4 संबंधों: धर्मनिरपेक्षता, भारत सारावली, राज्य धर्म, आज़रबाइजान का संविधान।
धर्मनिरपेक्षता
धर्मनिरपेक्षता, पन्थनिरपेक्षता या सेक्युलरवाद धार्मिक संस्थानों व धार्मिक उच्चपदधारियों से सरकारी संस्थानों व राज्य का प्रतिनिधित्व करने हेतु शासनादेशित लोगों के पृथक्करण का सिद्धान्त है। यह एक आधुनिक राजनैतिक एवं संविधानी सिद्धान्त है। धर्मनिरपेक्षता के मूलत: दो प्रस्ताव है 1) राज्य के संचालन एवं नीति-निर्धारण में मजहब (रेलिजन) का हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिये। 2) सभी धर्म के लोग कानून, संविधान एवं सरकारी नीति के आगे समान है। .
नई!!: धर्मनिरपेक्ष राज्य और धर्मनिरपेक्षता · और देखें »
भारत सारावली
भुवन में भारत भारतीय गणतंत्र दक्षिण एशिया में स्थित स्वतंत्र राष्ट्र है। यह विश्व का सातवाँ सबसे बड़ देश है। भारत की संस्कृति एवं सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति एवं सभ्यताओं में से है।भारत, चार विश्व धर्मों-हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के जन्मस्थान है और प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का घर है। मध्य २० शताब्दी तक भारत अंग्रेजों के प्रशासन के अधीन एक औपनिवेशिक राज्य था। अहिंसा के माध्यम से महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने भारत देश को १९४७ में स्वतंत्र राष्ट्र बनाया। भारत, १२० करोड़ लोगों के साथ दुनिया का दूसरे सबसे अधिक आबादी वाला देश और दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला लोकतंत्र है। .
नई!!: धर्मनिरपेक्ष राज्य और भारत सारावली · और देखें »
राज्य धर्म
राज्य धर्म (जिसे स्थापित धर्म, राज्य चर्च, स्थापित चर्च, या आधिकारिक धर्म भी कहते हैं) राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से अनुमोदित एक धार्मिक निकाय या creed हैं। आधिकारिक धर्म वाला एक राज्य, भले धर्मनिरपेक्ष न हो, पर धर्मतन्त्र (एक देश जिसके शासकों के हाथों में दोनों, धर्मनिरपेक्ष और आध्यात्मिक प्राधिकार होता हैं) हो, यह आवश्यक नहीं। .
नई!!: धर्मनिरपेक्ष राज्य और राज्य धर्म · और देखें »
आज़रबाइजान का संविधान
अज़रबाइजान का संविधान, आज़रबाइजान की सर्वोच्च वैधिक दस्तावेज़ है। इसे १२ नवम्बर १९९५ को, जनमत संग्रह द्वारा अपनाया गया था। इसके अनुच्छेद १४७ के अनुसार, यह आलेख, आज़रबाइजान की भूमि पर "सर्वोच्च न्यायिक बल" का धारक है। यह संविधान एक लोकतांत्रिक, विधि शासित, धर्मनिरपेक्ष ऐकिक गणराज्य की स्थापना करता है, जिसमें राज्य, शक्तियों के पृथक्करण (अनुच्छेद 7) के सिद्धांत पर आधारित हैं। राज्य के मौलिक कानून के रूप में, संविधान, सरकार की संरचना तथा न्यायपालिका, विधानपालिका तथा कार्यपालिका की शक्तियों को परिभाषित करता है, एवं नागरिकिओं के मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता और जिम्मेदारियों को भी अधिसूचित करता है। इस संविधान को अगस्त २००२ और मार्च २००९ में संशोधित किया गया था, तथा सबसे हाल ही में २६ सितम्बर २०१६ में संवैधानिक जनमत द्वारा एक और संशोधन को अपनाया गया था। २००२ में २२ अनुच्छेदों में ३१ संशोधन; २००९ में २९ अनुच्छेदों में ४१ संशोधन; तथा २०१६ में २३ अनुच्छेदों को संशोधित कर ६ नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। प्रतिवर्ष १२ नवम्बर को संविधान परावर्तन के उपलक्ष में, अज़रबाइजान में संविधान दिवस मनाया जाता है, जोकि एक राष्ट्रीय पर्व है। .
नई!!: धर्मनिरपेक्ष राज्य और आज़रबाइजान का संविधान · और देखें »