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गोमूत्र

सूची गोमूत्र

'''जीवामृत''': गोमूत्र, गाय के गोबर, गुड़, बेसन, तथा मूल परिवेश (राइजोस्फीयर मिट्टी) से निर्मित जैविक खाद गोमूत्र (गाय का मूत्र) पंचगव्यों में से एक है। हिन्दू धर्म एवं संस्कृति में इसका बहुत महत्व है। प्राचीन हिन्दू शास्त्रों में इसकी महत्ता का वर्णन मिलता है। वर्तमान विज्ञान में गोमूत्र के दैवीय गुणों को स्वीकार किया है और गोमूत्र के महत्व को समझाया है। कुछ आधुनिक शोधों में इसके अत्यन्त गुणकारी औषधीय गुण बताये जा रहे हैं। .

7 संबंधों: पंचगव्य, माही (बहविकल्पी), जैविक खेती, गाय, गौ हत्या, गौ अभयारण्य अनुसन्धान एवं उत्पादन केन्द्र सालरिया, गोरक्षा आन्दोलन

पंचगव्य

गाय के दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर का पानी को सामूहिक रूप से पंचगव्य कहा जाता है। आयुर्वेद में इसे औषधि की मान्यता है। हिन्दुओं के कोई भी मांगलिक कार्य इनके बिना पूरे नहीं होते। .

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माही (बहविकल्पी)

कोई विवरण नहीं।

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जैविक खेती

आलू की जैविक खेती जैविक खेती (Organic farming) कृषि की वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों के अप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है तथा जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिये फसल चक्र, हरी खाद, कम्पोस्ट आदि का प्रयोग करती है। सन् १९९० के बाद से विश्व में जैविक उत्पादों का बाजार काफ़ी बढ़ा है। .

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गाय

अभारतीय गाय जर्सीगाय गाय एक महत्त्वपूर्ण पालतू जानवर है जो संसार में प्राय: सर्वत्र पाई जाती है। इससे उत्तम किस्म का दूध प्राप्त होता है। हिन्दू, गाय को 'माता' (गौमाता) कहते हैं। इसके बछड़े बड़े होकर गाड़ी खींचते हैं एवं खेतों की जुताई करते हैं। भारत में वैदिक काल से ही गाय का विशेष महत्त्व रहा है। आरंभ में आदान प्रदान एवं विनिमय आदि के माध्यम के रूप में गाय उपयोग होता था और मनुष्य की समृद्धि की गणना उसकी गोसंख्या से की जाती थी। हिन्दू धार्मिक दृष्टि से भी गाय पवित्र मानी जाती रही है तथा उसकी हत्या महापातक पापों में की जाती है।; गाय व भैंस में गर्भ से संबन्धित जानकारी.

