवन, कृष्णा कोहली

निर्वाचन समिति (पाकिस्तान)

पाकिस्तान की निर्वाचन समिती, राष्ट्रपति पाकिस्तान के चयन के लिए जिम्मेदार होता है। संविधान पाकिस्तान की धारा (3) 41 के अनुसार यह दल सीनेट, क़ौमी असेम्ब्ली और प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों में शामिल होगी। राष्ट्रीय व प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव सीधे आम चुनाव के माध्यम से होता है, जबकि सीनेट या सदन के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के सदस्य करते हैं। .

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नैयर हुसैन बुख़ारी

नैयर हुसैन बुखारी(उर्दू: سید نیئر حسین بخاری), इस्लामाबाद के एक वरिष्ठ सेनेटर व पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वे पाकिस्तान की सेनेट के २१वें अध्यक्ष थे, इन्होंने १२ मार्च २०१२ से १२ मार्च २०१५ तक पद संभाला था। साथ ही वे सेनेट की पानी व ऊर्जा की स्थायी समिति के महत्वपूर्ण सदस्य रह चुके हैं। उनका जन्म २३ दिसंबर १९५२ में रावलपिंडी, पाकिस्तान में हुआ था। .

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पाकिस्तान में चुनाव

राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान में शूरा के लिए नहीं चुना है। पाकिस्तान की संसद आम चुनाव द्वारा स्थापित किये गये निचले सदन जबकि प्रांतीय सदनों के सदस्यों द्वारा सदन के लिए नहीं चुना है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री निचले सदन में चुना जाता है जबकि राष्ट्रपति का चयन निर्वाचन कॉलेज द्वारा किया जाता है। प्रांतीय और राष्ट्रीय सदनों के अलावा पाकिस्तान में पांच हजार से अधिक चयनित नगर निगम सरकारें भी काम कर रही हैं। पाकिस्तान में कई राजनीतिक दल हैं। आमतौर पर कोई भी एक पार्टी बहुमत हासिल नहीं करती और आम चुनाव के बाद सत्तारूढ़ गठबंधन का गठन जरूरी है। .

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पाकिस्तान सरकार

पाकिस्तान सरकार (حکومتِ پاکستان.;हुक़ूमत-ए पाकिस्तान) वफ़ाक़ी संसदीय प्रणाली के तहत काम करति है जिस में राष्ट्रपति राज्य और प्रधानमंत्री सरकर के नेता होते हैं। पाकिस्तान सरकार संघीय संसदीय प्रणाली है। जिसमें राष्ट्रपति का चयन जनता की बजाय संसद अथवा निर्वाचन समिति करता है। इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं जो पाकिस्तान की सेना के सर्वोच्च आदेशकर्ता भी होता है। प्रधानमंत्री, प्रशासनिक मामलों का प्रमुख होता है, वह संसदीय बहुमत से चुना जाता है। पाकिस्तान में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चयन और पदग्रहण बिल्कुल भिन्न पहलू हैं और उनके शासनकाल का संवैधानिक रूप से आपस में कोई संबंध नहीं होता है। 6 सितंबर 2008 को पाकिस्तान की निर्वाचन समिति कि सेनेट(उच्चसदन), क़ौमी असेम्ब्ली (निम्नसदन) और चारों प्रांतीय विधानसभाओं से मिल कर बनता है। आम तौर पर प्रधानमंत्री निचले सदन के बहुमत दल के अंतर्गत आते हैं और देश की व्यवस्था संघीय मंत्रीमंडल की मदद से चलती है जो मजलिस-ए शूरा के दोनों सदनों, उच्च और निम्न से चुने जाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय विधानसभा सदस्यों और प्रांतीय विधायिका के सदस्य, जनता के मतदान के माध्यम से चुने जाते हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उस पार्टी के चुने जाते हैं जिनका क़ौमी असेम्ब्ली में बहूमत हो। सभापति भी बहुल पार्टी का ही होता है, हालांकि विपक्षी दलों को भी बड़े उदय दी जा सकते हैं। संसदीय प्रणाली में दो पार्टियां महत्व होता है एक वह पार्टी जो सभी पार्टियों से ज़्यादा सीटें हासिल कर इसे बहुल या सरकार बनाने वाली पार्टी और दूसरी वह पार्टी जो दूसरे नंबर पे सबसे निशतें प्राप्त करे उसे विपक्षी पार्टी कहा जाता हेमतला पाकिस्तान 2013 के चुनाव में मुस्लिम लीग की सबसे ज्यादा सीटें थीं तो वह सरकार बना लिया और दूसरे नंबर पे पपल्स पार्टी थी जो विपक्ष में खड़ी होई.ागर सरकारी पार्टी कोई फैसला लिया और विपक्ष इस फैसले का विरोध किया तो सरकारी पार्टी का वह फैसला खारिज किया जाएगा। .

