रॉलेट एक्ट और सैफुद्दीन किचलू
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रॉलेट एक्ट और सैफुद्दीन किचलू के बीच अंतर
रॉलेट एक्ट vs. सैफुद्दीन किचलू
रॉलेट ऐक्ट मार्च 1919 (The Anarchical and Revolutionary Crime Act, 1919) में भारत की ब्रिटानी सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। यह कानून सर सिडनी रौलेट की अध्यक्षता वाली समिति की शिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। इसके अनुसार ब्रितानी सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए और बिना दंड दिए उसे जेल में बंद कर सकती थी। इस क़ानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया था।इस कानून के विरोध में देशव्यापी हड़तालें, जूलूस और प्रदर्शन होने लगे। गाँधीजी ने व्यापक हड़ताल का आह्वान किया। सत्याग्रह में उन लोगों को भी शामिल कर लिया जिन्हे होमरूल लीग ने राजनीतिक रूप से जागरूक बनाया था। १३ अप्रैल को सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जलियाँवाला बाग में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। अमृतसर में तैनात फौजी कमांडर जनरल डायर ने उस भीड़ पर अंधाधुंध गोलियाँ चलवाईं। हजारों लोग मारे गए। भीड़ में महिलाएँ और बच्चे भी थे। यह घटना ब्रिटिश हुकूमत के काले अध्यायों में से एक है जिसे जालियाँवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। . सैफुद्दीन किचलू एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, वकील, व भारतीय राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता थे। इनका जन्म पंजाब के अमृतसर में 15 जनवरी 1888 में हुआ था। ये उच्च शिक्षा के लिए विदेश चले गये और कैम्ब्रिज विद्यालय से स्नातक की डिग्री, लन्दन से बार एट लॉ की डिग्री तथा जर्मनी से पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के उपरान्त सन् 1915 में भारत वापिस लौट आए। यूरोप से वापिस लौटने पर इन्होंने अमृतसर से वकालत का अभ्यास (प्रैक्टिस) शुरू कर दी। इन्हें अमृतसर की नगर निगम समिति का सदस्य बनाया गया तथा इन्होंने पंजाब में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया। सन् 1919 में किचलू ने पंजाब में एन्टी राष्ट्र एक्ट आन्दोलन की अगुवाई की। उन्होंने खिलाफत और असहयोग आन्दोलन में सक्रिय रूप में भाग लिया और जेल गये। रिहाई के पश्चात् उन्हें ऑल इण्डिया खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। सन् 1924 में किचलू को कांग्रेस का महासचिव चुना गया। सन् 1929 में जब जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया तो उस समय इन्हें कांग्रेस की लाहौर समिति का सभापति बनाया गया। ये विभाजन से पूर्णतः खिलाफ थे। 9 अक्टूबर, 1963 को उन्होंने अंतिम सांस ली। .
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