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गौ हत्या

मवेशी वध, विशेष रूप से गाय वध, भारत में एक विवादास्पद विषय है क्योंकि इस्लाम में कई लोगों द्वारा मांस के स्वीकार्य स्रोत के रूप में माना जाने वाला मवेशियों के विपरीत हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म में कई लोगों के लिए एक सम्मानित और सम्मानित जीवन के रूप में मवेशी की पारंपरिक स्थिति के रूप में, ईसाई धर्म के साथ-साथ भारतीय धर्मों के कुछ अनुयायियों। अधिक विशेष रूप से, हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण से जुड़े होने के कई कारणों से गाय की हत्या को छोड़ दिया गया है, मवेशियों को ग्रामीण आजीविका का एक अभिन्न हिस्सा और एक आवश्यक आर्थिक आवश्यकता के रूप में सम्मानित किया जा रहा है। अहिंसा (अहिंसा) के नैतिक सिद्धांत और पूरे जीवन की एकता में विश्वास के कारण विभिन्न भारतीय धर्मों द्वारा मवेशी वध का भी विरोध किया गया है। इसको रोकने के लिये भारत के विभिन्न राज्यों में कानून भी बनाये गये हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 में राज्यों को गायों और बछड़ों और अन्य दुश्मनों और मसौदे के मवेशियों की हत्या को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया गया है। 26 अक्टूबर 2005 को, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में भारत में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित विरोधी गाय हत्या कानूनों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। भारत में 29 राज्यों में से 20 में वर्तमान में हत्या या बिक्री को प्रतिबंधित करने वाले विभिन्न नियम हैं गायों का केरल, पश्चिम बंगाल, गोवा, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा ऐसे राज्य हैं जहां गाय वध पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भारत में मौजूदा मांस निर्यात नीति के अनुसार, गोमांस (गाय, बैल का मांस और बछड़ा) का निर्यात प्रतिबंधित है। मांस, शव, बफेलो के आधे शव में भी हड्डी निषिद्ध है और इसे निर्यात करने की अनुमति नहीं है। केवल भैंस के बेनालेस मांस, बकरी और भेड़ों और पक्षियों के मांस को निर्यात के लिए अनुमति है। भारत में मवेशी वध को नियंत्रित करने वाले कानून राज्य से राज्य में काफी भिन्न होते हैं। "संरक्षण, सुरक्षा और पशु रोगों, पशु चिकित्सा प्रशिक्षण और अभ्यास की रोकथाम" संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का प्रवेश 15 है, जिसका अर्थ है कि राज्य विधायिकाओं में वध और संरक्षण की रोकथाम को कानून बनाने के लिए विशेष शक्तियां हैं मवेशियों का कुछ राज्य मवेशियों की वध को "फिट-फॉर-कत्तल" प्रमाणपत्र जैसे प्रतिबंधों के साथ अनुमति देते हैं, जिन्हें मवेशियों की उम्र और लिंग, निरंतर आर्थिक व्यवहार्यता आदि जैसे कारकों के आधार पर जारी किया जा सकता है। अन्य लोग पूरी तरह से मवेशी वध पर प्रतिबंध लगाते हैं, जबकि इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कुछ राज्यों। 26 मई 2017 को, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेतृत्व में भारतीय केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने पूरे विश्व में पशु बाजारों में वध के लिए मवेशियों की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगाया, जिसमें पशु विधियों की क्रूरता की रोकथाम के तहत हालांकि जुलाई 2017 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मवेशियों की बिक्री पर प्रतिबंध को निलंबित कर दिया, बहु अरब डॉलर के गोमांस और चमड़े के उद्योगों को राहत दे रही है। .

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गौ अभयारण्य अनुसन्धान एवं उत्पादन केन्द्र सालरिया

गौ अभयारण्य अनुसन्धान एवं उत्पादन केन्द्र मध्य प्रदेश के आगर-मालवा जिले के सालरिया ग्राम में स्थित है। यह भारत का प्रथम गौ-अभयारण्य है। यह अभयारण्य कुल ४७२ हेक्टेयर क्षेत्र में बना है। यह सितम्बर २०१७ में उद्घाटित हुआ था। इस अभयारण्य में गायों की नस्लों से लेकर उनके दूध, गोबर, मूत्र तक पर अनुसन्धान होगा। इसमें ६ हजार गायें रखने की व्यवस्था है। अभी ४ हजार से अधिक गाएँ हैं। गो-अभयारण्य बनाने के पीछे गोवंश का संरक्षण, भारतीय गोवंशीय नस्लों का संवर्धन, पंचगव्य से निर्मित वस्तुओं के शोध व उनका उत्पादन, जैविक खाद व कीट नियंत्रक आदि पर शोध व उत्पादन, चारागाह विकास व अनुसंधान केंद्र का उद्देश्य है। अभयारण्य में आवारा, बीमार, दूध नहीं देने वाले आदि मवेशी भी रखे जाएंगे और उनका संरक्षण किया जाएगा। गोबर से बायोगैस, गोमूत्र से दवाएं बनाई जाएंगी। वहीं संकर (हाईब्रीड) नस्लें तैयार होंगी। वर्मी कम्पोस्ट यूनिट से केंचुआ खाद तैयार की जाएगी। .