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पाकिस्तान की राष्ट्रीय सभा

पाकिस्तान की राष्ट्रीय सभा या क़ौमी असेम्ब्ली (قومی اسمبلی; National Assembly, नैशनल असेम्ब्ली) पाकिस्तान की द्वीसदनीय संसद(मजलिस-ए शूरा), जिसका उच्चसदन सेनेट है, का निम्नसदन है। उर्दू भाषा मैं इसे कौमी इस्म्ब्ली कहा जाता हैं। इसमें कुल 342 आसन हैं, जिन में से 242 चुनाव के जरये चुने जाते हैं और बाक़ी के 70 महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित हैं। क़ौमी इस्म्ब्ली पाकिस्तान की संधीय विधायिका की वह इकाई है, जिसे जनता द्वारा चुना जाता है(यह पाकिस्तान में लोकसभा की जोड़ीदार है)। .

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पाकिस्तान की राजनीतिक दलों की सूची

पाकिस्तान एक बहुदलीय लोकतंत्र है। यहां समय-समय पर सैन्य सरकारों का राज होता रहा है। पाकिस्तान में अनेक राजनैतिक दल हैं और गठबंधन की सरकारों का बनना यहां सामान्य घटना है, जो कई बार इतिहास में हो चुका है। पाकिस्तान की विधानपालिका द्विसदनीय प्रणाली पर आधारित है। पाकिस्तान की संसद(मजलिस ए शूरा) के दो सदन हैं, जिनका नाम कौमी एसेंबली और सिनेट है। .

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पाकिस्तान की सेनेट

सेनेट, (سینیٹ) या आइवान-ए बाला पाकिस्तान (ایوانِ بالا پاکستان) पाकिस्तान की द्वीसदनीय विधियिका का उच्चसदन है। इसके चुनाव त्रिवर्षीय अवधी पश्चात, आधे संख्या के सीटों के लिए आयोजित किए जाते है। यहाँ सदस्यों क कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सीनेट के अध्यक्ष देश के राष्ट्रपति का अभिनय होते हैं। इसे 1973 में स्थापित किया गया था पाकिस्तान के संविधान में से नेट से संबंधित सारे प्रावधान अनुच्छेद 59 मैं दिए गए हैं। पाकिस्तान के संसद भवन में सेनेट का कक्ष पूर्वी भाग में है। सीनेट को ऐसे कई विशेष अधिकार दिये गए हैं, जो नैशनल असेम्ब्ली के पास नहीं है। इस संसदीय बिल बनाने के रूप में एक कानून के लिए मजबूर किया जा रहा की शक्तियों को भी शामिल है। सीनेट में हर तीन साल पर सीनेट की आधे सीटों के लिए चुनाव आयोजित की जाती हैं और प्रत्येक सीनेटर छह वर्ष की अवधि के लिये चुना जाता है। संविधान में सेनेट भंग करने का कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है, बल्की, इसमें इसे भंग करने पर मनाही है। .

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पाकिस्तान की सेनेट के अध्यक्ष

पाकिस्तान की सिनेट के अध्यक्ष (उर्दू: ؛چیئرمین سينیٹ Chairman senate) या आमीर मजलिस आइवान बाला(امیر مجلس ایوان بالا پاکستان, आइवान बाला (सेनेट) के अध्यक्ष (आमिर मजलिस) पाकिस्तान की सिनेट का सभापति पद है। of the Chapter 2: Majlis-e-Shoora (Parliament) in Part III of the Constitution of Pakistan. पाकिस्तान की संविधान के अनुसार सेनेट अध्यक्ष, पाकिस्तान की सिनेट के अधिष्ठाता एवं पाकिस्तान की राष्ट्रपतित्व के उत्तराधिकार पंक्ति में दूसरे स्थान पर हैं। संविधान के अनुसार अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव सिनेट द्वारा ही तीन वर्षीय अवधी हेतु किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 49 के अनुसार, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान, सेनेट अध्यक्ष को राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों से सशक्त किया गया है, एवं अत्यंत दुर्लभ स्थितियों में, अध्यक्ष की भी अनुपस्थिति में यह अधिकार क़ौमी असेम्बली के अध्यक्ष के अधिकार में दिया गया है। पाकिस्तान की से नेट के प्रथम अध्यक्ष खान हबीब उल्लाह खान मरवाट थे जबकि वसीम सज्जाद, अब तक, इस पद पर दीर्घतम् समय तक रहने वाले पदाधिकारी हैं। .

