2 संबंधों: पेटेण्ट, बौद्धिक सम्पदा अधिकार।
पेटेण्ट
पेटेण्ट या एकस्व किसी देश द्वारा किसी अन्वेषणकर्ता को या उसके द्वारा नामित व्यक्ति को उसके अनुसन्धान को सार्वजनिक करने के बदले दिए जाने वाले अनन्य अधिकारों का समूह को कहते है। यह एक निश्चित अवधि के लिये दिया जाता है। पेटेण्ट प्रदान करने की प्रक्रिया, पेटेण्टार्थी द्वारा पूरा की जाने वाली शर्तें तथा उक्त अधिकारों का प्रभावक्षेत्र एक देश से दूसरे देश में अलग होते हैं। पेटेण्ट कानून के अन्तर्गत, पेटेन्ट-धारक को निश्चित एक मात्र अधिकार उत्पादन, विक्रय एवं प्रयोग के सम्बन्ध में कुछ निर्धारित वर्षों के लिए प्राप्त होता है: वैधानिक रूप से, एक पेटेण्ट-प्राप्ति यह अधिकार प्रदान नहीं करती कि किसी खोज का प्रयोग अथवा विक्रय किया जाए, परन्तु यह दूसरे को ऐसा करने से रोकती है। एक व्यक्ति अथवा कम्पनी पेटेण्ट भंग के लिये दोषी होंगे यदि वे इसका प्रयोग करते हैं, यदि वह इसे अपने प्रयोग हेतु चिन्हित करता है; यदि वह एक भाग क्रय करता है तथा दूसरे में मिश्रित कर लेता है जिससे यह भंग होती है। .
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बौद्धिक सम्पदा अधिकार
बौद्धिक सम्पदा अधिकार मानव-मस्तिष्क की उपज हैं। दुनिया के देश, कई सदियों से अपने-अपने कानून बना कर इन्हे सुरक्षित करते चले आ रहें हैं। सन १९९५ में विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation) बना। Agreement on the Trade related aspect of intellectual property rights (TRIPS) या ट्रिप्स, इस संगठन का एक समझौता है। सारे देश जो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं, उन्हे इसे मानना है तथा अपने कानून इसी के मुताबिक बनाने हैं। हम भी बौधिक सम्पदा अधिकार से सम्बन्धित कानूनों को इसी के कारण बदल रहे हैं ताकि वह ट्रिप्स मुताबिक हो जाये| कई लोगों का इसी लिये कहना है कि हम लोग कानून इसलिये नही बदल रहें हैं कि हमें उनकी आवश्यकता है पर इस लिये कि ट्रिप्स कहता है तथा विश्व व्यापार संगठन एवं ट्रिप्स के कारण हमने अपनी प्रभुत्ता खो दी है। खैर यह विवाद अलग है हमें तो ओपेन सोर्स सौफ्टवेर के बारे में बात करनी है तथा केवल इसी सम्बन्ध में बौधिक सम्पदा अधिकारों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी कर रहें हैं। ट्रिप्स में सात तरह के बौधिक सम्पदा अधिकार के बारे में चर्चा की गयी है। भारतवर्ष मे निम्न आठ अधिनियम के अन्दर बौद्धिक सम्पदा अधिकार सुरक्षित किये गये हैं.