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गोरक्षा आन्दोलन

वर्ष १८८२ में स्वामी दयानन्द सरस्वती के गोरक्षिणी सभा की स्थापना के बाद भारत में गोरक्षा आंदोलन शुरू हुआ।अक्‍तूबर-नवम्बर १९६६ ई० में अखिल भारतीय स्तर पर गोरक्षा आन्दोलन चला। भारत साधु-समाज, आर्यसमाज, सनातन धर्म, जैन धर्म आदि सभी भारतीय धार्मिक समुदायों ने इसमें बढ़-चढ़कर भाग लिया। ७ नवम्बर १९६६ को संसद् पर हुये ऐतिहासिक प्रदर्शन में देशभर के लाखों लोगों ने भाग लिया। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने निहत्थे हिंदुओं पर गोलियाँ चलवा दी थी जिसमें अनेक गौ भक्तों का बलिदान हुआ था। इस आन्दोलन में चारों शंकराचार्य तथा स्वामी करपात्री जी भी जुटे थे। जैन मुनि सुशीलकुमार जी तथा सार्वदेशिक सभा के प्रधान लाला रामगोपाल शालवाले और हिन्दू महासभा के प्रधान प्रो॰ रामसिंह जी भी बहुत सक्रिय थे। श्री संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी तथा पुरी के जगद्‍गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी निरंजनदेव तीर्थ तथा महात्मा रामचन्द्र वीर के आमरण अनशन ने आन्दोलन में प्राण फूंक दिये थे किन्तु जनसंघ इसका प्रारम्भ से अपने राजनैतिक लाभ के लिये एक हथियार के रूप में प्रयोग कर रहा था। उसका उद्देश्य मात्र कांग्रेस सरकार के खिलाफ इस आन्दोलन के द्वारा असन्तोष फैलाकर राजनैतिक उल्लू सीधा करना था। इसलिये उसने प्रभुदत्त ब्रह्मचारी से पहले तो अनशन कराया और फिर जब आन्दोलन का उद्देश्य प्राप्‍त होने का समय आया तो उनका अनशन तुड़वा दिया। इसी प्रकार शंकराचार्य जी का अनशन समाप्‍त कराने के लिए स्वामी करपात्री जी को तैयार किया। वे वायुयान से उनके पास गये और अनशन खुलवा आये जबकि सरकार की ओर से गोरक्षा के संबन्ध में कोई आश्वासन तक भी नहीं मिल पाया था। जनसंघियों ने सन् १९६७ के आम चुनाव निकट देख, सरसंघ चालक गुरु गोलवरकर को बीच में डाल, यह सब खेल खेला। वहां तो जनता द्वारा किये कराये पर पानी फेरने के लिये पहले से ही दुरभिसन्धि हो चुकी थी। इसलिए सभी नेताओं को इकट्ठा कर बातचीत की गई। परन्तु जनसंघियों को चुनाव लड़ने की जल्दी थी। अतः उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात कर समझौता कर सत्याग्रह बन्द कर दिया। साधु संन्यासी सादे होते ही हैं, वे इनके बहकावे में आ गये और अनेक लोगों का बलिदान व्यर्थ गया। मवेशी वध, विशेष रूप से गाय वध, भारत में एक विवादास्पद विषय है क्योंकि इस्लाम में कई लोगों द्वारा मांस के स्वीकार्य स्रोत के रूप में माना जाने वाला मवेशियों के विपरीत हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म में कई लोगों के लिए एक सम्मानित और सम्मानित जीवन के रूप में मवेशी की पारंपरिक स्थिति के रूप में, ईसाई धर्म के साथ-साथ भारतीय धर्मों के कुछ अनुयायियों। अधिक विशेष रूप से, हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण से जुड़े होने के कई कारणों से गाय की हत्या को छोड़ दिया गया है, मवेशियों को ग्रामीण आजीविका का एक अभिन्न हिस्सा और एक आवश्यक आर्थिक आवश्यकता के रूप में सम्मानित किया जा रहा है। अहिंसा (अहिंसा) के नैतिक सिद्धांत और पूरे जीवन की एकता में विश्वास के कारण विभिन्न भारतीय धर्मों द्वारा मवेशी वध का भी विरोध किया गया है। इसको रोकने के लिये भारत के विभिन्न राज्यों में कानून भी बनाये गये हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 में राज्यों को गायों और बछड़ों और अन्य दुश्मनों और मसौदे के मवेशियों की हत्या को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया गया है। 26 अक्टूबर 2005 को, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में भारत में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित विरोधी गाय हत्या कानूनों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। भारत में 29 राज्यों में से 20 में वर्तमान में हत्या या बिक्री को प्रतिबंधित करने वाले विभिन्न नियम हैं गायों का केरल, पश्चिम बंगाल, गोवा, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा ऐसे राज्य हैं जहां गाय वध पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भारत में मौजूदा मांस निर्यात नीति के अनुसार, गोमांस (गाय, बैल का मांस और बछड़ा) का निर्यात प्रतिबंधित है। मांस, शव, बफेलो के आधे शव में भी हड्डी निषिद्ध है और इसे निर्यात करने की अनुमति नहीं है। केवल भैंस के बेनालेस मांस, बकरी और भेड़ों और पक्षियों के मांस को निर्यात के लिए अनुमति है। .

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