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पाकिस्तानी संविधान का आठवाँ संशोधन

पाकिस्तानी संविधान का आठवॉं संशोधन जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान (आठवें संशोधन) अधिनियम, 1985 के नाम से जाना जाता है और उसे 1985 में लागू होगा किया गया। इस संशोधन की रो से पाकिस्तान संसदीय शासन आंशिक राष्ट्रपति शासन में बदल गया और राष्ट्रपति पाकिस्तान कई अतिरिक्त विकल्प और संवैधानिक शक्ति मिलती आ गई। इस विकल्प है कि संविधान पाकिस्तान के उप भाग 2 (ख) के अनुच्छेद 58 में शामिल हुए जिससे पाकिस्तान के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह पाकिस्तान की राष्ट्रीय असेंबली को भंग कर सकते थे, जबकि सेनेट को भंग करने का कोई अधिकार नहीं था। इस संशोधन के तहत अगर पाकिस्तान के राष्ट्रपति की राय में देश में ऐसी स्थिति उपजी है जिसके तहत सरकार और राज्य व्यवस्था संविधान पाकिस्तान के तहत न चलाए जा सकते हैं और नए चुनावों का आयोजन अपरिहार्य हो तो वह पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को भंग सकते हैं। संविधान पाकिस्तान के अनुच्छेद 58 में किए गए इस संशोधन की रो से पाकिस्तान के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को भी समाप्त कर सकते थे। .

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मालिक मुहम्मद रफ़ीक़ राजवाना

मालिक मोहम्मद रफीक रजूाना पाकिस्तान के प्रांत पंजाब के वर्तमान राज्यपाल हैं, वह 10 मई 2015 को इस पद का कलमन्दान संभाला। उनसे पहले पंजाब के राज्यपाल चौधरी मोहम्मद सर्वर थे जो एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे। आप 2 अगस्त 2013 को यह पद, पिछले राज्यपाल मखदूम अहमद महमूद के इस्तीफे के बाद संभाला था। 29 जनवरी, 2015 को उन्होंने पंजाब, पाकिस्तान के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया उनके इस्तीफे के बाद संघीय सरकार ने मालिक रफीक रजूाना को यह पद दिया। .

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मजलिस-ए-शूरा

मजलिस-ए-शूरा (उर्दू) यानी पाकिस्तान की संसद पाकिस्तान में संघीय स्तर पर सर्वोच्च विधायी संस्था है। इस संस्थान में दो सदन हैं, निचले सदन या कौमी एसेंबली और ऊपरी सदन या सीनेट। पाकिस्तान का संविधान की धारा 50 के मुताबिक़ राष्ट्रपति भी मजलिस-ए-शूरा का हिस्सा हैं। इसकी दोनों सदनों में से निम्नसदन नैशनल असेम्बली एक अस्थाई इकाई है, और प्रती पाँचवे वर्ष, आम निर्वाचन द्वारा यह परिवर्तित होती रहती है, वहीं उच्चसदन सेनेट एक स्थाई इकाई है, जो कभी भंग नहीं होती है, परंतु भाग-दर-भाग इसके सदस्यों को बदल दिया जाता है। संसद की दोनों सदनों हेतु सभागृह इस्लामाबाद को पार्लिआमेंट हाउस में है। 1960 में संसद के आसन को कराँची से इस्लामाबाद लाया गया था। .

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रत्ना भगवानदास चावला

रत्ना भगवानदास चावला एक पाकिस्तानी राजनीतिज्ञ तथा पूर्व पाकिस्तान की सेनेट की सीनेटर हैं | वे प्रथम हिन्दू महिला पाकिस्तान की सेनेट की सीनेटर थी | .

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रज़ा रब्बानी

रज़ा रब्बानी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, एवं पाकिस्तानी सेनेट के अध्यक्ष भी हैं। .

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ज्ञानीचन्द

इंजि.

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खाटूमल जीवन

खाटूमल जीवन एक पाकिस्तानी राजनीतिज्ञ तथा पूर्व पाकिस्तान की सेनेट के सीनेटर हैं। वे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के राजनीतिज्ञ हैं। .

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कृष्णा कोहली

कृष्णा कुमारी कोहली, (ڪرشنا ڪماري ڪوهلي) पाकिस्तानी राजनीतिज्ञ तथा वर्तमान पाकिस्तान की सेनेट की सीनेटर हैं। वे प्रथम दलित हिन्दू महिला पाकिस्तान की सेनेट की सेनेटर हैं। .

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यहां पुनर्निर्देश करता है:

पाकिस्तान की सिनेट, पाकिस्तानी राज्यसभा, पाकिस्तानी सेनेट, सेनेट (पाकिस्तान)

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